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साइकिल की खरीद के लिए अनुदान (बी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी)

#साइकिल#निर्माण कार्यकर्ता#वित्तीय सहायता#भवन निर्माण कर्मी#श्रम#संगठित कार्यकर्ता

योजना के बारे में

साइकिल की खरीद के लिए अनुदान योजना बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.), श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा लागू की जाती है। इस योजना के तहत, कम से कम एक वर्ष तक बोर्ड के सदस्य रहे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए ₹3,500/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साइकिल खरीद की रसीद जमा करने पर श्रमिकों को सहायता प्रदान की जाएगी।

लाभ

इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए ₹3,500/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता

  1. श्रमिक को भवन या निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए। 1. श्रमिक को बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 1. पंजीकृत कर्मचारी के पास न्यूनतम एक वर्ष की निरंतर सदस्यता होनी चाहिए। 1. कल्याण बोर्ड के साथ कार्यकर्ता की सदस्यता आवेदन के समय सक्रिय होनी चाहिए। नोटः साइकिल खरीद के लिए रसीद जमा करने पर श्रमिकों को सहायता प्रदान की जाएगी।

आवेदन कैसे करें

Online

बी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के तहत एक निर्माण कार्यकर्ता का पंजीकरणः * * * * * चरण 1: * * बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocw.bihar.gov.in/Website/LabourReg.aspx) पर जाएँ। * * चरण 2: होमपेज पर, 'श्रम पंजीकरण' पर क्लिक करें। * * चरण 3: * * यदि आप पंजीकृत नहीं हैं, तो '[नए पंजीकरण के लिए आवेदन करें]' (https://bocw.bihar.gov.in/Registration/AddLabourRegistrationWeb.aspx) पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * अपना आधार कार्ड नंबर और नाम दर्ज करें, फिर 'प्रमाणित करें' पर क्लिक करें। चरण 5: एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि तारांकन चिह्न (*) से चिह्नित सभी क्षेत्र सही ढंग से भरे गए हैं। * * चरण 6: * * 'जमा करें' पर क्लिक करें और ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें। * * चरण 7: * * सफल पंजीकरण पर आपको अपना निर्माण श्रमिक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। योजना लाभों के लिए आवेदन करेंः * * * * * चरण 1: * * बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocw.bihar.gov.in/Website/SchemeApply.aspx) पर जाएँ। * * चरण 2: 'योजना आवेदन' पर क्लिक करें और 'योजना के लिए आवेदन करें' (https://bocw.bihar.gov.in/Registration/SchemeTaggingWeb.aspx) का चयन करें। * * चरण 3: * * अपना पंजीकरण संख्या दर्ज करें और अपना विवरण देखने के लिए & quot; & quot; & quot; पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * उस योजना का चयन करें जिसके लिए आप लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं। चरण 5: सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। * * चरण 6: * * प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 'आवेदन जमा करें' पर क्लिक करें। आवेदन ट्रैकिंगः आवेदक बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocw.bihar.gov.in/Registration/ApplicationStatus.aspx) के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। प्रासंगिक अपडेट पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पहचान प्रमाण कार्यकर्ता अर्थात आधार कार्ड

  2. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बोर्ड नेम प्लेट के साथ निर्माण श्रमिक की साइकिल की तस्वीर

  3. खरीदी गई साइकिल की रसीद (जीएसटी वाउचर)

  4. निवास का प्रमाण

  5. राशन कार्ड

  6. बैंक खाते का विवरण/बैंक पासबुक की प्रति

  7. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  8. उपक्रम/घोषणा

  9. आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो कम से कम एक वर्ष के लिए बी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बी. के सदस्य रहे हैं, पात्र हैं, बशर्ते कि उनकी सदस्यता आवेदन करते समय सक्रिय हो।

इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि क्या है?

साइकिल खरीदने के लिए पात्र श्रमिकों को अधिकतम 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत किस प्रकार के श्रमिकों को शामिल किया गया है?

इस योजना के तहत भवन, सड़क, पुल और बांध निर्माण, राजमिस्त्री, बढ़ई, चित्रकार, बिजली मिस्त्री, नलसाज और निर्माण से संबंधित विभिन्न अन्य भूमिकाओं में शामिल असंगठित श्रमिकों को शामिल किया गया है।

क्या सभी क्षेत्रों के कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 के तहत आने वाले श्रमिक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

पात्र होने के लिए श्रमिकों के लिए न्यूनतम सदस्यता अवधि क्या है?

श्रमिकों के पास बी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के साथ कम से कम एक वर्ष की निरंतर सदस्यता होनी चाहिए।

क्या अनुदान का लाभ उठाने के लिए खरीद रसीद जमा करना आवश्यक है?

हां, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए साइकिल खरीद की रसीद जमा करनी होगी।

एक निर्माण श्रमिक बी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के साथ कैसे पंजीकरण कर सकता है?

श्रमिक बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। //bocw. bhar. gov. in/वेबसाइट/लेबररेग. ए. एस. पी. एक्स

कर्मचारी इस योजना के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं?

श्रमिक बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। //बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बिहार. जी. ओ. वी. इन/वेबसाइट/स्कीमअप्लाय. ए. एस. पी. एक्स

क्या कोई कर्मचारी आवेदन कर सकता है यदि उसकी बी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. सदस्यता समाप्त हो गई है?

नहीं, योजना के लिए पात्र होने के लिए श्रमिकों के पास आवेदन के समय सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।

कर्मचारी अपने आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकते हैं?

कर्मचारी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैंः https://bocw.bihar.gov.in/Registration/ApplicationStatus.aspx

क्या कर्मचारी इस योजना के लिए कई बार आवेदन कर सकते हैं?

यह योजना प्रति पात्र कर्मचारी साइकिल खरीदने के लिए केवल एक बार सहायता प्रदान करती है।

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