मुख्यमंत्री निर्माण मजादुर कौशल विकास और परिवार सशक्तिकरण योजना
योजना के बारे में
2012 में, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए 'मुख्यमंत्री निर्माण मजादुर कौशल विकास इवान परिवार सशक्तीकरण योजना' शुरू की। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों को अपने काम में अधिक नए कौशल प्राप्त करने और रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाना है और कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना भी शामिल है।
लाभ
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके कार्य व्यापार का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पात्रता
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. निर्माण श्रमिकों का बोर्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। 1. आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. यदि कोई व्यक्ति समानांतर रूप से राज्य सरकार से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के लाभों के लिए पात्र नहीं होगा।
आवेदन कैसे करें
Online
आवेदन प्रक्रिया चरण-1। आवेदक को आधिकारिक श्रम [वेबसाइट] पर जाना होगा। //cglabour. nic. in/ShramAyuktHome. aspx) छत्तीसगढ़ राज्य का।> चरण-2। [अभी आवेदन करें] पर क्लिक करें। इमारत और अन्य निर्माण के तहत।> चरण-3। अब आवेदक को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे। 1. जिला, 1. नया पंजीकरण संख्या। 1. और विवरण देखें> चरण-4 पर क्लिक करें। अब यहाँ योजना का नाम चुनें।> चरण-5। ऑनलाइन फॉर्म भरें।> चरण-6। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 1. श्रम पंजीकरण कार्ड। 1. राशन कार्ड। 1. आवासीय प्रमाण। 1. बैंक खाते का विवरण> चरण-7। जमा करें.> चरण-8 पर क्लिक करें। आवेदन संख्या पर ध्यान दें। आवेदन की स्थिति का पता लगाएं * *> चरण-1। आवेदक को आधिकारिक श्रम [वेबसाइट] पर जाना होगा। //cglabour. nic. in/ShramAyuktHome. aspx) छत्तीसगढ़ राज्य का।> चरण-2। & quot; पर क्लिक करें। [आवेदन की स्थिति की जाँच करें] //सी. ग्लाबोर. एन. सी. इन/स्कीम/ऑनलाइन स्कीम/सर्च ऐपनो. ए. एस. पी. एक्स) & quot; असंगठित वर्डर बोर्ड विकल्प के तहत।> चरण-3। योजना का नाम चुनें।> चरण-4। आवेदन संख्या दर्ज करें।> चरण-5। खोज पर क्लिक करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- श्रम पंजीकरण कार्ड।
- राशन कार्ड।
- आवासीय प्रमाण।
- बैंक खाते का विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए "मुख्यमंत्री निर्माण मजादुर कौशल विकास इवान परिवार सशक्तिकरण योजना" शुरू की।
- लाभ क्या हैं?
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके कार्य व्यापार का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 3. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- क्या एक ही लाभार्थी को दो बार लाभ मिल सकता है?
नहीं।
- किसे मिलेगा लाभ?
छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र निर्माण श्रमिक।
- लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र आयु क्या है?
आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति समानांतर रूप से इसी तरह की योजना से राज्य सरकार से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो क्या उसे लाभ मिल सकता है?
नहीं।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. भवन और अन्य निर्माण के तहत अभी आवेदन करें पर क्लिक करें। 3. अब आवेदक को कुछ विवरण देना होगा। 4. अब यहाँ योजना का नाम चुनें। 5. ऑनलाइन फॉर्म भरें। 6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 7. सबमिट पर क्लिक करें।
- किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
- श्रम पंजीकरण कार्ड। 2. राशन कार्ड। 3. आवासीय प्रमाण। 4. बैंक खाते का विवरण
- आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
- आवेदन का पता कैसे लगाया जाए?
चरण-1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाना होगा। चरण-2. असंगठित वर्डर बोर्ड विकल्प के तहत "आवेदन की स्थिति की जाँच करें" पर क्लिक करें। चरण-3. योजना का नाम चुनें। चरण-4. आवेदन संख्या दर्ज करें। चरण-5. खोज पर क्लिक करें।
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