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अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्रपति योजना

#अम्बेडकर#मेधावी#अनुसूचित जाति#विद्यार्थी#छात्रवृत्ति

योजना के बारे में

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा "अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्रपति योजना" योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, एच. पी. स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के परिणामें घोषित सत्र से संशोधन के बाद अनुसूचित जाति श्रेणी के शीर्ष 1250 मेधावी छात्रों को राज्य के भीतर या बाहर किसी मान्यता प्राप्त (व्यावसायिक/तकनीकी सहित) संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। 10+2 कक्षा/द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में नवीनीकरण 10+1 कक्षा/प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की आंतरिक परीक्षाओं में संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा।

लाभ

  1. इस छात्रवृत्ति योजना के तहत, प्रत्येक पात्र छात्र को मैट्रिके बाद लगातार दो वर्षों के लिए प्रति वर्ष 18,000 रुपये की राशि दी जाएगी।

पात्रता

  1. छात्र को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. छात्र को अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। 1. यदि पात्र छात्राज्य के भीतर या बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मैट्रिके बाद किसी भी पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो छात्रवृत्ति दी जाएगी। * * छात्रवृत्ति मैट्रिके बाद अधिकतम दो लगातार वर्षों के लिए सीमित है। * * टिप्पणी 02: पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में नवीनीकरण पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा।

आवेदन कैसे करें

Online

पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपने दस्तावेजों के अनुसार सटीक और सही जानकारी प्रदान करके एन. एस. पी. पोर्टल यू. आर. एल.-[https://scholarships.gov.in] (https://scholarships.gov.in) पर "नया पंजीकरण" आइकन का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा। * * चरण 02: सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने के बाद, छात्रों को उनकी "छात्र पंजीकरण आईडी" मिल जाएगी। * * चरण 03: "छात्र पंजीकरण आईडी" के माध्यम से छात्र एन. एस. पी. पोर्टल पर "फ्रेश एप्लीकेशन" आइकन का उपयोग करके खाते में लॉग इन कर सकेंगे। * * चरण 04: पोर्टल पर सफल लॉगिन के बाद, स्वागत पृष्ठ दिखाई दिया। "आवेदन पत्र" आइकन पर क्लिक करने पर, छात्रों को आवेदन स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा। * * चरण 05: * * अब, छात्र पूरा आवेदन पत्र भर सकते हैं और "अंतिम जमा करें" बटन पर क्लिक करने पर, आवेदन अंततः जमा कर दिया जाता है। चरण 06: आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, छात्रों को एक प्रणाली-जनित पंजीकरण संख्या भेजी जाती है जिसका उपयोग भविष्य के संदर्भ के लिए किया जा सकता है। नोट 1: ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रपत्र की मुद्रित प्रति (प्रपत्र को सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा करने के बाद), सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, छात्र द्वारा संस्थान के अपने प्रमुख को जमा करने की आवश्यकता है, जो इसे संस्थान में बनाए रखेंगे। नोट 02: संस्थान सत्यापित उम्मीदवार सूची (ओं) (निर्धारित प्रारूप पर) के साथ विधिवत सत्यापित मुद्रित प्रपत्र (सफल ऑनलाइन सत्यापन के बाद) को संबंधित डी. डी. एच. ई. (राज्य के भीतर सरकारी/निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के मामले में) और इस निदेशालय (पेशेवर/तकनीकी संस्थानों/राज्य से बाहर के संस्थानों के मामले में) को ऑनलाइन सत्यापन और क्रॉस-चेकिंग के लिए आगे भेजेगा। * * नोट 3: * * सफल ऑनलाइन सत्यापन के बाद, डी. डी. एच. ई. निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की हार्ड प्रतियां अपने पास रखेगा, और शेष फॉर्म संबंधित स्कूलों को वापस कर देगा। डी. डी. एच. ई. को अपने संबंधित जिले में सत्यापित उम्मीदवार सूची (ओं) को इस निदेशालय को भेजने की भी आवश्यकता है। * * नोट 04: * यदि संस्थान/डी. डी. एच. ई. के प्रमुख द्वारा कोई ऑफ़लाइन आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो उसे निर्देश दिया जाता है कि वह उसे संबंधित छात्र/संस्थान को अपने स्तर पर वापस कर दे और प्रेषक को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का निर्देश दे और बाद में उसी चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति जमा कर दे।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
  2. आधार कार्ड की प्रति
  3. हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र की प्रति (हिमाचल प्रदेश का अधिवास)
  4. पिछले वर्षों के लिए अंक प्रमाण पत्र की प्रति
  5. बैंक पासबुके पहले पृष्ठ की प्रति
  6. अनुसूचित जाति श्रेणी प्रमाण पत्र (तहसीलदार के पद से कम के अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया)
  7. प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित छात्र विद्यालय बोनाफाइड प्रमाणपत्र की प्रति
  8. माता-पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया गया)
  9. माता-पिता का ईमेल और मोबाइल नंबर

कौन पात्र नहीं है

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

"अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर मेधावी छत्रपति योजना" क्या है?

इस योजना के तहत, एच. पी. स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के परिणामें घोषित सत्र से संशोधन के बाद अनुसूचित जाति श्रेणी के शीर्ष 1250 मेधावी छात्रों को राज्य के भीतर या बाहर किसी मान्यता प्राप्त (व्यावसायिक/तकनीकी सहित) संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। 10+2 कक्षा/द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में नवीनीकरण 10+1 कक्षा/प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की आंतरिक परीक्षाओं में संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा।

इस योजना का कार्यान्वयन विभाग कौन सा है?

शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

यदि पात्र छात्राज्य के भीतर या बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मैट्रिके बाद किसी भी पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो छात्रवृत्ति दी जाएगी।

क्या यह छात्रवृत्ति योजना केवल हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए है?

हां, केवल वही छात्र छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए पात्र होंगे जो हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड निवासी हैं।

इस योजना का क्या लाभ है?

इस छात्रवृत्ति योजना के तहत, प्रत्येक पात्र छात्र को मैट्रिके बाद लगातार दो वर्षों के लिए प्रति वर्ष 18,000 रुपये की राशि दी जाएगी।

क्या यह योजना केवल अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों के लिए है?

हां, छात्र को योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।

एक छात्र को कितने समय तक छात्रवृत्ति मिलेगी?

छात्रवृत्ति मैट्रिके बाद अधिकतम दो लगातार वर्षों तक सीमित है।

इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। //छात्रवृत्ति. शासन. इन /

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