हथकरघा और बिजलीकरघा क्षेत्र के लिए ऋण माफी की योजना
योजना के बारे में
हथकरघा और बिजलीकरघा क्षेत्र को ऋण माफी की योजना उद्योग और वाणिज्य विभाग, सरकार द्वारा एक ऋण माफी योजना है। आंध्र प्रदेश से। यह योजना किसानों, स्वयं सहायता समूहों, बुनकरों आदि द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और आर. आर. बी. को आंध्र प्रदेश राज्य में उनकी शाखाओं/संस्थानों के माध्यम से अर्जित ऋण को चुकाती है। यह योजना आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और समृद्धि में सुधार के लिए कई उपायों का भी सुझाव देती है। इस योजना में-1 पर विशेष ध्यान दिया गया है। बुनकरों के व्यक्तिगत ऋण 2. बुनकर समूह ऋण 3. 5 एच. पी. बिजली कनेक्शन से कम बिजली करघा इकाइयों के लिए ऋण और 50 प्रतिशत बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठाना।
पात्रता
- बुनाई उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत बुनकरों और बुनकर समूहों को वितरित किए गए ऋण जो 31.03.2014 पर बकाया थे, इस योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं। 1. सभी बैंकों से सभी योग्य उद्देश्यों के लिए ऋण की कुल राशि व्यक्तियों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। 1. ऋणकर्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियां इस योजना के तहत पात्र हैंः क) व्यक्तिगत बुनकर जिन्होंने बुनाई उद्देश्यों के लिए सीधे ऋण लिया है; ख) बुनकर समूह जिन्होंने बुनाई उद्देश्यों के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निकाली गई राशि के अनुसार अनुपात के आधार पर ऋण लिया है, कुल राशि समग्र सीमा के अधीन है; ग) बुनकर क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण दिया गया है; घ) 5 एचपी क्षमता से कम पावर लूम इकाइयों वाले बुनकर और जो मौजूदा 50 प्रतिशत बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठा रहे हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- अधिवास/आवासीय प्रमाण पत्र/पते का प्रमाण
- आय प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- ऋण विवरण
- भूमि दस्तावेज
- बैंकों द्वारा जारी मंजूरी पत्र
- बैंक खाते का विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- योजना दिशानिर्देशों का सरकारी आदेश पहली बार कब जारी किया गया था?
योजना दिशानिर्देशों का सरकारी आदेश पहली बार 1 जनवरी 2016 को जारी किया गया था।
- इस योजना के उद्देश्य क्या हैं?
इस योजना का उद्देश्य किसानों, स्वयं सहायता समूहों, बुनकरों आदि द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और आर. आर. बी. को आंध्र प्रदेश राज्य में उनकी शाखाओं/संस्थानों के माध्यम से अर्जित ऋण को चुकाना है। यह योजना आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और समृद्धि में सुधार के लिए कई उपायों का भी सुझाव देती है।
- क्या इस योजना में किसी विशेष प्रकार के ऋण पर विशेष ध्यान दिया गया है?
हां, इस योजना में-1 पर विशेष ध्यान दिया गया है। बुनकरों के व्यक्तिगत ऋण 2. बुनकर समूह ऋण 3. 5 एच. पी. बिजली कनेक्शन से कम बिजली करघा इकाइयों के लिए ऋण और 50 प्रतिशत बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठाना।
- क्या आर. आर. बी. से लिए गए ऋण भी इस योजना के दायरे में हैं?
हां, यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी समितियों द्वारा बुनाई उद्देश्यों के लिए लिए गए ऋणों पर लागू होती है। आंध्र प्रदेश राज्य में अपनी शाखाओं/संस्थानों के माध्यम से बैंक और आर. आर. बी.
- क्या आंध्र प्रदेश राज्य के बाहर के बैंकों से लिए गए ऋण भी इस योजना के दायरे में हैं?
नहीं, आंध्र प्रदेश राज्य के बाहर स्थित बैंकों से लिए गए ऋण इस योजना के दायरे में नहीं हैं।
- क्या व्यक्तिगत बुनकर भी इस योजना में शामिल हैं?
हां, बुनाई उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत बुनकरों और बुनकर समूहों को वितरित किए गए ऋण जो 31.03.2014 पर बकाया थे, इस योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं।
- व्यक्तिगत बुनकरों के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा क्या है?
बुनाई उद्देश्यों के लिए लिए गए ऋण के मोचन के लिए पात्र कुल राशि व्यक्तिगत बुनकरों के लिए ₹ 1,00,000 तक सीमित होगी।
- बुनकर समूहों के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा क्या है?
बुनन उद्देश्यों के लिए लिए गए ऋण के मोचन के लिए पात्र कुल राशि बुनकर समूहों के लिए ₹ 5,00,000 तक सीमित होगी, इस शर्त के अधीन कि बुनकर समूहों के भीतर, प्रति व्यक्ति बकाया ऋण के मोचन के लिए पात्रता ₹ 1,00,000 तक सीमित होगी।
- इस योजना के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी?
सहायक निदेशक (एच एंड टी), बैंकों से संभावित लाभार्थियों की सूची प्राप्त करेंगे।
- व्यक्तिगत लाभार्थियों के मामले में योजना लाभ की राशि कैसे प्रदान की जाएगी?
सभी भुगतान उस बैंक के माध्यम से किए जाएंगे जहां ऋण बकाया है और सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा।
- लाभार्थी समूहों के मामले में योजना लाभ की राशि कैसे प्रदान की जाएगी?
समूहों के मामले में, समूह खाता निदेशक को भुगतान किया जाएगा, और समूह के सदस्य बदले में उचित अनुपात में धन का बंटवारा करेंगे।
- योजना दिशानिर्देशों का तेलुगु अनुवाद मुझे कहाँ मिल सकता है?
इस योजना की एक प्रति अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में इस योजना के तहत आने वाली प्रत्येक ऋण देने वाली संस्था की प्रत्येक शाखा में प्रदर्शित की जाएगी।
- यदि मेरे परिवार की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) ₹ 8,00,000 से अधिक है तो क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
इस योजना के लिए आय से संबंधित कोई मानदंड नहीं हैं। आप अपनी पारिवारिक आय की परवाह किए बिना इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इस योजना के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- यदि मेरी आयु 35 वर्ष से अधिक है तो क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
इस योजना के लिए कोई आयु संबंधी मानदंड नहीं हैं। आप अपनी उम्र के बावजूद इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इस योजना के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- क्या इस योजना के लिए कोई आयु-संबंधी मानदंड हैं?
नहीं, इस योजना के लिए योजना के दिशानिर्देशों में आयु से संबंधित कोई मानदंड उल्लिखित नहीं हैं।
- क्या तेलंगाना का अधिवास भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, आवेदन करने के योग्य होने के लिए, आवेदक को आंध्र प्रदेश राज्य का निवासी/अधिवासी होना चाहिए।
- क्या यह योजना राज्य प्रायोजित है या केंद्र प्रायोजित है?
यह योजना एक 100% राज्य प्रायोजित योजना है।
- मुझे योजना दिशानिर्देशों का लिंक कहाँ मिल सकता है?
योजना दिशानिर्देश इस लिंक पर पाए जा सकते हैं-https://www.aphandtex.gov.in/open_record.php?ID=142
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