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क्लस्टर पोषण किचन गार्डन योजना

#कुपोषण#सब्जियों की खेती#पशुधन पालन

योजना के बारे में

क्लस्टर पोषण किचन गार्डन योजना (सी. एन. के. जी. एस.) का उद्देश्य सीमांत किसानों और आम जनता को सब्जियों की खेती और अपने घरों में पशुधन के पालन को बढ़ावा देकर सशक्त बनाना है। यह योजना आत्मनिर्भरता बढ़ाने और व्यक्तियों को अपनी ताजा और स्वस्थ उपज उगाने में सक्षम बनाकर पोषण संबंधी आवश्यकताओं में सुधार करने का प्रयास करती है। यह पहल संबंधित विधायकों (विधानसभा सदस्यों) और उपायुक्तों के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर लागू की जाएगी।

पात्रता

अरुणाचल प्रदेश के निवासीः आवेदक अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए, जिनके पास राशन कार्ड, बिजली का बिल या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध आवासीय प्रमाण होने चाहिए। - सीमांत किसानः यह योजना सीमांत किसानों के लिए खुली है जो रसोई बागवानी के लिए उपयुक्त कृषि भूमि के छोटे क्षेत्रों के मालिक हैं या पट्टे पर देते हैं। प्रमाण के रूप में भूमि स्वामित्व दस्तावेजों या पट्टा समझौतों की आवश्यकता हो सकती है। - आम जनताः आम जनता के वे व्यक्ति जो एक रसोई उद्यान स्थापित करने में रुचि रखते हैं और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे भी योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। - स्थान की उपलब्धताः आवेदकों के पास एक रसोई उद्यान स्थापित करने के लिए अपने परिसर के भीतर पर्याप्त जगह होनी चाहिए। सब्जियाँ उगाने और पशुधन के पालन के लिए पर्याप्त भूमि या खुली जगह की आवश्यकता होती है। प्रतिबद्धता और क्षमताः पात्र व्यक्तियों को रसोई के बगीचे को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता और क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। इसमें बगीचे की नियमित देखभाल, पानी देना और प्रबंधन के लिए समय और प्रयास देना शामिल है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • पहचान का प्रमाणः वैध पहचान प्रमाण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड।
  • निवास का प्रमाणः आवासीय पते की पुष्टि करने वाले दस्तावेज, जैसे राशन कार्ड, बिजली का बिल या ड्राइविंग लाइसेंस।
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज या पट्टा समझौताः यदि आवेदक भूमि का मालिक है, तो संबंधित भूमि स्वामित्व दस्तावेज प्रदान किए जाने चाहिए। यदि भूमि पट्टे पर है, तो पट्टे के समझौते की आवश्यकता हो सकती है।
  • बैंक खाते का विवरणः योजना से संबंधित वित्तीय लेनदेन के लिए खाता संख्या और आईएफएससी कोड सहित आवेदक के बैंक खाते के बारे में जानकारी।
  • कोई भी अन्य दस्तावेज़ः जिला प्राधिकरण आवेदन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज़ निर्दिष्ट कर सकता है, यदि सत्यापन उद्देश्यों के लिए आवश्यक समझा जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्लस्टर पोषण किचन गार्डन योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य रसोई उद्यानों की स्थापना को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और पोषण संबंधी आवश्यकताओं में सुधार करना है।

क्या किसी भी राज्य के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, यह योजना विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के लिए है।

क्या रसोई की बागवानी के लिए भूमि के आकार पर कोई प्रतिबंध है?

यह योजना सीमांत किसानों के लिए खुली है जिनके पास रसोई उद्यान के लिए उपयुक्त कृषि भूमि के छोटे क्षेत्र हैं। सब्जियाँ उगाने और पशु पालन के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है।

यह योजना अन्य राज्यों पर निर्भरता कम करने में कैसे मदद करेगी?

सब्जियों की खेती और घरों के भीतर पशुधन के पालन को बढ़ावा देकर, इस योजना का उद्देश्य इन खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहने की आवश्यकता को कम करना है।

क्या इस योजना के तहत कोई प्रशिक्षण या सहायता कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं?

यह योजना पात्र व्यक्तियों को रसोई बागवानी में उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम प्रदान कर सकती है।

क्या यह योजना किचन गार्डन की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी?

वित्तीय सहायता की उपलब्धता भिन्न हो सकती है। आवेदकों को योजना के तहत किसी भी वित्तीय प्रावधान के बारे में जिला प्राधिकरण से पूछताछ करनी चाहिए।

क्या शहरी निवासी इस योजना में भाग ले सकते हैं?

शहरी निवासी भाग ले सकते हैं यदि उनके परिसर में एक रसोई उद्यान स्थापित करने के लिए पर्याप्त जगह है।

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1. इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 1 लाख रुपये की नकद सहायता दी जानी है।

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