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अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना

#वित्तीय सहायता#अनुसूचित जनजाति#उच्च शिक्षा#तकनीकी शिक्षा#विद्यार्थीगण#पाठ्यक्रम

योजना के बारे में

"अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना" अरुणाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बिना किसी वित्तीय बाधा के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को पूरा करने में मदद करने के लिए मासिक वजीफा और पुस्तक अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित उच्च अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें। (कृषि/बागवानी/वानिकी/मत्स्य पालन/बी. ई./बी. वी. एस. सी.)-एमबीबीएस-बी. डी. एस./बी. एच. एम. एस./बी. ए. एम. एस.-डिप्लोमा (इंजीनियरिंग)/एक्स-रे तकनीशियन/नेत्र सहायक-बी. फार्मा/बी. एससी। (नर्सिंग)-डी. फार्मा-प्रयोगशाला तकनीशियन/ई. सी. जी. तकनीशियन-बी. सी. ए.-एम. सी. ए.-बी. बी. ए.-एम. बी. ए.-पी. जी. डी. एम. (संचार)-आई. टी. एच. एम. (डिप्लोमा)-बी. एफ. ए.-एम. एफ. ए.-बी. एड.-सी. ए. (चार्टर्ड अकाउंटेंसी)-एम. टेक

लाभ

  • प्रत्यक्ष लाभः पाठ्यक्रम की अवधि के लिए मासिक वजीफा (छुट्टियों की अवधि को छोड़कर).-पहले वर्ष के लिए प्रारंभिक पुस्तक अनुदान.-अगले वर्षों के लिए बाद का पुस्तक अनुदान। * *-अरुणाचल प्रदेश के भीतर छात्रों के लिएः संस्थान के प्रमुख द्वारा वितरित।-अरुणाचल प्रदेश के बाहर के छात्रों के लिएः मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं के प्रमुखों को मांग मसौदे के माध्यम से वितरित किया गया। * * संवितरण की आवृत्तिः * *-मासिक, छुट्टी की अवधि को छोड़कर।-प्रवेश के महीने से शुरू होता है (यदि महीने की 20 तारीख से पहले), अन्यथा अगले महीने से। * * लाभ के लिए शर्तेंः * *-केवल संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति और अच्छे आचरण पर जारी रखा जाता है-कदाचार, खराब उपस्थिति के लिए वजीफा रोक दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। 75 प्रतिशत), या असंतोषजनक प्रगति-दोहरे/सहायक पाठ्यक्रमों (जैसे, एम. ए. के साथ एल. एल. बी.), पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के लिए मान्य नहीं है।

पात्रता

  1. आवेदक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित होना चाहिए। 1. आवेदक को अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक पूर्णकालिक रोजगार में नहीं होना चाहिए। 1. आवेदक को उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। 1. वह आवेदक जो पहले एक ही कक्षा में असफल रहा हो और फिर उसे अध्ययन के एक ही स्तर पर एक अलग पाठ्यक्रम या धारा में फिर से प्रवेश दिया गया हो, वह पात्र नहीं है। 1. आवेदक किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन नहीं होना चाहिए। 1. आवेदक को हर महीने कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखनी चाहिए। 1. पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित आवेदक वजीफे के लिए पात्र नहीं है। 1. आवेदक को राज्य या केंद्रीय नियामक निकायों, जैसे यू. जी. सी., ए. आई. सी. टी. ई., एम. सी. आई., डी. सी. आई., बी. सी. आई., सी. सी. एच., आदि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकित होना चाहिए। * *-यदि कोई छात्रा किसी कक्षा में फेल हो जाती है, तो उसे संस्थान के प्रमुख की एक विशिष्ट सिफारिश के साथ, अगले वर्ष उसी कक्षा के लिए एक बार फिर से वजीफा प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

