दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा
योजना के बारे में
दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा का शुभारंभ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आवासीय और अन्य सुविधाओं जैसे पानी, बिजली खर्च की प्रतिपूर्ति, छात्रवृत्ति आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। दिल्ली में स्थित उच्च संस्थानों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए। छात्रावास की सुविधा केवल अनुसूचित जातियों और दिल्ली महानगर में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के छात्रों तक ही सीमित होगी। यह सुविधा दिल्ली में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के छात्रावासों में उपलब्ध कराई जाएगी।
लाभ
मध्य प्रदेश के उन छात्रों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो दिल्ली के संस्थानों (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों) में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सहायता में निम्नलिखित शामिल हैंः-* * मासिक किराया ₹1,000/- प्रति माह-* * छात्रवृत्तिः ₹500/- प्रति माह-* * पानी और बिजली खर्चः ₹100/- प्रति माह-* * एकमुश्त अनुदान (प्रवेश के समय): * * ₹2,000/- * नोटः * * आवेदक के बैंक खातों में भुगतान किया जाता है।
पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक एक नियमित छात्र होना चाहिए जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक (प्रथम वर्ष) या उच्च श्रेणी, या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकित या भर्ती है। 1. छात्र को अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- दिल्ली में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने के बाद, आवेदन आवासीय आयुक्त, मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली को जमा करना होगा।-योग्य छात्रों को संबंधित संस्थान के माध्यम से निर्धारित फॉर्म-ए में आवेदन विशेष आयुक्त, मध्य प्रदेश को जमा करना होगा। * * अपीलः * * आवासीय आयुक्त मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली और प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- आधार कार्ड
- मध्य प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ यूजी/पीजी डिग्री
- समग्र आईडी
- पिछली कक्षा उत्तीर्ण अंकपत्रिका
- बैंक खाते का विवरण/बैंक पासबुक
- यदि आवश्यक हो तो अन्य आवश्यक दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
पात्रता में मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, दिल्ली में किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक या उच्च श्रेणी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकित एक नियमित छात्र होना और अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना शामिल है।
- इस योजना के तहत कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
यह योजना ₹1,000 का मासिक किराया, ₹500 प्रति माह की छात्रवृत्ति, ₹100 प्रति माह पानी और बिजली के खर्च के लिए, और प्रवेश के समय ₹2,000 का एकमुश्त अनुदान प्रदान करती है।
- छात्रों को भुगतान कैसे किया जाता है?
भुगतान सीधे आवेदकों के बैंक खातों में किया जाता है।
- छात्रों को इस योजना के लिए अपना आवेदन कहाँ जमा करना चाहिए?
आवेदन आवासीय आयुक्त, मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- क्या अन्य राज्यों के छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल वे छात्र पात्र हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं।
- क्या स्नातकोत्तर छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं?
हां, स्नातकोत्तर छात्र तब तक पात्र हैं जब तक कि वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- क्या यह योजना अंशकालिक पाठ्यक्रमों पर लागू होती है?
नहीं, यह योजना केवल नियमित, पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों पर लागू होती है।
- मासिक भत्ते कितनी बार वितरित किए जाते हैं?
मासिक भत्ते मासिक आधार पर सीधे छात्रों के बैंक खातों में वितरित किए जाते हैं।
- यदि छात्र दिल्ली के निजी संस्थानों में नामांकित हैं तो क्या छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, जब तक निजी संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।
मध्य प्रदेश में और भी योजनाएं
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₹ 1,000/- प्रति माह की वित्तीय सहायता।
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आवास सहायता
यह योजना अपने गृहनगर के बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों को आवास सहायता प्रदान करती है जहां छात्रावास उपलब्ध नहीं हैं।
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आव्स भट्ट सहायता योजना
1. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन शहरों में प्रति छात्र 2,000 रुपये प्रति माह। 1. जिला मुख्यालय में प्रति छात्र प्रति माह ₹1,250/-। 1. तहसील और विकास खंड स्तर पर प्रति…
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