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मुख्यमंत्री असंगत कर्मकार इज्जत मासिक सीजन टिकट कार्ड योजना

#यात्रा पास#असंगठित कार्यकर्ता#ट्रेन यात्रा

योजना के बारे में

छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 19 जून 2017 को असंगठित श्रमिकों के लिए यह योजना & quot; मुख्यमंत्री असंगत कर्मचारी मासिक सीजन टिकट कार्ड योजना & quot; शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ट्रेन के लिए यात्रा पास प्रदान करके असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाना है।

लाभ

अधिकतम 150 किलोमीटर तक की दैनिक यात्रा के लिए ट्रेन पास।

पात्रता

  1. असंगठित श्रमिकों को बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 1. यदि असंगठित श्रमिकों को पहले से ही राज्य सरकार की किसी अन्य समान योजना से लाभ प्राप्त है, तो वे इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

आवेदन कैसे करें

Online

    • अपंजीकृत आवेदकः * * 1. सभी आवेदक को आधिकारिक [वेबसाइट] (https://cglabour.nic.in) छत्तीसगढ़ श्रम विभाग पर जाना होगा। 1. होम पेज पर & quot; [अप्लाई] (https://cglabour.nic.in/Departments.aspx?id=4) & quot; के तहत & quot; छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड & quot;. 1 पर क्लिक करें। 1. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। समूह का नाम चुनेंः 'असंगत मर्मकार मंडल'। सेवा चुनेंः & quot; असंगत श्रमिक पंजिकरण & quot; 1. आप क्या करना चाहते हैंः 'अवेदन'। अगला क्लिक करें। 1. छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड देखें और अगला क्लिक करें। 1. ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र भरें। 1. प्रस्तुत करें। पहले से ही पंजीकृत आवेदकः * * 1। सभी आवेदक को आधिकारिक [वेबसाइट] (https://cglabour.nic.in) छत्तीसगढ़ श्रम विभाग पर जाना होगा। 1. होम पेज पर & quot; [अप्लाई] (https://cglabour.nic.in/Departments.aspx?id=4) & quot; के तहत & quot; छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड & quot;. 1 पर क्लिक करें। 1. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। समूह का नाम चुनेंः 'असंगत मर्मकार मंडल'। सेवाः 'योजना' चुनें। आप क्या करना चाहते हैंः 'अवेदन'। अगला क्लिक करें। 1. अपने जिले का नाम चुनें और पुरानी/नई पंजीकरण संख्या प्रदान करें और अगला क्लिक करें। 1. योजना का नाम चुनें। 1. आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें। 1. प्रस्तुत करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  2. आधार कार्ड।
  3. पते का प्रमाण।
  4. मोबाइल नंबर।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह क्या योजना है?

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 27 दिसंबर 2017 को असंगठित श्रमिकों के लिए एक योजना "मुख्यमंत्री असंगत कर्मकार इजत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना" शुरू की।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ट्रेन के लिए यात्रा पास प्रदान करके असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाना है।

लाभ क्या हैं?

अधिकतम 150 किलोमीटर तक की दैनिक यात्रा के लिए ट्रेन पास।

किसे मिल सकता है लाभ?

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक व्यक्ति।

यात्रा पास के साथ यात्रा की सीमा क्या है?

दैनिक सीमा 150 किलोमीटर होगी।

योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

आवेदक को "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत पंजीकृत होना चाहिए। केवल आवेदक ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के दिशा-निर्देश कैसे प्राप्त करें?

योजना दिशानिर्देशः https://cglabour.nic.in/ShramAyuktNew/mukhyamantree%20asangathit%20karmakaar%20ijjat%20manthalee%20seejan%20tikat%20kaard%20yojana.pdf

आवेदक छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के तहत कैसे पंजीकरण कर सकता है?
  1. सभी आवेदक को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, समूह का नाम चुनेंः "असंगत मर्मकार मंडल" सेवा चुनेंः "असंगत श्रमिक पंजिकरण" आप क्या करना चाहते हैंः "अवेदन" आगे क्लिक करें। 4. छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड देखें और अगला क्लिक करें। 5. ऑनलाइन "पंजीकरण प्रपत्र" भरें। 6. प्रस्तुत करें।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
  1. सभी आवेदक को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें। 4. आवेदन पत्र भरें। 5. प्रस्तुत करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

यूआरएलः https://cglabour.nic.in

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