विकलांग पेंशन (एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
योजना के बारे में
हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना 'अक्षमता पेंशन' दुर्घटनाओं या बीमारियों के कारण होने वाली अक्षमता के मामले में पंजीकृत लाभार्थियों को ₹500/- की मासिक पेंशन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यदि विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक है तो ₹50,000/- की एकमुश्त राशि दी जाती है और यदि विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक है तो ₹25,000/- दी जाती है।
लाभ
₹500/- महीने की पेंशन-50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर अतिरिक्त ₹50,000/- 50 प्रतिशत से कम विकलांगता होने पर अतिरिक्त ₹25,000/-।
पात्रता
- पंजीकरण के लिए * * * 1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक एक भवन या निर्माण कार्यकर्ता होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक ने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक भवन या निर्माण गतिविधियों में काम किया होना चाहिए। श्रमिक को भवन या निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए। 1. कर्मचारी को हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 1. कर्मचारी के पास बोर्ड की सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए। 1. कर्मचारी विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) होना चाहिए। 1. अक्षमता किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण हुई होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Online
- पंजीकरण * * * * चरण 1: हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocw.hp.nic.in/index.aspx) पर जाएँ। * * चरण 2: & quot; मेन्यू रिबन & quot; में & quot; कार्यकर्ता सेवा & quot; पंजीकरण & quot; [नया] (https://bocw.hp.nic.in/PublicPages/AddBeneficiary.aspx) & quot; पर क्लिक करें। * * चरण 3: * * * * * * पंजीकरण फॉर्म पर जाएं। फॉर्म में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड (एक तारांकन चिह्न * के साथ चिह्नित) भरें। दी गई सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी आवश्यक सुधार करें। * * चरण 5: * * पंजीकरण के लिए अपना आवेदन जमा करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करें। * [पंजीकरण स्थिति] (https://bocw.hp.nic.in/PublicPages/checkstatus.aspx) को आपकी लाभार्थी आईडी और आपकी जन्म तिथि प्रदान करके जांचा जा सकता है। * * आवेदन * * * * चरण 1: हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocw.hp.nic.in/index.aspx) पर जाएँ। * * चरण 2: & quot; मेन्यू रिबन & quot; में & quot; कार्यकर्ता सेवाएँ & gt; [लाभों के लिए आवेदन करें] (https://bocw.hp.nic.in/PublicPages/ApplyForSchemes.aspx) & quot; पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर, अपनी लाभार्थी आईडी, और जन्म तिथि प्रदान करें, और 'खोज' पर क्लिक करें। योजनाओं की एक सूची प्रदर्शित की जाएगी। जिस योजना के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें। आपको योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। * * चरण 3: फॉर्म में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें। प्रदान की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी आवश्यक सुधार करें। * * चरण 4: * * अंत में, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 'जमा करें' पर क्लिक करें।
Offline
- पंजीकरण * * * * चरण 1: * * पंजीकरण प्रपत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://bocw.hp.nic.in/pdf/formno27_A1b.pdf) का प्रिंट लें। * * चरण 2: फॉर्म में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित)। * * चरण 3: श्रम अधिकारी को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित पंजीकरण फॉर्म जमा करें। कार्यालय में एक बार पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए, और यह तीन साल के लिए वैध होगा। तीन साल के बाद, कर्मचारी को नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए कार्यालय जाना चाहिए और लाभों के लिए पात्रता बनाए रखने के लिए हर साल 90 दिनों के काम का प्रमाण जमा करना चाहिए। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित)। * * चरण 3: श्रम अधिकारी को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, मतदाता कार्ड
- बैंक खाते का विवरण/बैंक पासबुक की प्रति
- आयु प्रमाण
- श्रम कार्ड
- निशक्तता प्रमाणपत्र
- चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चिकित्सा बिल (यदि लागू हो)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- विकलांग पेंशन योजना क्या है?
यह योजना उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांग हो जाते हैं।
- इस योजना के तहत कितनी मासिक पेंशन दी जाती है?
पात्र विकलांग श्रमिकों को 500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- स्थायी अक्षमता के लिए कौन सी वित्तीय सहायता दी जाती है?
50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के लिए ₹50,000.50 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए ₹25,000।
- क्या कोई कर्मचारी एकमुश्त और पेंशन दोनों के लिए आवेदन कर सकता है?
हां, यदि पात्र हैं, तो एक कर्मचारी एक बार की वित्तीय सहायता और मासिक पेंशन दोनों प्राप्त कर सकता है।
- एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के लिए एक कर्मचारी कैसे पंजीकरण कर सकता है?
श्रमिक श्रम कल्याण कार्यालय में जाकर या आधिकारिक पोर्टल पर स्व-पंजीकरण के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
- एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. में पंजीकरण के लिए आयु सीमा क्या है?
श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बी. पंजीकरण के लिए कितना कार्य अनुभव आवश्यक है?
श्रमिक ने निर्माण कार्य के कम से कम 90 दिन पूरे कर लिए होने चाहिए।
- क्या कोई कर्मचारी आवेदन कर सकता है यदि उसे पहले से कोई विकलांगता है?
नहीं, यह योजना केवल पंजीकरण के बाद दुर्घटनाओं या बीमारियों के कारण होने वाली अक्षमताओं को शामिल करती है।
- क्या कोई कर्मचारी विकलांगता लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है?
हां, आवेदन एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
- क्या कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, केवल सक्रिय पंजीकृत कर्मचारी ही पात्र हैं।
- कर्मचारी अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
कर्मचारी निकटतम श्रम कल्याण कार्यालय या एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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