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मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना

#शिक्षा#विद्यार्थी#वित्तीय सहायता#छात्रवृत्ति#कौशल विकास

योजना के बारे में

"मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना" योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग की एक छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना हिमाचल प्रदेश में आई. आर. डी. पी./बी. पी. एल. परिवारों के छात्रों को और हिमाचल प्रदेश में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन करने के लिए प्रति माह ₹2,400/- तक की छात्रवृत्ति प्रदान करती है

लाभ

    • छात्रवृत्ति की दरें (प्रति वर्ष) * *-9वीं और 10वीं कक्षाः लड़केः ₹300/-, लड़कियांः ₹ 600/-। - कक्षा 11वीं और 12वींः लड़केः ₹800/-, लड़कियांः ₹800/-। कॉलेज/विश्वविद्यालय (डे स्कॉलर): लड़केः ₹1,200/-, लड़कियांः ₹1,200/-। कॉलेज/विश्वविद्यालय (छात्रावास): लड़केः ₹2,400/-, लड़कियांः ₹2,400/-। <बीआर>

पात्रता

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का प्रामाणिक होना चाहिए।-आवेदक एक छात्र होना चाहिए।-आवेदक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) परिवार से होना चाहिए।-आवेदक 9वीं से विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ रहा होना चाहिए।-आवेदक हिमाचल प्रदेश में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में अपनी पढ़ाई कर रहा होना चाहिए।-आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए

आवेदन कैसे करें

Online

चरण 1: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ] (https://scholarships.gov.in) और "नया पंजीकरण" पर क्लिक करें। पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश दिखाई देंगे। नीचे की ओर स्क्रॉल करें। उपक्रम को ध्यान से पढ़ें। शर्तों को स्वीकार करें। "जारी रखें" पर क्लिक करें। चरण 2: एक पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा। * के रूप में चिह्नित क्षेत्र अनिवार्य हैं। विवरण भरें और "रजिस्टर" पर क्लिक करें। आपका आवेदन आईडी और पासवर्ड प्रदर्शित होगा। वही आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एस. एम. एस. के रूप में भी भेजा जाएगा। * * चरण 3: * * [https://scholarships.gov.in/fresh/newstdRegfrmInstruction] (https://scholarships.gov.in/fresh/newstdRegfrmInstruction) पर जाएँ। "आवेदन करने के लिए लॉगिन" पर क्लिक करें। अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। कैप्चा टाइप करें और "लॉगिन" पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर, अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ. टी. पी. दें। आपको पासवर्ड रीसेट स्क्रीन पर भेज दिया जाएगा। नया पासवर्ड बनाएँ और पुष्टि करें। "जमा करें" पर क्लिक करें। आपको "आवेदक के डैशबोर्ड" पर भेजा जाएगा। चरण 4: बाएं फलक पर, "आवेदन पत्र" पर क्लिक करें। * के रूप में चिह्नित क्षेत्र अनिवार्य हैं। विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। बाद में आवेदन को पूरा करने के लिए आप या तो "ड्राफ्ट के रूप में सहेजें" पर क्लिक कर सकते हैं। अन्यथा, आवेदन करने के लिए "अंतिम जमा करें" पर क्लिक करें। * * * आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म को सही ढंग से भरें; जमा करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। * * * * * आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक ही आवेदन भरें क्योंकि कई आवेदन फॉर्म को रद्द कर देंगे। * *

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पासपोर्ट साइज फोटो।

  2. आधार कार्ड (विशिष्ट पहचान संख्या/नामांकन पहचान संख्या)।

  3. हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट।

  4. पिछले वर्ष के परिणाम कार्ड।

  5. छात्र के बैंक खाते का नवीनतम बैंक विवरण।

  6. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.)/गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) प्रमाण पत्र (पंचायत सचिव के पद से कम के अधिकारी द्वारा जारी नहीं)।

कौन पात्र नहीं है

<बीआर>

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना क्या है?

मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य छात्रवृत्ति के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इस छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन पात्र है?

पात्र होने के लिए, आवेदक को हिमाचल प्रदेश का एक वास्तविक निवासी होना चाहिए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) परिवार से संबंधित छात्र होना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में 9वीं से विश्वविद्यालय स्तर तक अध्ययन करना चाहिए।

इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की दरें क्या हैं?

शैक्षणिक स्तर के आधार पर दरें अलग-अलग होती हैं। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए लड़कों को 300 रुपये और लड़कियों को 600 रुपये मिलते हैं। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ₹800 मिलते हैं। कॉलेज/विश्वविद्यालय दिवस के छात्रों को 1,200 रुपये मिलते हैं, जबकि छात्रावास के छात्रों को 2,400 रुपये मिलते हैं।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?

आवेदक आवश्यक दस्तावेज जमा करके आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड, हिमाचली प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष के परिणाम कार्ड, नवीनतम बैंक विवरण और एक अधिकारी द्वारा जारी आई. आर. डी. पी./बी. पी. एल. प्रमाण पत्र शामिल हैं, जो पंचायत सचिव के पद से कम नहीं है।

क्या आवेदकों के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है?

हां, मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों के पास एक बैंक खाता होना चाहिए।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में आई. आर. डी. पी./बी. पी. एल. परिवारों के छात्रों को सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

क्या लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति राशि है?

हां, छात्रवृत्ति की राशि लिंग और शैक्षणिक स्तर के आधार पर भिन्न होती है। कक्षा 9वीं और 10वीं, कक्षा 11वीं और 12वीं और कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर पर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति दरें हैं।

क्या हिमाचल प्रदेश के बाहर के आवेदक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासी ही मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

इस योजना के तहत किस प्रकार के संस्थान शामिल हैं?

इस योजना में हिमाचल प्रदेश में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में अपनी पढ़ाई करने वाले छात्र शामिल हैं।

छात्रवृत्ति कितनी बार वितरित की जाती है?

छात्रवृत्ति मासिक रूप से वितरित की जाती है, और राशि छात्र के शैक्षणिक स्तर और लिंग के आधार पर भिन्न होती है। छात्रावास वासियों के लिए, संवितरण ₹2,400 प्रति माहै।

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