चिकित्सा सहायता योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
योजना के बारे में
'चिकित्सा सहायता' पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से, बोर्ड उन निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता की मंजूरी दे सकता है जो दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण पांच या अधिक दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। वित्तीय सहायता पहले 5 दिनों के लिए ₹500/- और शेष दिनों के लिए ₹50/- होगी, जो अधिकतम ₹1,500/- के अधीन होगी
लाभ
₹500/- की वित्तीय सहायता प्रारंभिक न्यूनतम 5 दिनों की अवधि के लिए और उसके बाद ₹50/- प्रति दिन अधिकतम ₹1500/- प्रति माह, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से 15 दिनों के भीतर जमा की जाती है।
पात्रता
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।-आवेदक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ एक निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।-आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।-आवेदक ने निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों के दौरान 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की होनी चाहिए।-लाभार्थी को बोर्ड में योगदान देना चाहिए। कोष.-आवेदक को एक वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए बोर्ड को योगदान का भुगतान करने में चूक नहीं करनी चाहिए।-आवेदक को दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण पांच या अधिक दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहिए था।
आवेदन कैसे करें
Offline
- पंजीकरण * * * * चरण 1: * * इच्छुक निर्माण श्रमिक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक संपदा, थट्टनचावडी, पुडुचेरी-605009) के कार्यालय में जाना चाहिए और पंजीकरण प्रपत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए जिसे विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। * * चरण 2: * * पंजीकरण प्रपत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन), एक घोषणा जोड़ें जिसमें कहा गया है कि आप एक निर्माण श्रमिक हैं, अपने कार्यस्थल का उल्लेख करते हुए। चरण 3: इच्छुक निर्माण श्रमिक को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित पंजीकरण प्रपत्र और दस्तावेज संबंधित प्राधिकरण को जमा करने चाहिए। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे पंजीकरण फॉर्म जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। * * चरण 5: * * अधिनियम के तहत निरीक्षकों द्वारा प्रामाणिकता की दिशा में सत्यापन के बाद, संबंधित कर्मचारी को सचिव (बोर्ड) की मंजूरी से लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। लाभार्थी को नामांकन के समय ₹25/- का पंजीकरण और वार्षिक सदस्यता के रूप में ₹100/- प्रति वर्ष का भुगतान करना चाहिए। बोर्ड तीन वर्षों में एक बार नवीकरण शुल्क के रूप में ₹300/- एकत्र करता है। इच्छुक निर्माण श्रमिक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक संपदा, थट्टनचावडी, पुडुचेरी-605009) के कार्यालय में जाना चाहिए और आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए जो विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। या इच्छुक निर्माण श्रमिक को 'कल्याणकारी लाभों के लिए आवेदन' अनुभाग में दिए गए आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप का प्रिंट लेना चाहिए। नागरिक चार्टर का 77] (https://labour.py.gov.in/sites/default/files/citizens-charter-2020.pdf)। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: इच्छुक निर्माण श्रमिक को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेज संबंधित प्राधिकरण को जमा करने चाहिए। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन पत्र जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। * * नोटः * आवेदन छुट्टी की तारीख से एक साल के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
पंजीकरण के लिए
विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
आयु सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र/स्थानांतरण प्रमाण पत्र/डॉक्टर प्रमाण पत्र।
एक पंजीकृत इंजीनियर/ठेकेदार/संघ/ट्रेड यूनियन से प्राप्त होने वाला अनुभव प्रमाण पत्र, जो एक निर्माण कार्यकर्ता होने के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
निर्माण कार्य/कार्यस्थल से संबंधित विवरण।
रक्त समूह का प्रमाण (चिकित्सा स्वास्थ्य कार्ड या प्रयोगशाला प्रमाण पत्र)।
पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें।
राशन कार्ड।
आधार कार्ड।
बैंक विवरण।
लाभार्थियों के पारिवारिक विवरण/स्थिति और नामांकन विवरण।
राजस्व विभाग या समाज कल्याण विभाग या संबंधित क्षेत्र के आंगनवाड़ी अधिकारियों से प्रमाण पत्र।
आवेदन के लिए
- अंतिम सदस्यता बिल।
- बोर्ड पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक।
- सक्षम प्राधिकारी (आर. एम. ओ.) द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- प्रिस्क्रिप्शन पर्ची या उपचार कार्ड।
- डिस्चार्ज स्लिप।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या योगदान में चूक वाला निर्माण श्रमिक अभी भी पात्र हो सकता है?
नहीं, लाभार्थी को बोर्ड की निधि में योगदान देना चाहिए, और एक वर्ष से अधिक के लिए योगदान के भुगतान में चूक नहीं होनी चाहिए।
- यदि कोई कर्मचारी पाँच दिन से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहता है तो क्या होगा?
यह योजना दुर्घटना या किसी भी बीमारी के कारण पांच या अधिक दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती निर्माण श्रमिकों के लिए लागू है।
- क्या इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा है?
आवेदक को निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों के दौरान 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं करनी चाहिए थी।
- अगर कोई कर्मचारी पहले भुगतान में चूक कर चुका है तो क्या होगा?
आवेदक को एक वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए बोर्ड में योगदान के भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिए।
- चिकित्सा सहायता योजना कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
यह योजना प्रारंभिक 5 दिनों के लिए ₹500/- और उसके बाद प्रति दिन ₹50/- प्रदान करती है, अधिकतम ₹1,500/- प्रति माह तक, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से जमा की जाती है।
- अस्पताल में भर्ती होने के बाद लाभ कितनी जल्दी वितरित किए जाते हैं?
अस्पताल में भर्ती होने की अवधि पूरी होने के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से 15 दिनों के भीतर वित्तीय सहायता जमा की जाती है।
- क्या वित्तीय सहायता का उपयोग चिकित्सा खर्चों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?
यह सहायता विशेष रूप से दुर्घटना या बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती निर्माण श्रमिकों के लिए है, जिसका उद्देश्य उस अवधि के दौरान चिकित्सा खर्चों को पूरा करना है।
- क्या एक कर्मचारी को मिलने वाले कुल लाभों की अधिकतम सीमा है?
इस योजना के तहत अधिकतम लाभ ₹1,500/- प्रति माह है।
- क्या लाभ कर योग्य हैं?
यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है और लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कर प्रभावों की जानकारी के लिए किसी कर पेशेवर से परामर्श करें।
- क्या मासिक सहायता के बजाय एकमुश्त भुगतान का कोई विकल्प है?
इस योजना में दैनिक भुगतान संरचना की रूपरेखा दी गई है और एकमुश्त भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- क्या लाभ अवधि को 5 दिनों से आगे बढ़ाने के लिए कोई शर्तें हैं?
लाभ अवधि केवल 5 दिनों से आगे बढ़ती है यदि अस्पताल में भर्ती होना जारी रहता है, ₹50/- की दैनिक सहायता दर के साथ
- क्या लाभार्थी वित्तीय सहायता प्राप्त करने का तरीका चुन सकता है?
लाभों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से जमा किया जाता है, जो भुगतान का एक सुरक्षित और कुशल तरीका प्रदान करता है।
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