किसान हित समूह (एफ. आई. जी.)
योजना के बारे में
कृषि-किसान कल्याण विभाग, तमिलनाडु द्वारा "किसान हित समूह (एफ. आई. जी.)" योजना, कृषि विकास के लिए अनुदान के साथ 15 किसानों के प्रत्येक समूह का समर्थन करती है। यह योजना कार्यालय उपकरण, प्रशिक्षण, पहचान पत्र और जिला स्तर की बैठकों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बीआर एंड जीटी;
लाभ
- कार्यालय उपकरणः * * ₹5,000/- प्रति समूह कार्यालय उपकरण, तकनीकी बुलेटिन खरीदने और पुस्तकालय स्थापित करने के लिए। - * * प्रशिक्षण और कौशल अधिग्रहणः * * किसान सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण और कौशल अधिग्रहण के लिए प्रति समूह ₹4000/-। - * * आई. डी. कार्डः सदस्यों को आई. डी. कार्ड जारी करने के लिए प्रति समूह ₹400/-। जिला-स्तरीय बैठकेंः जिला-स्तरीय बैठकें आयोजित करने के लिए प्रति समूह ₹20,000/-।
पात्रता
- लाभार्थी किसान होना चाहिए।-लाभार्थी तमिलनाडु का निवासी होना चाहिए।-लाभार्थी 15 किसानों के किसान समूह का हिस्सा होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
चरण 1: निकटतम कृषि कार्यालय से आवेदन पत्र एकत्र करें। चरण 2: आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें और अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित) संलग्न करें। * * चरण 3: * * संबंधित कार्यालय में प्रपत्र जमा करेंः ग्राम स्तरः * * सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन जमा करें। प्रखंड स्तरः कृषि अधिकारी या उप कृषि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। जिला स्तरः कृषि के संयुक्त निदेशक को प्रस्तुत करें। & प्रा. & प्रा. & प्रा.;
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि)।
- भूमि स्वामित्व का प्रमाण।
- समूह पंजीकरण विवरण।
- कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)।
कौन पात्र नहीं है
<बीआर>
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "किसान हित समूह (एफ. आई. जी.)" योजना क्या है?
"किसान हित समूह (एफ. आई. जी.)" योजना 15 किसानों के प्रत्येक समूह को कृषि विकास के लिए अनुदान देती है। यह योजना कार्यालय उपकरण, प्रशिक्षण, पहचान पत्र और जिला स्तर की बैठकों के लिए सहायता प्रदान करती है।
- एफ. आई. जी. योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
कृषि गतिविधियों में शामिल 15 पंजीकृत किसानों का कोई भी समूह एफ. आई. जी. योजना के लिए आवेदन करने का पात्र है।
- एफ. आई. जी. योजना किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
एफ. आई. जी. योजना कार्यालय उपकरण, तकनीकी बुलेटिन, पुस्तकालय की स्थापना, प्रशिक्षण, आई. डी. कार्ड जारी करने और जिला स्तर की बैठकों के लिए अनुदान प्रदान करती है।
- कार्यालय उपकरण के लिए एक समूह को अधिकतम कितनी सहायता मिल सकती है?
एक समूह कार्यालय उपकरण खरीदने के लिए 5,₹000/- तक प्राप्त कर सकता है।
- प्रशिक्षण और कौशल अधिग्रहण के लिए कितना धन उपलब्ध है?
यह योजना प्रशिक्षण और कौशल अधिग्रहण के लिए प्रति समूह ₹4,000/- प्रदान करती है।
- क्या इस योजना के तहत पहचान पत्र जारी करने के लिए कोई विशिष्ट राशि आवंटित की गई है?
हां, आई. डी. कार्ड जारी करने के लिए प्रति समूह ₹400/- आवंटित किए जाते हैं।
- जिला स्तरीय बैठकों के लिए कितना समर्थन प्रदान किया जाता है?
यह योजना जिला स्तर की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹20,000/- प्रदान करती है।
- एफ. आई. जी. योजना के लिए आवेदन कहाँ जमा किया जाना चाहिए?
आवेदन ग्राम स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, प्रखंड स्तर पर कृषि अधिकारी या उप कृषि अधिकारी, प्रखंड स्तर पर सहायक कृषि निदेशक या जिला स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- एफ. आई. जी. योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवेदकों को किसान की स्थिति का प्रमाण, समूह पंजीकरण विवरण, पहचान प्रमाण और समूह के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक पूर्ण आवेदन पत्र प्रदान करना होगा।
- क्या पात्रता के लिए समूह का न्यूनतम आकार आवश्यक है?
हां, समूह में कम से कम 15 सदस्य होने चाहिए।
- क्या व्यक्तिगत किसान एफ. आई. जी. योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना व्यक्तिगत किसानों के बजाय किसानों के समूहों के लिए बनाई गई है।
- एफ. आई. जी. योजना के तहत कार्यालय उपकरण के लिए अनुदान का उद्देश्य क्या है?
कार्यालय उपकरण के लिए अनुदान का उद्देश्य किसान समूहों को प्रशासनिक कार्यों में मदद करना और उनकी संगठनात्मक दक्षता को बढ़ाना है।
- क्या इस बात पर कोई प्रतिबंध है कि प्रशिक्षण निधि का उपयोग कैसे किया जा सकता है?
प्रशिक्षण निधि का उपयोग कृषि से संबंधित कौशल प्राप्त करने और समूह के सदस्यों की क्षमता में सुधार के लिए किया जाना चाहिए।
- एफ. आई. जी. योजना के लिए किसान समूह कैसे पंजीकरण करता है?
एक किसान समूह को संबंधित कृषि अधिकारियों को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवश्यक दस्तावेज और किसानों के पंजीकृत समूह के रूप में उनकी स्थिति का प्रमाण शामिल होना चाहिए।
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