वृद्धावस्था पेंशन योजना (एपीबी और ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)
योजना के बारे में
"वृद्धावस्था पेंशन योजना" योजना श्रम और रोजगार विभाग, सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (ए. पी. बी. और ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) के पंजीकृत श्रमिकों के लिए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बोर्ड के माध्यम से पेंशन योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद या वृद्धावस्था में एक कर्मचारी की आर्थिक निर्भरता को सुरक्षित करना है।
लाभ
- वृद्धावस्था लाभार्थियों को हर 5 साल में 10 रुपये की वृद्धि के साथ 500 रुपये प्रति माह की नकद सहायता।
पात्रता
- आवेदक को अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक को भवन और अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित होना चाहिए। 3. आवेदक को श्रम कल्याण बोर्ड (एपीबी और ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 4. 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 1 वर्ष के लिए सदस्यता वाला आवेदक इस योजना के तहत आवेदन करने का पात्र है।
आवेदन कैसे करें
Offline
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को संबंधित जिले के पंजीकरण अधिकारियों, एपीबी और ओसीडब्ल्यूबी से संपर्क करने की आवश्यकता है। * * चरण 02: * निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। * * चरण 03: * * आवेदक को आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना होगा और सभी संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। इसके बाद, आवेदक संबंधित कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकता है। चरण 04: सफल सत्यापन के बाद, आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि।
- कर्मचारी के पंजीकरण कार्ड की ज़ेरॉक्स प्रति
- बैंक खाते का विवरण/पासबुक का पहला पृष्ठ
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद या वृद्धावस्था में एक कर्मचारी की आर्थिक निर्भरता को सुरक्षित करना है।
- यह योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी?
श्रम और रोजगार विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार
- एपीबी और ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. का पूर्ण रूप क्या है?
अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड
- पात्र कर्मचारी को पेंशन की कितनी राशि दी जानी है?
वृद्धावस्था लाभार्थियों को ₹500/- की मासिक पेंशन दी जाएगी।
- योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए?
आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- पेंशन में कितनी वृद्धि होगी?
हर 5 साल में पूरा होने पर पेंशन में 10 रुपये की वृद्धि होगी।
- क्या किसी कर्मचारी के लिए बोर्ड के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है?
हां, श्रमिक/कर्मचारी को बोर्ड के तहत एक पंजीकृत कर्मचारी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत कौन पात्र है?
60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 1 वर्ष के लिए सदस्यता वाला पंजीकृत कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र है।
- क्या यह योजना केवल अरुणाचल प्रदेश के एक श्रमिक/श्रमिक के लिए है?
हां, आवेदक को अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मैं इस योजना का लाभ कैसे उठा सकता हूँ?
आवेदक को संबंधित जिले के पंजीकरण अधिकारियों, एपीबी और ओसीडब्ल्यूबी से संपर्क करने की आवश्यकता है।
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