आवेदन कैसे करें

Online

    • चरण 1 * *: पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपने दस्तावेजों के अनुसार सटीक और सही जानकारी प्रदान करके एन. एस. पी. पोर्टल यू. आर. एल.-[https://scholarships.gov.in] (https://scholarships.gov.in) पर "नया पंजीकरण" आइकन का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा। * * चरण 02: सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने के बाद, छात्रों को उनकी "छात्र पंजीकरण आईडी" मिल जाएगी। * * चरण 03: "छात्र पंजीकरण आईडी" के माध्यम से छात्र एन. एस. पी. पोर्टल पर "फ्रेश एप्लीकेशन" आइकन का उपयोग करके खाते में लॉग इन कर सकेंगे। * * चरण 04: पोर्टल पर सफल लॉगिन के बाद, स्वागत पृष्ठ दिखाई दिया। "आवेदन पत्र" आइकन पर क्लिक करने पर, छात्रों को आवेदन स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा। * * चरण 05: * * अब, छात्र पूरा आवेदन पत्र भर सकते हैं और "अंतिम जमा करें" बटन पर क्लिक करने पर, आवेदन अंततः जमा कर दिया जाता है। * * चरण 06 * *: आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, छात्रों को एक प्रणाली-जनित पंजीकरण संख्या भेजी जाती है जिसका उपयोग भविष्य के संदर्भ के लिए किया जा सकता है। * * नोटः * * 1। विभाग योजना के विवरण की घोषणा करेगा और हर साल मई-जून में केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में और अन्य उपयुक्त मीडिया के माध्यम से एक विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। 1. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र अयोग्य हैं, जब तक कि अनुपस्थिति प्रमाणित चिकित्सा या शोक के कारणों से न हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर
  • जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति
  • मार्कशीट की सत्यापित प्रति (अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण)
  • सत्यापित निवास प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
  • पहचान पत्र
  • वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए छात्र की प्रवेश रसीद
  • बैंक पासबुक (पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी)

कौन पात्र नहीं है

आवेदक को किसी अन्य छात्रवृत्ति/वजीफे का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए। यदि दूसरा प्राप्त होता है, तो छात्र को एक को चुनना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वजीफे के लिए कौन पात्र है?

अरुणाचल प्रदेश के एसटी छात्र पूर्णकालिक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं।

क्या यह योजना निजी संस्थानों पर लागू होती है?

केवल तभी जब संस्थान को सरकार/नियामक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

क्या नौकरीपेशा छात्र आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, पूर्णकालिक नियोजित छात्र पात्र नहीं हैं।

अगर कोई छात्र कक्षा में फेल हो जाता है तो क्या होता है?

लड़कियों के लिए एक बार की छूट को छोड़कर, वजीफा बंद कर दिया गया है।

क्या वजीफे को अन्य छात्रवृत्ति के साथ जोड़ा जा सकता है?

नहीं, यदि छात्रों को एक से अधिक पुरस्कार दिए जाते हैं तो उन्हें एक का विकल्प चुनना चाहिए।

वजीफा कैसे दिया जाता है?

सीधे संस्थान के प्रमुख द्वारा या मांग मसौदे के माध्यम से।

क्या वेतन छुट्टियों के दौरान दिया जाता है?

नहीं, यह केवल सक्रिय शैक्षणिक महीनों के दौरान लागू होता है।

वजीफा कब शुरू होता है?

प्रवेश के महीने से यदि 20 तारीख से पहले; अन्यथा अगले महीने से।

क्या इस योजना के तहत एमए के साथ एलएलबी की अनुमति है?

नहीं, सहायक या अतिरिक्त दोहरे पाठ्यक्रमों को बाहर रखा गया है।

क्या दूरस्थ शिक्षा के छात्र आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल पूर्णकालिक नियमित छात्र ही पात्र हैं।

आवेदन जमा करने की समय सीमा क्या है?

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिसूचित किया जाता है।

राज्य से बाहर के छात्रों के लिए वजीफा कौन वितरित करता है?

संस्थान को मांग मसौदे के माध्यम से प्राधिकरण को मंजूरी देना।

अगर किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम हो जाए तो क्या होगा?

वे तब तक अयोग्य हो जाते हैं जब तक कि कोई प्रमाणित कारण न हो।

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