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उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिनों के लिए जेल जाने या घायल होने वाले आंदोलनकारियों की श्रेणी के अलावा राज्य आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना

#पेंशन#आंदोलनकारी#उत्तराखंड राज्य आंदोलन

योजना के बारे में

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिनों के लिए जेल जाने वाले या घायल होने वाले आंदोलनकारियों की श्रेणी के अलावा राज्य आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग के तहत पुलिस विभाग द्वारा लागू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य आंदोलनकारियों को मासिक पेंशन प्रदान करना है जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिनों के लिए जेल में बंद या घायल लोगों की श्रेणी में नहीं आते हैं, और जो आंदोलनकारी पेंशन या किसी अन्य सरकारी पेंशन के हकदार नहीं हैं, और न ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। <बीआर>

लाभ

    • पेंशन राशिः * * ₹4,500/- प्रति माह

पात्रता

  1. आवेदक को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को एक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी होना चाहिए, सिवाय उन लोगों के जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान सात दिनों के लिए जेल गए थे या घायल हुए थे। 1. आवेदक को आंदोलनकारी पेंशन या सरकारी स्रोत से किसी अन्य पेंशन का हकदार नहीं होना चाहिए। 1. आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए

आवेदन कैसे करें

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आवेदन संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए-आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिए, और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन के बाद ही पेंशन स्वीकृत की जाएगी

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पहचान प्रमाण
  2. आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मासिक पेंशन राशि क्या है?

पेंशन राशि ₹4,500/- प्रति माह है।

मैं इस पेंशन के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?

आवेदन संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा किए जाने चाहिए।

क्या वे लोग आवेदन कर सकते हैं जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए थे या घायल हुए थे?

नहीं, इस योजना में विशेष रूप से उन आंदोलनकारियों को शामिल नहीं किया गया है जो राज्य आंदोलन के दौरान सात दिनों के लिए जेल गए थे या घायल हुए थे।

क्या सरकारी कर्मचारी इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

क्या कोई व्यक्ति जो पहले से ही दूसरी सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहा है, आवेदन कर सकता है?

नहीं, केवल वही पात्र हैं जो किसी अन्य सरकारी पेंशन के हकदार नहीं हैं।

भरा हुआ आवेदन पत्र कहाँ जमा किया जाना चाहिए?

पूरा किया गया फॉर्म, सहायक दस्तावेजों के साथ, आवेदक के जिले के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य और कल्याणउत्तराखंड

108, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा-उत्तराखंड

- किसी भी प्रकार की चिकित्सा आपात स्थिति में, रोगियों को अस्पताल ले जाया जाता है और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।-इस सेवा का लाभ राज्य के निवासियों को 272 एम्बुलेंस…

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समाज कल्याण और सशक्तिकरणउत्तराखंड

Accessibility Services to Disabled People

- **Employment Registration:** Registers unemployed individuals who are visually impaired and have low vision. - **Job Placement Assistance:** Provides suitable employment…

विवरण देखें →

शिक्षा और अध्ययनउत्तराखंड

राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया

राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में प्रवेश के बाद, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, किताबें और जूते के थैले मिलते हैं

विवरण देखें →

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