पश्चिम बंगाल परिवहन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाः अंतिम संस्कार का खर्च
योजना के बारे में
श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल द्वारा "पश्चिम बंगाल परिवहन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाः अंतिम संस्कार खर्च", एक लाभार्थी की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अंतिम संस्कार की लागत को पूरा करने में मदद करने के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करता है। लाभार्थी आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु मुआवजे के लिए राहत अनुरोध के साथ एक आवेदन जमा करके इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं। & प्रा. & प्रा. & प्रा.;
लाभ
- वित्तीय सहायता-₹3,000/-। & प्रा. & प्रा. & प्रा.;
पात्रता
नामांकन के समय आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।-आवेदक एक असंगठित श्रमिक होना चाहिए जो वाणिज्यिक वाहनों, जैसे कार, टैक्सी, लक्जरी टैक्सी, हल्के वाणिज्यिक वाहन, वैन, ऑटो-रिक्शा, टेंपो, लॉरी, ट्रक या बसों के संचालन में कार्यरत हो।-आवेदक के वाहन का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए न कि केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए।
आवेदन कैसे करें
Online
- चरण 1: * * "[ई-डिस्ट्रिक्ट 2] (https://edistrict.wb.gov.in/portal/home)" पोर्टल पर जाएँ। लॉग इन/साइन अप पर क्लिक करें। * * चरण 2: * * उपयोगकर्ता लॉगिन विंडो में, नीचे की ओर स्क्रॉल करें और "रजिस्टर" पर क्लिक करें। चरण 3: सभी विवरणों को ध्यान से भरें, एक उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें और "रजिस्टर" पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * अपने मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड दर्ज करने पर, आप सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएंगे। * * चरण 5: * * अब उपयोगकर्ता लॉगिन विंडो में, अपना उपयोगकर्ता नाम या ईमेल और कैप्चा दर्ज करें और "साइन इन" पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * प्राप्त ओ. टी. पी. दर्ज करें और "जमा करें" पर क्लिक करें। * * चरण 7: * * सफल लॉगिन पर, आपको "डैशबोर्ड" पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। दाहिनी ओर के मेनू से संबंधित योजना के लिए आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज़
नए पंजीकरण के लिएः
- निर्धारित प्रारूप में निर्धारित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन,
- पासपोर्ट साइज फोटो (स्वयं और प्रत्येक आश्रित सदस्य के लिए)।
- आयु प्रमाण दस्तावेज।
- चालकों के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस।
- ईपीआईसी/आधार कार्ड।
कल्याणकारी योजना को लागू करने के लिएः
- लाभार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "पश्चिम बंगाल परिवहन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना" के तहत "अंतिम संस्कार व्यय" योजना क्या है?
"अंत्येष्टि व्यय" योजना एक सरकारी पहल है जो लाभार्थी की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अंतिम संस्कार की लागत को पूरा करने में मदद करने के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करती है।
- अंतिम संस्कार खर्च सहायता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
पंजीकृत लाभार्थी के परिवार के सदस्य या आश्रित आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है?
अंतिम संस्कार के खर्च के लिए ₹3,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- क्या इस सहायता का दावा मृत्यु राहत लाभों से अलग किया जा सकता है?
नहीं, आकस्मिक या सामान्य मृत्यु राहत के लिए आवेदन के साथ इसका दावा किया जाना चाहिए।
- राशि का वितरण कैसे किया जाएगा?
यह राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो क्या होगा?
यदि कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आवेदक को अस्वीकृति के कारणों के बारे में सूचित किया जाएगा और उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के बाद फिर से आवेदन कर सकता है।
- क्या यह योजना सभी प्रकार की मौतों पर लागू होती है?
हां, इसमें पंजीकृत लाभार्थियों की आकस्मिक और प्राकृतिक मृत्यु दोनों शामिल हैं।
- क्या पात्रता के लिए कोई आयु सीमा है?
हां, यह योजना उन लाभार्थियों पर लागू होती है जिनकी आयु 18-60 वर्ष के बीच है।
पश्चिम बंगाल में और भी योजनाएं
आकस्मिक लाभ
5 या अधिक दिनों के लिए अस्पताल में भर्तीः अधिकतम 10,₹000/- तक। - * * दुर्घटना के कारण अक्षमताः * * अधिकतम ₹50,00/- तक। स्थायी अक्षमता के लिए पेंशनः ₹750/- प्रति माह। स्थायी…
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