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चक्रवात, बाढ़ या आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत (सैनिक कल्याण)

#आपदा#राहत#पूर्व सैनिक#विधवा#आश्रित

योजना के बारे में

चक्रवात, बाढ़ या आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी के सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष द्वारा एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत ई. एस. एम./ई. एस. एम. की विधवाओं/ई. एस. एम. के आश्रितों को चक्रवात, बाढ़ या आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत के रूप में 40,₹000/- तक प्रदान किए जाते हैं। आवेदन ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं।

लाभ

  • चक्रवात, बाढ़ या आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नुकसान की वास्तविक लागत या अधिकतम ₹40,000/- राहत के रूप में प्रदान की जाती है।-प्रबंधन समिति द्वारा तय की गई राशि, आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

पात्रता

  • आवेदक को एक [पूर्व-सैनिक] (https://sainik.py.gov.in/definition-ex-servicemen)/एक पूर्व-सैनिक की विधवा/एक पूर्व-सैनिक पर निर्भर होना चाहिए-आवेदक को सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी के साथ [पंजीकृत] (https://sainik.py.gov.in/registration-procedure) होना चाहिए। आवेदक को चक्रवात, बाढ़ या आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को (कार्य दिवस पर और कार्य घंटों के दौरान) राज्य सैनिक बोर्ड, जवान भवन, सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी सरकार, 261, लॉस्पेट मेन रोड, पक्कमुडियनपेट, पुडुचेरी रोड, लॉस्पेट, पुडुचेरी-605013, भारत जाना चाहिए और संबंधित प्राधिकरण से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: इच्छुक आवेदक को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेज राज्य सैनिक बोर्ड में संबंधित प्राधिकारी को जमा करने चाहिए। * * चरण 4: * * आवेदन की रसीद संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सौंपी जाएगी। पताः 261, लॉस्पेट मेन रोड, पक्कमुडियनपेट, पुडुचेरी रोड, लॉस्पेट, पुडुचेरी-605013, भारत फोन नंबरः (+ 91) (0413) 2253107 ईमेलः [email protected] घंटेः सोमवार-शुक्रवार, दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक

आवश्यक दस्तावेज़

  • ई. एस. एम./ई. एस. एम. की विधवा का पहचान पत्र।
  • पूर्व सैनिक का निर्वहन प्रमाण पत्र।
  • चक्रवात, बाढ़ या आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का प्रमाण।
  • ई. एस. एम./ई. एस. एम. की विधवा द्वारा घोषणा।

कौन पात्र नहीं है

इस योजना का दायरा उन ई. एस. एम./जीवित पति/पत्नी/विधवाओं पर लागू नहीं होगा, जिन्हें सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी संगठनों और स्व-नियोजित आई. टी. मूल्यांकनकर्ताओं में नियमित रूप से फिर से नियुक्त किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा विभाग इस योजना का प्रबंधन करता है?

इस योजना को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है।

मुझे सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी की आधिकारिक वेबसाइट का यू. आर. एल. कहाँ मिल सकता है?

सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी की आधिकारिक वेबसाइट का यूआरएल हैः https://sainik.py.gov.in।

मुझे लोक सूचना अधिकारी का संपर्क विवरण कहाँ मिल सकता है?

लोक सूचना अधिकारीः श्री. संदीपकुमारन. एस, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, 261, पक्कमुडियानपेट, लॉस्पेट, पुडुचेरी-605,008, + 91-413-2250575/+ 91-413-2253107, [email protected], [email protected]

मुझे अपीलीय प्राधिकरण का संपर्क विवरण कहाँ मिल सकता है?

अपीलीय प्राधिकरणः श्री. एस. डी. सुंदरेसन, आई. ए. एस., सचिव, सरकार। (सैनिक कल्याण), मुख्य सचिवालय, पुडुचेरी-605001,0413-2349712, [email protected]

क्या अल्पकालिक सेवा/आपातकालीन कमीशन अधिकारी पूर्व सैनिकों की स्थिति के लिए पात्र हैं?

हां, अगर सगाई की विशिष्ट अवधि पूरी होने पर रिहा किया जाता है और रिहाई के समय ग्रेच्युटी दी जाती है।

क्या यह योजना पूर्व सैनिकों की विधवाओं पर भी लागू होती है?

हां, सभी योजनाएं केवल सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी में पंजीकृत पूर्व सैनिकों/पूर्व सैनिकों की विधवाओं पर लागू होती हैं।

सूचना का अधिकार (आर. टी. आई.) के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी के पक्ष में ₹ 10/- की राशि के लिए आई. पी. ओ./डी. डी. के साथ एक आवेदन के माध्यम से आवश्यक जानकारी मांगी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए, https://sainik.py.gov.in/right-to-information पर जाएँ।

इस योजना के उद्देश्य के लिए "पूर्व सैनिकों" की परिभाषा क्या है?

"पूर्व सैनिकों" की परिभाषा को निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता हैः https://sainik.py.gov.in/definition-ex-servicemen

एक आवेदक प्रस्तुत आवेदन के लिए रसीद या पावती का अनुरोध कैसे कर सकता है?

आवेदक को संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करना चाहिए जिसे आवेदन पत्र जमा किया गया है। रसीद में आवश्यक विवरण जैसे तिथि, समय और यदि लागू हो तो एक विशिष्ट पहचान संख्या होनी चाहिए।

मैं सैनिक कल्याण विभाग के सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष द्वारा प्रदान की गई कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ?

आवेदन पत्र निम्नलिखित यू. आर. एल.: https://sainik.py.gov.in/application-forms के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

इस योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ जमा किया जाना चाहिए?

आवेदन एक कार्य दिवस पर और कार्य घंटों के दौरान राज्य सैनिक बोर्ड, सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी सरकार, 261, लॉस्पेट मेन रोड, पक्कमुडियनपेट, पुडुचेरी रोड, लॉस्पेट, पुडुचेरी-605013 में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए

क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?

दिशानिर्देशों में योजना लाभों के वितरण में देरी की स्थिति में मुआवजे के लिए किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि देरी के लिए मुआवजा योजना के ढांचे का हिस्सा नहीं है।

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