दुलारी कन्या
योजना के बारे में
अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2016 को घोषित, "दुलारी कन्या" परिवार कल्याण निदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा बालिकाओं के लिए एक योजना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार का परिवार कल्याण। इस योजना का उद्देश्य पुरुष और महिला के बीच वरीयता को समाप्त करना, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, बच्चों का टीकाकरण करना, बाल विवाह को समाप्त करना और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण करना है। किसी भी सरकारी अस्पताल या सरकारी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में पैदा हुई बालिका के सावधि जमा बैंक खाते (लघु खाते) में 20,₹000/- की राशि जमा की जाएगी। लाभार्थी द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने परिपक्वता राशि निकाली जा सकती है, जो संबंधित जिलों के संबंधित डी. एम. ओ. द्वारा सत्यापन के अधीन होगी।
लाभ
- किसी भी सरकारी अस्पताल या सरकारी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में पैदा हुई बालिका के सावधि जमा बैंक खाते (लघु खाते) में 20,₹000/- की राशि जमा की जाएगी। 1. लाभार्थी द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने परिपक्वता राशि निकाली जा सकती है, जो संबंधित जिलों के संबंधित डी. एम. ओ. द्वारा सत्यापन के अधीन होगी।
पात्रता
- बालिका का जन्म अरुणाचल प्रदेश राज्य के सरकारी अस्पताल या सरकारी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में होना चाहिए। 1. पिता/अभिभावक को अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए या अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए या उनके पास घरेलू आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1. इस योजना का दायरा पहले दो जीवित बालिकाओं तक सीमित है।
आवेदन कैसे करें
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आवेदन की प्रक्रियाः * * 1. योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में किया जाना चाहिए। 1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/चिकित्सा अधीक्षक सत्यापन के बाद दस्तावेज़ को संबंधित जिला चिकित्सा अधिकारी को भेजेंगे। परिपक्वता के दावे के लिए प्रक्रियाः * * 1। बालिका लाभार्थी, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर और कम से कम दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, संबंधित डी. एम. ओ. को निर्धारित आवेदन पत्र में परिपक्वता दावा दायर करेगी। 1. निर्धारित आवेदन पत्र बालिका लाभार्थी द्वारा स्वयं विधिवत भरा जाना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के दौरानः
- अस्पताल के एम. ओ. द्वारा डिलीवरी/डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की एक प्रति (संस्थान डिलीवरी के प्रमाण के रूप में)।
- एमसीपी कार्ड की एक प्रति।
- जन्म और मृत्यु पंजीयक द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति।
- पिता/अभिभावकों के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र (गैर-ए. पी. एस. टी. के मामले में) की एक प्रति स्पष्ट रूप से उस समय का संकेत देती है जब से माता-पिता/अभिभावक अरुणाचल प्रदेश में रहे हैं।
- माता-पिता/अभिभावकों के साथ बालिकाओं की सामूहिक तस्वीरों की दो संख्याएँ।
- माता-पिता/अभिभावकों और बच्चे के आधार कार्ड की एक प्रति (यदि बच्चा आधार के तहत नामांकित है)।
परिपक्वता के दावे के दौरानः
- मार्कशीट की एक प्रति के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की एक प्रति।
- उनके 18वें जन्मदिन पर अविवाहित होने के बारे में एक स्व-घोषणा।
- भारतीय स्टेट बैंक में बालिका लाभार्थी के नाम से खोली गई बैंक पास बुकी एक प्रति।
- लड़की द्वारा स्वयं भरा गया निकासी प्रपत्र।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "दुलारी कन्या" योजना की घोषणा कब की गई थी?
इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2016 को अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी।
- योजना के लिए आवेदन करते समय किन दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है?
निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता हैः अस्पताल के एम. ओ. द्वारा वितरण/निर्वहन प्रमाण पत्र की एक प्रति (संस्थान वितरण के प्रमाण के रूप में)। एमसीपी कार्ड की एक प्रति। जन्म और मृत्यु पंजीयक द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति। पिता/अभिभावकों के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र (गैर-ए. पी. एस. टी. के मामले में) की एक प्रति स्पष्ट रूप से उस समय का संकेत देती है जब से माता-पिता/अभिभावक अरुणाचल प्रदेश में रहे हैं। माता-पिता/अभिभावकों के साथ बालिकाओं की सामूहिक तस्वीरों की दो संख्याएँ। माता-पिता/अभिभावकों और बच्चे के आधार कार्ड की एक प्रति (यदि बच्चा आधार के तहत नामांकित है)।
- परिपक्वता के दावे के दौरान किन दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है?
निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता हैः मार्कशीट की एक प्रति के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की एक प्रति। उनके 18वें जन्मदिन पर अविवाहित होने के बारे में एक स्व-घोषणा। भारतीय स्टेट बैंक में बालिका लाभार्थी के नाम से खोली गई बैंक पास बुकी एक प्रति। लड़की द्वारा स्वयं भरा गया निकासी प्रपत्र।
- क्या पासपोर्ट आकार की तस्वीर केवल बालिका की होनी चाहिए?
माता-पिता/अभिभावकों के साथ बालिकाओं की सामूहिक तस्वीरों के दो अंक होने चाहिए।
- क्या बालिका के आधार कार्ड की प्रति जमा करना अनिवार्य है?
बालिका के आधार कार्ड की एक प्रति केवल तभी जमा करने की आवश्यकता है जब बालिका आधार के तहत नामांकित हो।
- ए. पी. एस. टी. का पूर्ण रूप क्या है?
ए. पी. एस. टी. का पूर्ण रूप अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति है।
- किस मामले में माता-पिता/अभिभावकों का अधिवास प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है?
यदि पिता/अभिभावक गैर-ए. पी. एस. टी. हैं तो माता-पिता/अभिभावकों का अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- एम. सी. पी. कार्ड का पूर्ण रूप क्या है?
एम. सी. पी. कार्ड का पूर्ण रूप मातृ और बाल संरक्षण कार्ड है।
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र किसे जारी करना चाहिए?
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु पंजीयक द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- संस्थान वितरण के प्रमाण के रूप में कौन सा दस्तावेज़ स्वीकार किया जाता है?
अस्पताल के एम. ओ. द्वारा वितरण/निर्वहन प्रमाणपत्र को संस्थान वितरण के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- अगर लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो क्या वह परिपक्वता का दावा करने के योग्य होगी?
नहीं, ऐसी स्थिति में बालिका परिपक्वता का दावा करने की पात्र नहीं होगी।
- क्या अनुदान किश्तों में दिया जा सकता है?
नहीं, अनुदान एक बार के भुगतान के रूप में दिया जाएगा।
- क्या अनुदान किसी और को हस्तांतरित किया जा सकता है?
नहीं, अनुदान किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
- योजना की अवधि क्या है?
यह योजना एक चालू योजना है और इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। माता-पिता या अभिभावक किसी भी समय आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
- क्या इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क है?
नहीं, इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
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