"कॉयर क्लस्टर/समितियों/एजेंसी" को अनुदान "कॉयर के विकास" योजना का घटक
योजना के बारे में
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा कॉयर क्लस्टर/समितियों/एजेंसी को अनुदान का उद्देश्य कॉयर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना बेरोजगार ग्रामीण युवाओं और कारीगर व्यक्तियों को कॉयर उत्पादों के निर्माण और बिक्री में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।
लाभ
प्रशासनिक और विकासात्मक खर्चों को पूरा करने के लिए पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष ₹1 का अनुदान।
पात्रता
- आवेदक एक समूह/सोसायटी/एजेंसी होना चाहिए।-आवेदक को कॉयर उत्पाद गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए।-संगठन के सदस्य कॉयर कारीगर होने चाहिए।-आवेदक को सहकारी अधिनियम या किसी अन्य सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://dic.py.gov.in/sites/default/files/coir.doc) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * इच्छुक आवेदक को जिला उद्योग केंद्र (थट्टनचावडी, पुडुचेरी-605009) के परियोजना प्रबंधक (कुटीर उद्योग) के पास जाना चाहिए और विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संबंधित प्राधिकरण को जमा करना चाहिए। चरण 4: आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन रसीद रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी और प्रत्येक आवेदक की पहचान करने के लिए आवेदक को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी जिसका उपयोग आगे के सभी संदर्भों के लिए और आवेदन की प्राप्ति के लिए पावती के रूप में भी किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- सहकारी अधिनियम या संबंधित सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण।
- कॉयर उत्पाद गतिविधियों में जुड़ाव की पुष्टि करने वाले विवरण।
- कॉयर कारीगरों की सदस्यता का विवरण।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या पुडुचेरी के बाहर का कॉयर क्लस्टर इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
पात्रता मानदंड में कॉयर उत्पाद गतिविधियों में भागीदारी का उल्लेख है, लेकिन जानकारी भौगोलिक प्रतिबंधों को निर्दिष्ट नहीं करती है।
- भरा हुआ आवेदन पत्र कहाँ जमा किया जाना चाहिए?
भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, दस्तावेजों के साथ, थट्टनचावडी, पुडुचेरी में जिला उद्योग केंद्र में परियोजना प्रबंधक (कुटीर उद्योग) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- एक इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता है?
आवेदन पत्र केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उद्योग और वाणिज्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से निर्धारित प्रारूप को प्रिंट करके प्राप्त किया जा सकता है।
- अनुदान कब तक दिया जाता है?
यह अनुदान पाँच साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, जो प्रशासनिक और विकासात्मक दोनों खर्चों में योगदान देता है।
- योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता क्या है?
यह योजना प्रशासनिक और विकासात्मक खर्चों को पूरा करने के लिए पांच साल के लिए प्रति वर्ष ₹ 2,00,000 का अनुदान प्रदान करती है।
- क्या कोई व्यक्तिगत कारीगर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है, या यह समूहों और समितियों तक ही सीमित है?
पात्रता मानदंड आवेदक को एक समूह/समाज/एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट करता है, जो अनुदान के लिए व्यक्तिगत कारीगरों की पात्रता के बारे में सवाल उठाता है।
- क्या किसी योग्य संगठन के भीतर कॉयर कारीगरों की संख्या की न्यूनतम या अधिकतम सीमा है?
पात्रता के लिए आवश्यक कॉयर कारीगरों की विशिष्ट संख्या के बारे में विवरण प्रदान नहीं किया गया है; आवेदकों को किसी भी संख्यात्मक मानदंड के बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता हो सकती है।
- क्या संगठन के भीतर कॉयर कारीगरों के लिए कोई लिंग-विशिष्ट पात्रता विचार हैं?
पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से लिंग संबंधी विचारों का उल्लेख नहीं करते हैं।
- क्या विभिन्न राज्यों के सदस्यों वाली कॉयर सोसायटी लागू हो सकती है, या यह स्थानीय सदस्यों तक ही सीमित है?
पात्रता मानदंड सदस्यों के भौगोलिक मूल पर प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं करते हैं।
- क्या विशेष परिस्थितियों में पात्रता मानदंडों में अपवाद का प्रावधान है?
जानकारी में अपवादों का उल्लेख नहीं है; आवेदकों को अनूठी स्थितियों के लिए विशेष विचारों की संभावना के बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता हो सकती है।
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