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मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना

#वित्तीय सहायता#शिक्षा#विद्यार्थी

योजना के बारे में

छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 6 जनवरी 2012 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

लाभ

प्रत्येक वर्ग/पाठ्यक्रम के लिए उल्लिखित पुरस्कार सहायता एकमुश्त देय होगी। 1. कक्षा 10वीं से 12वीं तकः पुरुष छात्र के लिए ₹5,000 और महिला छात्रों के लिए ₹5,500। 1. सभी स्नातकः पुरुष छात्र के लिए 7,000 रुपये और महिला छात्रों के लिए 7,500 रुपये। 1. सभी स्नातकोत्तरः पुरुष छात्र के लिए 10,000 रुपये और महिला छात्रों के लिए 10,500 रुपये। 1. सभी व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षाः पुरुष छात्र के लिए 12,000 रुपये और महिला छात्रों के लिए 12,500 रुपये। 1. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की राज्य स्तरीय परीक्षाओं में शीर्ष दस छात्रों के लिएः दोपहिया वाहनों के लिए ₹ 1,00,000 की प्रोत्साहन राशि और ₹ 1,00,000 की अनुदान राशि। 1. इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, नर्सिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक और आई. आई. आई. टी. सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिएः प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा। विदेश में पेशेवर पाठ्यक्रमों का पीछा करनाः ₹ 50,00,000-प्रति शैक्षणिक सत्र।

पात्रता

  1. राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के केवल पहले दो बच्चे ही योजना के लाभों के लिए पात्र हैं। 1. इस योजना के लाभ प्रति शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार वितरित किए जाएंगे। 1. यदि कोई छात्र कार्यक्रम पूरा करने से पहले अपनी पढ़ाई बंद कर देता है, तो लाभार्थी को बोर्ड को पूरी शिक्षण शुल्क राशि की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। 1. विदेश में अध्ययन करने के लिए किसी अन्य स्रोत (केंद्र या राज्य सरकार की अन्य योजनाओं सहित) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। 1. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में, लाभार्थी एक वर्ग या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए एक लाभकारी प्रावधान चुन सकता है। 1. कक्षा 10वीं से 12वीं तक, सभी स्नातक, सभी स्नातकोत्तर और सभी व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षाः 1. अंक 75 प्रतिशत से अधिक होने चाहिए। 1. बोर्ड के साथ पंजीकरण 90 दिन पहले किया जाना चाहिए। 1. 10वीं और 12वीं की राज्य स्तरीय परीक्षाओं में शीर्ष दस छात्रों के लिए। राज्य स्तरीय परीक्षा में, यह केवल उन छात्रों को देय होगा जो योग्यता 1 में पहले दस में हैं। बोर्ड के साथ पंजीकरण 90 दिन पहले किया जाना चाहिए। 1. विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमः प्रतिशत/श्रेणी की कोई बाध्यता नहीं होगी। 1. बोर्ड के साथ पंजीकरण 90 दिन पहले किया जाना चाहिए। 1. 1. विदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनुसरण करना। विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक सहायता संबंधित देश की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्भर है।

आवेदन कैसे करें

Online

  1. सभी आवेदक को आधिकारिक [वेबसाइट] (https://cglabour.nic.in) छत्तीसगढ़ श्रम विभाग पर जाना होगा। 1. होम पेज पर & quot; [अप्लाई] (https://cglabour.nic.in/Departments.aspx?id=4) & quot; के तहत & quot; छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड & quot;. 1 पर क्लिक करें। 1. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। समूह का नाम चुनेंः 'भवन इवान कोई सन्निर्मान'। सेवाः 'योजना' चुनें। आप क्या करना चाहते हैंः 'अवेदन'। अगला क्लिक करें। 1. अपने जिले का नाम चुनें और पुरानी/नई पंजीकरण संख्या प्रदान करें और अगला क्लिक करें। 1. योजना का नाम चुनें। 1. आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें। 1. प्रस्तुत करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. बोर्ड द्वारा जारी श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  2. आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ)।
  3. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
  4. निर्माण कार्य अनुभव का नियोक्ता प्रमाण पत्र।
  5. विदेश में अध्ययन के लिए पात्रता प्रमाण पत्र।
  6. पिछले वर्ष की कक्षा की मार्कशीट।
  7. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क रसीदें।
  8. प्राचार्य का वर्तमान नामांकन का प्रमाण पत्र।
  9. 10वीं या 12वीं कक्षा के लिए योग्यता प्रमाण पत्र।

नोटः-ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ केवल मूल दस्तावेजों को स्कैन करना और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

कौन पात्र नहीं है

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह क्या योजना है?

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 6 जनवरी 2012 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए एक योजना "मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना" शुरू की।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

लाभ क्या हैं?

कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के आधार पर विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं।

किसे मिल सकता है लाभ?

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक व्यक्ति।

10वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?

वित्तीय सहायता राशिः ₹5,000/- पुरुष छात्र और ₹5,500/- महिला छात्रों के लिए।

स्नातक के लिए क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?

वित्तीय सहायता राशिः पुरुष छात्र के लिए ₹7,000 और महिला छात्रों के लिए ₹7,500।

क्या एक छात्र को अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है?

हां.

योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

आवेदक को "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" के तहत पंजीकृत होना चाहिए। केवल आवेदक ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
  1. सभी आवेदक को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" के तहत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें। 4. आवेदन पत्र भरें। 5. प्रस्तुत करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

यूआरएलः https://cglabour.nic.in

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