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राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना

#कृषि#जानवर#डेयरी#वित्तीय सहायता

योजना के बारे में

पुरुष सुअर वितरण योजना छत्तीसगढ़ सरकार के पशुपालन विभाग की एक पशुपालन योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देना है। दूध और डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ, यह योजना एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में उच्च नस्ल की गाय/भैंस पालन का समर्थन करती है। उद्देश्यः * * डेयरी क्षेत्र में स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना। आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाएँ और पोषण में सुधार करें। मौजूदा डेयरी इकाइयों के विस्तार का समर्थन करें।

लाभ

    • डेयरी इकाई अनुदान विवरण * * * * 1। डेयरी इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता * - योग्य पशुः * * भारतीय डेयरी नस्लों (साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, थारपारकर, आदि)। ), उन्नत संकर नस्ल की गायें और उच्च नस्ल की भैंसें-* * अधिकतम सीमाः * * दो दूध देने वाले जानवरों के लिए वित्तीय सहायता। * * कुल वित्तीय लागतः * * ₹ 1,40,000-(₹70,000/- प्रति जानवर, जिसमें तीन साल का बीमा भी शामिल है)। * * 2। सब्सिडी का विवरण सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए-वास्तविक लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, प्रति इकाई 70,000 रुपये तक। - एससी/एसटी लाभार्थियों के लिएः 66.6% सब्सिडी, प्रति इकाई ₹93,200/- तक। * * नोटः * * प्रति पशु इकाई लागत भारत सरकार के दिशानिर्देशों पर आधारित है (पत्र संख्या। एफ 1-1/2009-डी. पी., दिनांक 02 मई 2018)।

पात्रता

  1. आवेदक को कम से कम पांच साल के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। 1. इस योजना के तहत आवेदक को अधिकतम दो दूध देने वाले पशु खरीदने चाहिए। 1. आवेदक को सामान्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी (₹70,000/- तक) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 66.6% सब्सिडी (₹93,200/- तक) का हकदार होना चाहिए। 1. योजना के प्रावधानों से परे किसी भी अतिरिक्त लागत के लिए आवेदक जिम्मेदार होना चाहिए, जिसमें अतिरिक्त राशि के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जानी चाहिए। 1. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीदा गया पशु दूध उत्पादन में है, जो पांच साल से अधिक पुराना नहीं है, और खरीद के समय प्रति दिन कम से कम 10 लीटर दूध का उत्पादन करने में सक्षम है। 1. आवेदक के पास इकाई स्थापना के समय न्यूनतम तीन वर्ष (कुल पाँच वर्ष अनुशंसित) की अवधि के लिए पशु बीमा होना चाहिए। 1. आवेदक भूमिहीन, छोटे या सीमांत किसान, बी. पी. एल. परिवार का सदस्य, दूध सहकारी समिति का सदस्य, दूध संग्रह मार्ग पर गाँव का निवासी, गरवा योजना लाभार्थी, महिला एस. एच. जी. सदस्य या एक मौजूदा डेयरी किसान होना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। 1. आवेदक संयुक्त परिवार का एकमात्र पात्र लाभार्थी होना चाहिए। 1. योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक के पास कम से कम दो उच्च नस्ल के डेयरी पशु नहीं होने चाहिए।

आवेदन कैसे करें

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आवेदन का पंजीकरणः * *-आवेदन विकास खंड-स्तरीय संस्थान (पशु चिकित्सा अस्पताल/कृत्रिम गर्भाधान केंद्र/मुख्य ग्राम ब्लॉक) में पंजीकृत किए जाएंगे।-निर्धारित रजिस्टर में तिथि, वित्तीय वर्ष, संस्थान का नाम और पंजीकरण तिथि दर्ज की जाएगी। * * आवेदन जमा करनाः * *-आवेदन निकटतम पशु चिकित्सा संस्थान में निर्धारित प्रपत्र में जमा किए जाने चाहिए, जैसे कि पशु चिकित्सा औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान उप-केंद्र, मुख्य ग्राम इकाई, पशु चिकित्सा अस्पताल, या विकास खंड के भीतर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र। * *-प्रखंड स्तर पर पंजीकरण के बाद, आवेदनों को सत्यापन के लिए विभागीय जिला कार्यालय में भेजा जाएगा।-बैंक से जुड़े आवेदनों को सत्यापित किया जाएगा और आधिकारिक रिकॉर्ड में रखे विवरण के साथ बैंकों को भेजा जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पहचान पत्र
  2. छत्तीसगढ़ अधिवास प्रमाणपत्र
  3. जाति प्रमाणपत्र
  4. पता सत्यापन दस्तावेज़
  5. इकाई स्थापना स्थान का विवरण
  6. परियोजना रिपोर्ट
  7. स्व-वित्तपोषण के मामले में धन का प्रमाण
  8. बीमा दस्तावेज
  9. बैंक खाते का विवरण
  10. खरीदे गए पशुओं के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र।
  11. आवेदक का पता और पहचान प्रमाण।
  12. मौजूदा डेयरी किसानों को डेयरी पशुओं और डेयरी इकाइयों की तस्वीरें प्रदान करनी चाहिए।
  13. लाभार्थी और दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्रपत्र (कम से कम 5 वर्षों के लिए इकाई को संचालित करने की प्रतिबद्धता)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुरुष सुअर वितरण योजना क्या है?

यह योजना छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लाभार्थियों को प्रजनन उद्देश्यों के लिए मध्य सफेद यॉर्कशायर नस्ल का नर सुअर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के तहत कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

यह योजना सुअर के खरीद मूल्य पर 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है, जो प्रति लाभार्थी अधिकतम 3,500 रुपये तक है। शेष लागत लाभार्थी को वहन करनी होगी।

इस योजना के तहत खरीदे जाने वाले सुअर के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता है?

खरीद के समय नर सुअर की आयु 6 महीने से 1 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सुअर प्रजनन के लिए एक उपयुक्त चरण में है और स्थानीय सुअर पालन उद्योग में सुधार करने में योगदान देगा।

क्या मैं इस योजना के तहत सुअर की कोई भी नस्ल खरीद सकता हूँ?

नहीं, यह योजना मध्य श्वेत यॉर्कशायर नस्ल के नर सूअरों की खरीद का सख्ती से समर्थन करती है, क्योंकि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले प्रजनन माना जाता है जो सुअर पालन उत्पादकता में सुधार करते हैं।

मैं इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

इच्छुक आवेदक निकटतम पशुपालन विभाग के कार्यालय या उनके स्थानीय पशु चिकित्सा कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। विभाग सब्सिडी को मंजूरी देने से पहले पात्रता का सत्यापन करेगा।

क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा है?

आवेदन की विशिष्ट समय-सीमा हो सकती है। लाभार्थियों को अद्यतन जानकारी के लिए पशुपालन विभाग से संपर्क करना चाहिए।

सब्सिडी राशि कैसे वितरित की जाती है?

सब्सिडी आमतौर पर खरीद विवरण और पात्रता को सत्यापित करने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाती है।

क्या मैं इस योजना के तहत सुअर की कोई नस्ल खरीद सकता हूँ?

नहीं, केवल मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल के नर इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

सुअर कहाँ से खरीदा जाना चाहिए?

इसे सरकारी सुअर पालन परियोजना या स्थानीय अधिकृत स्रोत से खरीदा जाना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए मैं किससे संपर्क कर सकता हूँ?

छत्तीसगढ़ सरकार के पशुपालन विभाग से संपर्क करें या निकटतम पशु चिकित्सा कार्यालय जाएं।

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