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मुख्यमंत्री की सशक्त किसान योजना

#किसान#बागवानी#स्व-रोजगार#चाय#रबड़#वित्तीय सहायता

योजना के बारे में

उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए और राज्य में प्रमुख फलों की फसलों के विपणन योग्य अधिशेष को बनाए रखने के साथ-साथ किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बजट घोषणा के तहत अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्षेत्रवार व्यवहार्य और आवश्यकता आधारित बागवानी गतिविधियों को अपनाया है, जिसका लक्ष्य 2021-22 तक है। * * उद्देश्यः * * सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं, सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति का उत्थान करना है ताकि स्व-रोजगार पैदा किया जा सके और बागवानी गतिविधियों का व्यावसायीकरण किया जा सके ताकि किसानों की तत्काल महसूस की गई जरूरतों के अनुसार उनकी आय को दोगुना किया जा सके। * * महत्वपूर्ण विशेषताएंः * * किसानों को चाय, रबड़ और दोहरी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर निवेश प्रदान किया जाता है। दोहरी फसल के तहत फसलों का चयन मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाता है

पात्रता

  1. आवेदक/किसान को अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक को किसी भी क्षेत्र/खेत का प्रगतिशील किसान होना चाहिए। 3. सभी श्रेणियों के किसान इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि।
  2. अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (ए. पी. एस. टी.) प्रमाणपत्र की प्रति (यदि लागू हो)
  3. एल. पी. सी./भूमि आवंटन दस्तावेज/भूमि दस्तावेज जी. बी./एच. जी. बी./पी. आर. आई. द्वारा विधिवत प्रमाणित और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
  4. हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर की तीन प्रतियां
  5. जी. बी./एच. जी. बी./पी. आर. आई. द्वारा प्रमाणित और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चाय/रबर के लिए प्रस्तावित भूमि का रेखाचित्र

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं, सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति का उत्थान करना है ताकि स्व-रोजगार पैदा किया जा सके और बागवानी गतिविधियों का व्यावसायीकरण किया जा सके ताकि किसानों की तत्काल महसूस की गई जरूरतों के अनुसार उनकी आय को दोगुना किया जा सके।

किसानों को वित्तीय सहायता क्यों दी जाती है?

किसानों को चाय, रबड़ और दोहरी फसल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

किसानों को कितनी नकद/वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है?

चाय और रबड़ के बागान के लिए किसानों को क्रमशः 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर और 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की नकद सहायता प्रदान की जानी है।

क्या पौधरोपण और रोपण सामग्री के लिए कोई प्रावधान है?

हां, इस योजना के तहत पौधरोपण और रोपण सामग्री का प्रावधान है।

क्या इस योजना के तहत बाड़ लगाने की सामग्री के लिए कोई प्रावधान है?

हां, कांटेदार तार, नाखून, जीआई एंगल पोस्ट आदि जैसी बाड़ लगाने की सामग्री का प्रावधान है।

क्या यह योजना भूमि विकास के लिए कोई कृषि सहायता प्रदान कर रही है?

हां, यह योजना भूमि विकास-खाद, उर्वरक और पादप संरक्षण रसायनों के लिए खेती सहायता प्रदान करती है।

दोहरी फसल के लिए फसलों का चयन कैसे किया जाता है?

दोहरी फसल के तहत फसलों का चयन मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाता है।

क्या यह योजना केवल अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के किसानों के लिए है?

हां, किसानों को अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

क्या यह योजना सभी प्रकार के किसानों के लिए है?

हां, सभी श्रेणियों के किसान इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

मैं इस योजना के तहत कैसे आवेदन कर सकता हूं?

आवेदक उपायुक्त (डी. ए. डी. एस.)/जिला कृषि अधिकारी/निकटतम कृषि विकास अधिकारी/कृषि क्षेत्र सहायक से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा, आवेदक अपने संबंधित जिले के सर्कल/ब्लॉक अधिकारी से भी संपर्क कर सकता है।

मुझे आवेदन पत्र कहाँ मिल सकता है?

आवेदन विभिन्न मंडलियों से ए. डी. ए./ए. डी. ओ. के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

समाज कल्याण और सशक्तिकरणअरुणाचल प्रदेश

घर की खरीद या निर्माण के लिए अग्रिम (एपीबी और ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)

1. इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 1 लाख रुपये की नकद सहायता दी जानी है।

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अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना

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