अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान
योजना के बारे में
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। निम्नलिखित चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। 1. दृष्टिबाधितों के लिए शल्य चिकित्सा। इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट। क्रैनियोप्लास्टी। कपाल की मरम्मत 1. * * श्रवण बाधित लोगों के लिए शल्य चिकित्सा। कोक्लियर इम्प्लांट। टाइम्पैनिक झिल्ली की मरम्मत। मास्टॉइड सर्जरी। 1. ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांगों के लिए सर्जरी। एस. पी. नेल ऑपरेशन। ऑर्थोसिस। कृत्रिम प्रोस्थेसिस। बाहरी स्थिरीकरण. बनाम प्रतिस्थापन प्रत्यारोपण। घुटने, कूल्हे और टखने के सुधार के लिए सर्जरी। कंधे, कोहनी और कलाई सुधार सर्जरी। पोस्टपोलियो सुधार सर्जरी। अनुबंध मरम्मत. x. लिगामेंट की मरम्मत। xi। स्नायु प्रत्यारोपण. xii नरम ऊतक रिलीज सर्जरी. xiii। अनुबंध सुधार सर्जरी। xiv। एलिजारोब लैंडिंग और सुधारात्मक सर्जरी। 1. कुष्ठ रोग के बाद ठीक होने वाली अक्षमता। पुनर्निर्माणात्मक शल्य चिकित्सा हाथ। पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा पैर
लाभ
- अधिकतम रु। 6,00,000-प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा।
पात्रता
- आवेदक/आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। 1. आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए या कम से कम 5 साल के लिए राज्य का निवासी होना चाहिए। किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- [आवेदन पत्र] डाउनलोड करें (HTTTPS: //uphwd. gov. in/साइट/राइटरीडेटा/साइटकॉन्टेंट/202103181427562556ShalyaChikitsa-Niymavali-All. pdf) पेज नं. 18. 1. आवेदन पत्र 1 भरें। निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन (ए) के साथ संलग्न किए जाएंगे। एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता का प्रमाण पत्र। (बी) वार्षिक आय का प्रमाण पत्र (सभी स्रोतों से)। राज्य अस्पताल के अधीक्षक/प्रभारी द्वारा शल्य चिकित्सा के अनुमानित व्यय का विवरण। 1. अनुशंसा के साथ जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को आवेदन जमा करें, जिसके माध्यम से अनुशंसा के साथ आवेदन निदेशक को भेजा जाएगा। 1. आपात स्थिति में, आवेदन सीधे निदेशक को भेजे जा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- फोटोग्राफ
- पहचान प्रमाण।
- आय प्रमाण।
- एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- वार्षिक आय का प्रमाण पत्र (सभी स्रोतों से)।
- राज्य अस्पताल के अधीक्षक/प्रभारी द्वारा शल्य चिकित्सा के अनुमानित व्यय का विवरण।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का दायरा क्या है?
"विकलांगों की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान" योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
- इस योजना के तहत क्या लाभ हैं?
प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 6,00,000-
- योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- किस चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा?
- दृष्टिबाधितों के लिए शल्य चिकित्सा। 2. श्रवण बाधित लोगों के लिए शल्य चिकित्सा। 3. ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांगों के लिए सर्जरी। 4. कुष्ठ रोग के बाद की ठीक हुई अक्षमता।
- क्या केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लोग ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए या कम से कम 5 साल के लिए राज्य का निवासी होना चाहिए।
- क्या अन्य राज्य दंपति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, लेकिन कम से कम 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश के निवासी बनें।
- आवेदक के लिए वित्तीय पात्रता क्या है?
आवेदक/आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें। 2. निर्धारित तरीके से आवेदन पत्र भरें। 3. आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें। 4. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को आवेदन जमा करें।
- किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
- फोटोग्राफ। 2. पहचान प्रमाण। 3. आय प्रमाण। 4. एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता का प्रमाण पत्र। 5. वार्षिक आय का प्रमाण पत्र (सभी स्रोतों से)। 6. राज्य अस्पताल के अधीक्षक/प्रभारी द्वारा शल्य चिकित्सा के अनुमानित व्यय का विवरण।
- आवेदन पत्र कैसे डाउनलोड करें?
पेज नं. से आवेदन पत्र डाउनलोड करें। 18. यूआरएलः https://uphwd.gov.in/site/writereaddata/siteContent/202103181427562556ShalyaChikitsa-Niymavali-All.pdf
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