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आत्मनिर्भर पशु पालन योजना

#सब्सिडी#किसान#एसएचजी#एफपीओ#पशुपालन#पशुधन पालन

योजना के बारे में

अरुणाचल प्रदेश सरकार के पशुपालन, पशु चिकित्सा और डेयरी विकास विभाग द्वारा लागू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना, टिकाऊ पशुपालन प्रथाओं को बढ़ावा देना और पशुधन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में योगदान करना है। इस योजना के तहत, बेरोजगार व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसानों और सहकारी समितियों, सहकारी समितियों और डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) को पशुधन पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

लाभ

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पशुधन पालन और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण-संबद्ध सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता

इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभार्थी पात्र हैंः-अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ए. आर. एस. आर. एल. एम.) द्वारा प्रवर्तित स्व-सहायता समूह (एस. एच. जी.), व्यक्ति, किसान और #39; क्लब, पंजीकृत सहकारी समितियाँ और डेयरी सहकारी समितियाँ (डी. सी. एस.) पात्र होंगी। - व्यक्तियों को अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (एपीएसटी) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Online

      • इच्छुक और योग्य छात्रों को * * * [* * * * आत्मनिर्भर योजना * * *] (https://agri.arunachal.gov.in/atmanirbhar_yojana) * * * पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। * * * * * नया उपयोगकर्ता पंजीकरण * * 1 '[लॉगिन]' (https://agri.arunachal.gov.in/atmanirbhar_yojana/login) और '& quot;' विकल्प चुनें। 1. इसके बाद, '[यहाँ रजिस्टर करें]' (https://agri.arunachal.gov.in/atmanirbhar_yojana/user-register) लिंक पर क्लिक करें। 1. अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित आवश्यक विवरणों के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें। 1. अपने खाते के लिए एक कूटशब्द बनाएँ। 1. सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक को एक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। * * * लॉगिन और आवेदन प्रक्रियाः * * * 1. आवेदन पत्र तक पहुँचने के लिए प्रदान किए गए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके [लॉग इन करें] (https://agri.arunachal.gov.in/atmanirbhar_yojana/login)। 1. पूरा आवेदन पत्र भरें। 1. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जिसमें एक फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और भूमि स्वामित्व प्रमाण आदि शामिल हैं। 1. आवेदन पत्र जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. एसटी प्रमाणपत्र
  2. अधिवास प्रमाणपत्र/स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (पी. आर. सी.)
  3. बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी
  4. यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ए. एन. पी. पी. वाई. के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

बेरोजगार एपीएसटी व्यक्ति, एसएचजी, किसान क्लब और पंजीकृत सहकारी समितियां आवेदन कर सकती हैं।

योजना के तहत पात्र पशुधन इकाइयाँ क्या हैं?

डेयरी, मुर्गी पालन और सुअर पालन इकाइयाँ पात्र हैं।

क्या यह योजना ऋण आधारित है?

हां, ए. एन. पी. पी. वाई. एक क्रेडिट-लिंक्ड योजना है जिसके लिए बैंक ऋण मंजूरी की आवश्यकता होती है।

क्या आवेदन करने के लिए एसएचजी को पंजीकृत होने की आवश्यकता है?

हां, स्वयं सहायता समूहों को ए. आर. एस. आर. एल. एम. द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उचित रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए।

आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

दस्तावेजों में आधार, ए. पी. एस. टी. प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण और एक परियोजना प्रस्ताव शामिल हैं।

मुझे कितनी जल्दी सब्सिडी मिलेगी?

विभाग द्वारा ऋण मंजूरी और सत्यापन के बाद सब्सिडी जारी की जाती है।

क्या प्रशिक्षण या सहायता प्रदान की जाएगी?

हां, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

क्या मौजूदा पशुधन व्यवसाय लागू हो सकते हैं?

नहीं, यह योजना केवल नए, बेरोजगार आवेदकों के लिए है।

मैं इस योजना के लिए कहाँ आवेदन कर सकता हूँ?

उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदनआत्मनिर्भर योजना पोर्टल.

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