पेंशन योजना (बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
योजना के बारे में
पेंशन योजना बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.), श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा लागू की जाती है। इस योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने सदस्यता के न्यूनतम पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं और 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वे प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन के लिए पात्र हैं। यह लाभ केवल तभी प्रदान किया जाता है जब कर्मचारी को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिली हो।
लाभ
इस योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1,₹000/- की मासिक पेंशन मिलती है।
पात्रता
- श्रमिक को भवन या निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए। 1. श्रमिक को बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 1. कर्मचारी को कम से कम पांच साल तक बोर्ड के साथ निरंतर सदस्यता बनाए रखनी चाहिए। 1. कर्मचारी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 1. कर्मचारी को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन लाभ नहीं मिलना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Online
बी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बी. के तहत एक निर्माण कार्यकर्ता का पंजीकरणः * * * * * चरण 1: * * बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocwscheme.bihar.gov.in/home) पर जाएँ। * * चरण 2: होमपेज पर, 'श्रम पंजीकरण' (https://bocwscheme.bihar.gov.in/worker_reg) और 'श्रम पंजीकरण' पर क्लिक करें। * * चरण 3: * * अपना आधार कार्ड नंबर और नाम दर्ज करें, फिर 'प्रमाणित करें' पर क्लिक करें। चरण 4: एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि तारांकन चिह्न (*) से चिह्नित सभी क्षेत्र सही ढंग से भरे गए हैं। * * चरण 5: * * 'जमा करें' पर क्लिक करें और ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें। * * चरण 6: * * सफल पंजीकरण पर आपको अपना निर्माण श्रमिक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। योजना लाभों के लिए आवेदन करेंः * * * * * चरण 1: * * बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocwscheme.bihar.gov.in/home) पर जाएँ। * * चरण 2: * * 'लॉग इन' पर क्लिक करें और 'लेबर' का चयन करें। * * चरण 3: * * अपना पंजीकरण संख्या और जन्म वर्ष दर्ज करें, अपना विवरण देखने के लिए 'दिखाएँ' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * उस योजना का चयन करें जिसके लिए आप लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं। चरण 5: सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। चरण 6: प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 'आवेदन जमा करें' पर क्लिक करें। आवेदन ट्रैकिंगः * * आवेदक बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocwscheme.bihar.gov.in/home) के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। प्रासंगिक अपडेट पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। <बीआर>
आवश्यक दस्तावेज़
बी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के तहत पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजः
- पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, मतदाता कार्ड
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- सत्यापित कार्य अनुभव दस्तावेज
- निवास का प्रमाण
- राशन कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- उम्र का प्रमाण
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
योजना लाभों के लिए आवश्यक दस्तावेज़ः
- पंजीकृत कर्मचारी का पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पाँच साल की सदस्यता का प्रमाण
- उम्र का प्रमाण
- जीवन प्रमाण पत्र (स्व-घोषित)
- उपक्रम/घोषणा
- बैंक खाते का विवरण/बैंक पासबुक की प्रति
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के तहत पेंशन के लिए कौन पात्र है?
पात्र कर्मचारियों को बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, कम से कम पांच साल से सदस्य होना चाहिए, और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से पेंशन लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए।
- इस योजना के तहत किस प्रकार के श्रमिकों को शामिल किया गया है?
इस योजना में अकुशल श्रमिक, राजमिस्त्री, बढ़ई, चित्रकार, बिजली मिस्त्री, नलसाज और निर्माण, सड़क, पुल और बांध निर्माण में लगे अन्य निर्माण संबंधी श्रमिक शामिल हैं।
- इस योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाती है?
योग्य श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद पेंशन के रूप में प्रति माह ₹1,000/- मिलते हैं।
- पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी को कितने समय तक सदस्य होना चाहिए?
एक कर्मचारी को कम से कम पांच साल तक बोर्ड के साथ निरंतर सदस्यता बनाए रखनी चाहिए।
- यदि कोई कर्मचारी पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहा है तो क्या होगा?
जो कर्मचारी पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।
- एक कर्मचारी इस पेंशन योजना के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है?
कर्मचारी इस लिंक पर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।https://bocwscheme.bihar.gov.in/home
- एक कर्मचारी पेंशन लाभ के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?
योग्य कर्मचारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर और इस लिंक पर प्रासंगिक आवेदन पत्र भरकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।https://bocwscheme.bihar.gov.in/worker_login
- क्या पेंशन योजना के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग प्रणाली है?
हां, कर्मचारी इस लिंक पर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।https://bocwscheme.bihar.gov.in/home
- क्या अस्थायी निर्माण श्रमिक इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, निर्माण कार्य में शामिल अकुशल अस्थायी श्रमिक (कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 के तहत आने वाले श्रमिकों को छोड़कर) आवेदन करने के पात्र हैं।
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