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मृत्यु लाभ का भुगतान (एचपीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)

#निर्माण कार्य#इमारतें#मृत्यु#श्रम#वित्तीय सहायता

योजना के बारे में

हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) द्वारा शुरू की गई मृत्यु लाभ का भुगतान योजना, दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में एक पंजीकृत सदस्य के नामित या आश्रितों को ₹ 4,00,000 (चार लाख) और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ₹ 2,00,000 (दो लाख) प्रदान करती है।

लाभ

  • आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में ₹ 4,00,000.-प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ₹ 2,00,000।

पात्रता

  1. आवेदक को मृतक कर्मचारी का नामित/कानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए। 1. मृतक श्रमिक को हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए था। 1. कल्याण बोर्ड के साथ मृतक कार्यकर्ता की सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Online

योजना आवेदन प्रक्रियाः * * चरण 1: आवेदक को हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। चरण 2: 'लाभों के लिए आवेदन करें' विकल्प पर क्लिक करें। चरण 3: अपना लाभार्थी विवरण और जन्म तिथि दर्ज करें, फिर अपनी जानकारी देखने के लिए 'खोज' पर क्लिक करें। चरण 4: उस योजना का चयन करें जिसके लिए आप लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं। चरण 5: सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। चरण 6: प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 'आवेदन जमा करें' पर क्लिक करें। आवेदन ट्रैकिंगः आवेदक हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। प्रासंगिक अपडेट पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। <बीआर>

Offline

    • चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को श्रम कल्याण कार्यालय (कार्यालय के घंटों के दौरान) जाना चाहिए और संबंधित प्राधिकरण से निर्धारित [आवेदन पत्र] (https://bocw.hp.nic.in/pdf/formno37_A1b.pdf) की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित)। * * चरण 3: * * निर्माण कार्य के 90 दिनों का सत्यापन करते हुए नियोक्ता से वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। यदि उपलब्ध नहीं है, तो रोजगार को सत्यापित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण (जैसे पार्षद, कार्यकारी अधिकारी या पंचायत सचिव) से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। चरण 4: दस्तावेज़ और भुगतान जमा करने के बाद, कर्मचारी को उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाली एक पावती रसीद प्राप्त होगी।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, मतदाता कार्ड
  2. पासपोर्ट आकार की तस्वीर
  3. उपक्रम
  4. एक प्रतिलिपि कार्य पर्ची
  5. निवास का प्रमाण
  6. राशन कार्ड
  7. बैंक खाते का विवरण/बैंक पासबुक की प्रति
  8. जाति प्रमाणपत्र
  9. उम्र का प्रमाण
  10. श्रम कार्ड
  11. मृत्यु प्रमाणपत्र
  12. नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी का पहचान प्रमाण
  13. आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

मृत्यु के मामले में नामांकित सदस्यों या पंजीकृत सदस्यों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

आकस्मिक मृत्यु के लिए कितना दिया जाता है?

आकस्मिक मृत्यु के लिए ₹ 4,00,000 प्रदान किया जाता है।

प्राकृतिक मृत्यु के लिए कितना दिया जाता है?

प्राकृतिक मृत्यु के लिए ₹ 2,00,000 प्रदान किया जाता है।

लाभ के लिए कौन पात्र है?

नामांकित सदस्य या पंजीकृत सदस्यों के आश्रित।

क्या लाभ आकस्मिक मृत्यु तक सीमित है?

नहीं, यह प्राकृतिक मौतों को भी शामिल करता है।

पंजीकरण की आवश्यकता क्या है?

मृतक को योजना का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए।

कौन नामांकित या आश्रित हो सकता है?

नामित या कानूनी आश्रितों के रूप में नामित परिवार के सदस्य।

क्या सदस्यों के लिए कोई आयु सीमा है?

आयु मानदंड योजना नियमों के अनुसार लागू हो सकते हैं।

लाभ का दावा करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

पहचान पत्र प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और नामित सत्यापन दस्तावेज।

नामांकित व्यक्ति लाभ के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

श्रम और रोजगार विभाग को आवश्यक दस्तावेज जमा करके।

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