पश्चिम बंगाल परिवहन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाः बड़ी बीमारियों के लिए चिकित्सा लाभ
योजना के बारे में
श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल द्वारा "पश्चिम बंगाल परिवहन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाः बड़ी बीमारियों के लिए चिकित्सा लाभ" योजना, गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों से निपटने वाले व्यक्तियों और परिवारों के लिए चिकित्सा खर्चों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, कैंसर, कुष्ठ रोग, टी. बी., ब्रेन स्ट्रोक, हृदय संबंधी समस्याओं, गुर्दे की खराबी, एड्स, आंखों की बीमारियों, नसों का वेरिकोसिस, या थैलेसीमिया जैसी प्रमुख बीमारियों से पीड़ित लाभार्थियों या उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने और उपचार की आवश्यकता होती है। बड़ी सर्जरी के मामलों में, 60,₹000/- तक की अतिरिक्त राहत की अनुमति दी जा सकती है।
लाभ
प्रमुख बीमारियों के लिए सहायता-₹20,000/- तक। सर्जरी के लिए सहायता-₹60,000/- तक। & प्रा. & प्रा. & प्रा.;
पात्रता
नामांकन के समय आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।-आवेदक एक असंगठित श्रमिक होना चाहिए जो वाणिज्यिक वाहनों, जैसे कार, टैक्सी, लक्जरी टैक्सी, हल्के वाणिज्यिक वाहन, वैन, ऑटो-रिक्शा, टेंपो, लॉरी, ट्रक या बसों के संचालन में कार्यरत हो।-आवेदक के वाहन का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए न कि केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए।
आवेदन कैसे करें
Online
- चरण 1: * * "[ई-डिस्ट्रिक्ट 2] (https://edistrict.wb.gov.in/portal/home)" पोर्टल पर जाएँ। लॉग इन/साइन अप पर क्लिक करें। * * चरण 2: * * उपयोगकर्ता लॉगिन विंडो में, नीचे की ओर स्क्रॉल करें और "रजिस्टर" पर क्लिक करें। चरण 3: सभी विवरणों को ध्यान से भरें, एक उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें और "रजिस्टर" पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * अपने मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड दर्ज करने पर, आप सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएंगे। * * चरण 5: * * अब उपयोगकर्ता लॉगिन विंडो में, अपना उपयोगकर्ता नाम या ईमेल और कैप्चा दर्ज करें और "साइन इन" पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * प्राप्त ओ. टी. पी. दर्ज करें और "जमा करें" पर क्लिक करें। * * चरण 7: * * सफल लॉगिन पर, आपको "डैशबोर्ड" पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। दाहिनी ओर के मेनू से संबंधित योजना के लिए आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज़
नए पंजीकरण के लिएः
- निर्धारित प्रारूप में निर्धारित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन,
- पासपोर्ट साइज फोटो (स्वयं और प्रत्येक आश्रित सदस्य के लिए)।
- आयु प्रमाण दस्तावेज।
- चालकों के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस।
- ईपीआईसी/आधार कार्ड।
कल्याणकारी योजना को लागू करने के लिएः
- चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- अस्पताल के बिल,
- कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)।
कौन पात्र नहीं है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
यह योजना कैंसर, टीबी, ब्रेन स्ट्रोक, हृदय संबंधी समस्याओं और अन्य प्रमुख बीमारियों से पीड़ित लाभार्थियों या उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता क्या है?
यह योजना ₹20,000/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, बड़ी सर्जरी के मामलों में ₹60,000/- तक की अतिरिक्त राहत की अनुमति दी जा सकती है।
- इस योजना के तहत कौन सी बीमारियाँ शामिल हैं?
कैंसर, कुष्ठ रोग, टीबी, ब्रेन स्ट्रोक, हृदय संबंधी समस्याएं, गुर्दे की खराबी, एड्स, आंखों की बीमारियां, नसों का वैरिकोसिस और थैलेसीमिया जैसी बीमारियां।
- क्या इस लाभ का लाभ बाह्य रोगी उपचार के लिए लिया जा सकता है?
नहीं, यह योजना केवल अस्पताल में भर्ती होने और उपचार के लिए लागू है।
- क्या परिवार के कई सदस्य इस लाभ का लाभ उठा सकते हैं?
हां, यदि लाभार्थी के परिवार के कई सदस्य प्रभावित होते हैं, तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- क्या आवेदकों के लिए कोई आयु सीमा है?
इस योजना के तहत कोई विशिष्ट आयु सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।
- यदि उपचार की लागत ₹20,000/- से अधिक हो जाए तो क्या होगा?
इस योजना में केवल ₹20,000/- तक की राशि शामिल है; अतिरिक्त खर्च लाभार्थी द्वारा वहन किए जाने चाहिए।
- क्या यह योजना राज्य के गैर-निवासियों पर लागू होती है?
नहीं, आवेदक को पश्चिम बंगाल राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदन के लिए उपचार के किस प्रमाण की आवश्यकता होती है?
अस्पताल के बिल, छुट्टी का सारांश और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने चाहिए।
- क्या पात्रता के लिए कोई वार्षिक आय सीमा है?
नहीं, इस योजना के लिए पात्र होने के लिए कोई विशिष्ट आय मानदंड नहीं है।
पश्चिम बंगाल में और भी योजनाएं
आकस्मिक लाभ
5 या अधिक दिनों के लिए अस्पताल में भर्तीः अधिकतम 10,₹000/- तक। - * * दुर्घटना के कारण अक्षमताः * * अधिकतम ₹50,00/- तक। स्थायी अक्षमता के लिए पेंशनः ₹750/- प्रति माह। स्थायी…
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