मछुआरों के लिए लाइफ जैकेट और लाइफबॉय की खरीद के लिए वित्तीय सहायता
योजना के बारे में
"मछुआरों के लिए लाइफ जैकेट और लाइफबॉय की खरीद के लिए वित्तीय सहायता" गोवा सरकार के मत्स्य पालन विभाग की एक योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा पात्र मछुआरों को लाइफ जैकेट और लाइफबॉय की खरीद के लिए 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन केवल ऑफ़लाइन मोड में स्वीकार किए जाते हैं।
लाभ
- सहायता ₹1,000/- प्रति लाइफ जैकेट और ₹1,500/- प्रति लाइफबॉय तक बढ़ाई गई है।-ओ. बी. एम. से लैस डोंगी के लिएः 05 लाइफ जैकेट और 1 लाइफबॉय-ट्रालिंग संचालन में लगे मशीनीकृत ट्रॉलरों के लिएः 08 लाइफ जैकेट और 02 लाइफबॉय-पर्स सीनिंग ऑपरेशन में लगे मशीनीकृत ट्रॉलरों के लिएः 25 लाइफ जैकेट और 4 लाइफबॉय।
पात्रता
- आवेदक को जन्म या पेशे से एक पारंपरिक मछुआरा होना चाहिए।-आवेदक गोवा का निवासी होना चाहिए।-आवेदक के पास निम्नलिखित में से एक होना चाहिएः ओ. बी. एम. से सुसज्जित एक डोंगी; ट्रालिंग या पर्स सीनिंग संचालन में लगे मशीनीकृत ट्रॉलर।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://fisheries.goa.gov.in/wp-content/uploads/2020/11/Application-form-Life-jacket-Life-Buoy.pdf) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र मत्स्य पालन विभाग, दयानंद बंदोदकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा-403 521 पर संबंधित प्राधिकरण को या मत्स्य पालन विभाग के बीडीओ कार्यालय/उप-कार्यालय (https://fisheries.goa.gov.in/contact-us-2 #) * * पर तैनात अधिकारी को जमा करें। किसी भी सेवा या उसके मानकों के बारे में कोई भी असंतोष या शिकायत विभाग के [शिकायत निवारण अधिकारी] (https://fisheries.goa.gov.in/contact-us-2 #) के पास दर्ज की जा सकती है। शिकायत * * [email protected] * * लिंक पर भी दर्ज की जा सकती है। हम सभी शिकायतों को स्वीकार करेंगे और अंतिम कार्रवाई के बारे में 30 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- अद्यतन मछली पकड़ने के लाइसेंस प्रमाण पत्र/मछली पकड़ने के नेट लाइसेंस की रसीदें
- पोत पंजीकरण प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- अनिवार्य प्रपत्र
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के तहत आउटबोर्ड मोटर (ओ. बी. एम.) से लैस डोंगी के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
ओ. बी. एम. युक्त डोंगी के लिए वित्तीय सहायता में 05 जीवन रक्षक जैकेट और 1 जीवन रक्षक शामिल हैं।
- क्या योजना के लिए कोई विशिष्ट आवेदन पत्र है, और इसे कहाँ प्राप्त किया जा सकता है?
हां, https://fisheries.goa.gov.in/wp-content/uploads/2020/11/Natural-Calamity-Application-Form.pdf पर एक आवेदन पत्र उपलब्ध है।
- क्या इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कोई विशिष्ट मानदंड है?
नहीं, इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं हैं।
- वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र और दस्तावेज जमा करने का पता क्या है?
पता है मत्स्य पालन विभाग, दयानंद बंदोदकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा-403 521, या नामित बीडीओ कार्यालय/उप-कार्यालय।
- पूछताछ के लिए विभाग की संपर्क जानकारी क्या है?
संपर्क जानकारी https://fisheries.goa.gov.in/contact-us-2 #पर पाई जा सकती है।
- योजना के लिए दिशा-निर्देश कहाँ मिल सकते हैं?
दिशानिर्देश https://goaprintingpress.gov.in/downloads/2122/2122-40-SI-OG-0.pdf और https://fisheries.goa.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/CitizenCharter-2.pdf पर पाए जा सकते हैं।
- क्या इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन शुल्क है?
नहीं, इस योजना के लिए आवेदन शुल्क शून्य है।
- गोवा सरकार के मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट क्या है?
विभाग की वेबसाइट https://fisheries.goa.gov.in है।
- इस योजना के लिए शिकायत निवारण तंत्र क्या है?
शिकायतों को शिकायत निवारण अधिकारी के पास या [email protected] के माध्यम से पंजीकृत किया जा सकता है, 30 दिनों के भीतर कार्रवाई के बारे में सूचित किया जा सकता है।
- एक इच्छुक आवेदक वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कैसे जमा कर सकता है?
आवेदक को भरे हुए और हस्ताक्षरित प्रपत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ मत्स्य पालन विभाग या उसके नामित कार्यालयों में जमा करना चाहिए।
- इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन का तरीका क्या है?
आवेदन मोड ऑफ़लाइन है, और निर्धारित प्रपत्र विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
- क्या इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन जमा करने की कोई समय सीमा है?
नहीं, आवेदन जमा करने की कोई समय सीमा नहीं है; हालाँकि, आवेदन केवल ऑफ़लाइन मोड में स्वीकार किए जाते हैं।
- इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवश्यक दस्तावेजों में अद्यतन मछली पकड़ने का लाइसेंस प्रमाण पत्र, पोत पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अधिदेश प्रपत्र शामिल हैं।
- इस योजना के तहत प्रत्येक लाइफ जैकेट और लाइफबॉय के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?
समर्थन ₹1,000/- प्रति लाइफ जैकेट और ₹1,500/- प्रति लाइफबॉय तक है।
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