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मुख्यमंत्री राउत, चरवाह इवान दूध दुहने वाले सायकाल सहायता योजना

#वित्तीय सहायता#सशक्तिकरण#वाहन

योजना के बारे में

छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 10 सितंबर 2013 को असंगठित श्रमिकों के लिए इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाना है।

लाभ

साइकिल के लिए प्रति व्यक्ति ₹3,000/- की वित्तीय सहायता या साइकिल के लिए सी. एस. आई. डी. सी. द्वारा निर्धारित दर जो कम होगी

पात्रता

  1. आवेदक को राज्य के किसी भी जिले में असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. असंगठित श्रमिक जो राज्य सरकार की किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आवेदन कैसे करें

Online

    • अपंजीकृत आवेदकः * * 1. सभी आवेदक को आधिकारिक [वेबसाइट] (https://cglabour.nic.in) छत्तीसगढ़ श्रम विभाग पर जाना होगा। 1. होम पेज पर & quot; [अप्लाई] (https://cglabour.nic.in/Departments.aspx?id=4) & quot; के तहत & quot; छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड & quot;. 1 पर क्लिक करें। 1. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। समूह का नाम चुनेंः 'असंगत मर्मकार मंडल'। सेवा चुनेंः & quot; असंगत श्रमिक पंजिकरण & quot; 1. आप क्या करना चाहते हैंः 'अवेदन'। अगला क्लिक करें। 1. छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड देखें और अगला क्लिक करें। 1. ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें। 1. प्रस्तुत करें। पहले से ही पंजीकृत आवेदकः * * 1। सभी आवेदक को आधिकारिक [वेबसाइट] (https://cglabour.nic.in) छत्तीसगढ़ श्रम विभाग पर जाना होगा। 1. होम पेज पर & quot; [अप्लाई] (https://cglabour.nic.in/Departments.aspx?id=4) & quot; के तहत & quot; छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड & quot;. 1 पर क्लिक करें। 1. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। समूह का नाम चुनेंः 'असंगत मर्मकार मंडल'। सेवाः 'योजना' चुनें। आप क्या करना चाहते हैंः 'अवेदन'। अगला क्लिक करें। 1. अपने जिले का नाम चुनें और पुरानी/नई पंजीकरण संख्या प्रदान करें और अगला क्लिक करें। 1. योजना का नाम चुनें। 1. आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें। 1. प्रस्तुत करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड।
  2. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
  3. बैंक खाते का विवरण।
  4. पंजीकरण कार्ड।

कौन पात्र नहीं है

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह क्या योजना है?

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 10 सितंबर 2013 को असंगठित श्रमिकों के लिए एक योजना "मुख्यमंत्री राउत, चरवाह इवान दूध दुहने वाले साइकिल सहायता योजना" शुरू की।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाना है।

लाभ क्या हैं?

साइकिल के लिए प्रति व्यक्ति ₹3,000/- की वित्तीय सहायता या साइकिल के लिए सी. एस. आई. डी. सी. द्वारा निर्धारित दर जो कम होगी

किसे मिल सकता है लाभ?

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक व्यक्ति।

लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक आयु क्या है?

आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

क्या आवेदक पात्र है यदि उसे पहले से ही किसी अन्य योजना से साइकिल का लाभ मिलता है?

नहीं

योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

आवेदक को "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत पंजीकृत होना चाहिए। केवल आवेदक ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत कैसे पंजीकरण कर सकता है?
  1. सभी आवेदक को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, समूह का नाम चुनेंः "असंगत मर्मकार मंडल" सेवा चुनेंः "असंगत श्रमिक पंजिकरण" आप क्या करना चाहते हैंः "अवेदन" आगे क्लिक करें। 4. छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड देखें और अगला क्लिक करें। 5. ऑनलाइन "पंजीकरण प्रपत्र" भरें। 6. प्रस्तुत करें।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
  1. सभी आवेदक को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें। 4. आवेदन पत्र भरें। 5. प्रस्तुत करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

यूआरएलः https://cglabour.nic.in

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