आलू के कुफरी चिपसोना-1 प्रबन्ध के क्षेत्र विस्तार योजना
योजना के बारे में
बिहार के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई "आलू के कुफरी चिपसोना-1 प्रबन्ध के क्षेत्र विस्तार योजना" का उद्देश्य अपने क्षेत्र का विस्तार करके और प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करके बिहार में आलू प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त कुफरी चिपसोना किस्म का उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के तहत आलू प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त कुफरी चिपसोना किस्म के प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बीआर एंड जीटी;
लाभ
किफायती उच्च गुणवत्ता वाले बीजः किसानों को कुफरी चिपसोना-1 आलू के बीज 4,000 रुपये प्रति क्विंटाल के अनुमानित मूल्य पर या वास्तविक बीज मूल्य, जो भी कम हो, प्राप्त होंगे। - * * वित्तीय सहायताः * * कुल ₹93,863/- प्रति हेक्टेयर (प्रथम वर्षः ₹70,397/- और द्वितीय वर्षः ₹23,466/-)। <बीआर>
पात्रता
- आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक किसान होना चाहिए। 1. आवेदक के पास न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) कृषि भूमि होनी चाहिए। 1. आवेदक को डी. बी. टी. पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। टिप्पणी 1: लाभार्थी आबंटनः * *-सामान्य श्रेणीः 78.56%। - अनुसूचित जातिः 20 प्रतिशत। - अनुसूचित जनजातियाँः 1.44%। महिलाओं की भागीदारीः 30 प्रतिशत। टिप्पणी 2: इस योजना का लाभ रैयत किसानों द्वारा भूमि दस्तावेजों और गैर-रैयत किसानों द्वारा अनुबंध प्रपत्र के आधार पर लिया जा सकता है। नोट 3: लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें
Online
डी. बी. टी. पंजीकरण प्रक्रियाः चरण 1: डी. बी. टी. पोर्टल के [पंजीकरण पृष्ठ] (https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer) पर जाएँ। चरण 2: आधार सत्यापन प्रकारः ओ. टी. पी./बी. आई. ओ.-ए. यू. टी. एच./आई. आर. आई. एस. का चयन करें। चरण 3: आधार के अनुसार अपना आधार संख्या और नाम दर्ज करें। "प्रमाणीकरण" पर क्लिक करें। चरण 4: * * ओ. टी. पी. दर्ज करें। "वैलिडेट ओ. टी. पी". पर क्लिक करें। * * चरण 5: * * अब "किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)" विवरण के बारे में विवरण की पुष्टि करें। "किसान पंजीकरण" पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * पंजीकरण पृष्ठ में, सभी विवरण ठीक से भरें। किसानों का विवरण, भूमि की जानकारी, बैंक खाते का विवरण और "जमा करें" पर क्लिक करें। * * चरण 7: * * ओ. टी. पी. के साथ मान्य करें। पंजीकरण आईडी बनाने के लिए "रजिस्टर" पर क्लिक करें। > * * नोटः * * पंजीकरण के 48 घंटों के बाद, किसान 13 अंकों की पंजीकरण संख्या की मदद से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का ऑनलाइन आवेदनः * * * * * चरण 1: * * आधिकारिक [वेबसाइट] (https://horticulture.bihar.gov.in/HortMIS/AreaExpansionStateScheme/OnlineAppPotatoKufriChipsona.aspx) पर जाएँ। चरण 2: नीचे स्क्रॉल करें और चेकबॉक्स की पुष्टि करें। "आवेदन करने के लिए आगे बढ़ें" पर क्लिक करें। * * चरण 3: * * अगले पृष्ठ में "आवेदक का प्रकार" चुनें और "किसान का डी. बी. टी. पंजीकरण संख्या" दर्ज करें। "विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें। चरण 4: आवश्यक विवरण भरें। पता, भूमि विवरण आदि और दस्तावेज़ अपलोड करें। चरण 5: चेकबॉक्स की पुष्टि करें और फिर "जमा करें" पर क्लिक करें। चरण 6: एक "आवेदन संख्या" उत्पन्न होगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए रखें। चरण 7: प्रिंट विकल्प का उपयोग करके भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट भी लिया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
डीबीटी पंजीकरण प्रक्रिया के लिएः
- आधार विवरण (मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- किसान विवरण।
- भूमि की जानकारी।
- बैंक खाता।
योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिएः
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- अनुबंध प्रपत्र(गैर-रैयत किसानों के लिए)।
- भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद (यदि लागू हो)।
ध्यान देंः
यदि भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में आवेदक का नाम स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली संलग्न करना अनिवार्य होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त कुफरी चिपसोना-1 आलू की किस्म के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और बिहार में आलू प्रसंस्करण उद्योग को समर्थन मिलेगा।
- इस योजना के तहत किसानों को क्या लाभ मिलता है?
किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले कुफरी चिपसोना-1 आलू के बीज रियायती लागत पर और दो वर्षों में कुल 93,₹863/- प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
- इस योजना के तहत प्रदान किए गए आलू के बीजों की कीमत क्या है?
बीज ₹4,000/- प्रति क्विंटाल की अनुमानित लागत या वास्तविक बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर प्रदान किए जाते हैं।
- इस योजना के तहत किसानों को क्या वित्तीय सहायता दी जाती है?
किसानों को पहले वर्ष में ₹70,397/- प्रति हेक्टेयर और दूसरे वर्ष में ₹23,466/- प्रति हेक्टेयर, कुल ₹93,863 प्रति हेक्टेयर प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के लिए कौन आवेदन करने के योग्य है?
यह योजना बिहार में रहने वाले उन किसानों के लिए खुली है जो 0.25 एकड़ से 5 एकड़ के बीच की कृषि भूमि के मालिक हैं या पट्टे पर देते हैं और डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
- क्या गैर-भूमि धारक किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, गैर-भूमि धारक किसान (गैर-रैयत) अनुबंध कृषि समझौतों के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाता है?
लाभार्थियों का चयन धन और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है।
- क्या इस योजना में कोई आरक्षण या श्रेणी-आधारित आवंटन है?
हां, यह योजना निम्नलिखित लाभ आवंटित करती हैः सामान्य श्रेणी (78.56%), अनुसूचित जाति (20 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (1.44%), और महिला (30 प्रतिशत)।
- यदि भूमि दस्तावेजों में आवेदक का नाम स्पष्ट नहीं है तो क्या होगा?
यदि भूमि-स्वामित्व या राजस्व प्राप्तियों में नाम स्पष्ट नहीं है, तो आवेदक को भूमि से संबंधित दस्तावेजों के साथ एक वंशावली दस्तावेज संलग्न करना होगा।
- क्या किसानों को इस योजना के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता है?
हां, किसानों को योजना के लिए आवेदन करने के लिए डी. बी. टी. पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- इस योजना के तहत किस प्रकार के बीज प्रदान किए जाते हैं?
यह योजना आलू प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त प्रमाणित, उच्च गुणवत्ता वाले कुफरी चिपसोना-1 बीज प्रदान करती है।
- क्या महिला किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
हां, योजना का 30 प्रतिशत लाभ महिला किसानों के लिए आरक्षित है।
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