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नाई की दुकान के नवीनीकरण के लिए अनुदान

#नाई#नाई की दुकान#नवीनीकरण#अनुदान#ओ. बी. सी

योजना के बारे में

परिचय पारंपरिक नाई केरल के सबसे पिछड़े समुदायों में से एक हैं। परिवर्तित आधुनिक परिदृश्य में, इस समुदाय को अपने जीवन में पारंपरिक रूप से शामिल व्यवसाय से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज में उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उनके कार्य स्थलों का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण करके उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पिछड़े समुदाय विकास विभाग ने पारंपरिक नाई की दुकानों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना तैयार की है। इस योजना में पारंपरिक नाई की समस्याओं को कम करने के लिए पारंपरिक नाई की दुकान के कार्य वातावरण और सामग्री में सुधार की परिकल्पना की गई है। लक्ष्य/उद्देश्यः * * 1. अपनी दुकानों का आधुनिकीकरण करके पारंपरिक नाई समुदायों की गरिमा को ऊपर उठाना। 1. ऊपर से सेवारत पेशेवरों के जीवन स्तर में सुधार करना। 1. इस पेशे को अपनाने वाले लोगों की मदद करने के लिए सरकार की चिंता और प्रयासों के बारे में जन जागरूकता फैलाना। 1. स्वच्छ बुनियादी ढांचा प्रदान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। योजना की निगरानीः योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा की जाएगी।

लाभ

  1. योजना के तहत एक लाभार्थी द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम अनुदान ₹25,000/- है। * * वित्तीय सहायता ऑनलाइन निधि अंतरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। * * टिप्पणी 02: * * यदि आधुनिकीकरण की कुल लागत ₹10,000/- या उससे कम है (यानी पात्र सहायता ₹5,000/- या उससे कम है), तो इसे एक ही किस्त में वितरित किया जाएगा। * * यदि आधुनिकीकरण की कुल लागत ₹10,000/- से अधिक है, तो इसे दो किश्तों में वितरित किया जाएगा, पात्र सहायता का 60 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में भुगतान किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत का भुगतान कार्य पूरा होने पर किया जाएगा और विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन और प्रमाणन किया जाएगा। * * वित्तीय सहायता आधुनिकीकरण के लिए कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होगी, जो अधिकतम ₹25,000/- होगी। * * अनुदान का उपयोग उपकरण और फर्नीचर खरीदने के लिए किया जा सकता है। * * टिप्पणी 06: * * अनुदान का उपयोग कीटाणुनाशक, नसबंदी उपकरण और डिस्पोजेबल तौलिए खरीदने के लिए किया जा सकता है। * * नोट 07: * अनुदान का उपयोग मौजूदा दुकान की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।

पात्रता

  1. आवेदक केरल राज्य का स्थायी निवासी होगा। 2. आवेदक राज्य के अन्य पिछड़े समुदायों से संबंधित होना चाहिए। 3. आवेदक पारंपरिक नाई होना चाहिए। 4. नाई की दुकान ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। 5. सभी स्रोतों से आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 1,00,000-से अधिक नहीं है। 6. आवेदक के पास कम से कम दस साल का कार्य अनुभव होना चाहिए और वर्तमान में पेशे में भी संलग्न होना चाहिए। 7. आवेदक की आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। * * टिप्पणी 1: * * उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं और शारीरिक रूप से विकलांग हैं। * * टिप्पणी 02: * * वरीयता उन दुकानों को दी जाएगी जिनमें बैठने की क्षमता तीन से कम होगी। * * टिप्पणी 3: * * एल. एस. जी. डी. के तहत पंजीकृत लोगों को वरीयता दी जाएगी। * * नोट 04: * * उन आवेदकों को वरीयता दी जाएगी जिनकी दो बेटियाँ हैं। * * टिप्पणी 05: * * स्व-रोजगार के रूप में सेवा पेशा करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। * * टिप्पणी 06: * * एक पंचायत से कम से कम एक लाभार्थी का चयन किया जाएगा। * * नोट 07: * * यदि एल. एस. जी. डी. द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठता सूची के अनुसार 1000 से अधिक योग्य आवेदन हैं तो लाभार्थियों की संख्या 1000 तक सीमित होगी। * चयन प्रक्रिया के लिए मापदंडः * * * * एस. एल. नं. * * * * मापदंड * * * * राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 1 बी. पी. एल. परिवार 20 अंक 2 दो बेटियों वाले व्यक्ति 10 अंक 3 दो बेटियों से अधिक 20 अंक 4 3 सीटों से कम बैठने की क्षमता वाली दुकानें 20 अंक 5 अलग-अलग रूप से सक्षम आवेदक 20 अंक 6 10-15 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले आवेदक 6 अंक 7 10-15 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले आवेदक 8 अंक 8 20 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले आवेदक 10 अंक (अधिकतम 100 अंक) * * यदि एक से अधिक लाभार्थी को समान अंक मिलते हैं तो कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।

आवेदन कैसे करें

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आवेदन प्रक्रियाः इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित स्थानीय स्वशासन से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। * * चरण 02: * * आवेदक सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरा हुआ [आवेदन पत्र] (https://bcdd.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2022/12/Application-Form.pdf) संबंधित ग्राम पंचायत को जमा कर सकता है। चयन प्रक्रियाः आवेदन की जांच/मूल्यांकन किया जाएगा और पात्र आवेदनों को एल. एस. जी. डी. अधिकारियों की सिफारिश के साथ बी. सी. डी. डी. के क्षेत्रीय उप निदेशकों को भेजा जाएगा। * * चरण 02: * * ग्राम पंचायत को चयन प्रक्रिया के मापदंडों के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करनी होती है। * * चरण 3: * * चयन पर, योग्य उम्मीदवारों को पिछड़े समुदाय विकास विभाग के संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक को प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने होंगे। * * चरण 04: * * आवेदकों को अंकित मूल्य ₹100 के स्टाम्प पेपर पर सरकार के साथ एक समझौता करना होगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने पर परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सहायता की कुल पात्र राशि की पहली किस्त का भुगतान लाभार्थी को किया जाएगा। * * चरण 05: * * लाभार्थी को उसके द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार पहली किस्त की प्राप्ति के एक महीने के भीतर काम पूरा करना होगा। कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने और उचित सत्यापन और प्रमाणन के बाद अंतिम किश्त का भुगतान किया जाएगा। ग्राम पंचायत प्राधिकरणों को आवेदन करने के लिए पताः त्रिवेंद्रम से एर्नाकुलम तकः * * * क्षेत्रीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग विकास विभाग सिविल स्टेशन, दूसरी मंजिल, कक्कनाड एर्नाकुलम-682030 और जीटी; * * त्रिशूर से कासरगोड तकः * * क्षेत्रीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग विकास विभाग सिविल स्टेशन, कोझिकोड-673020

आवश्यक दस्तावेज़

निर्धारित प्रदर्शन में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाना हैः

  1. आवेदक की तस्वीर

  2. दुकान की तस्वीर

  3. जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

  4. आय प्रमाणपत्र

  5. अनुभव प्रमाण पत्र (स्थानीय स्वशासन विभागों के अध्यक्ष/सचिव से प्रमाण पत्र)

  6. राशन कार्ड की प्रति

  7. पहचान प्रमाण की प्रति

  8. आधार कार्ड की प्रति

  9. यदि दुकान किराए पर है तो दुकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र/किरायेदार-किराए के समझौते की प्रति।

  10. आवेदक के व्यक्तिगत बैंक खाते का विवरण

  11. एल. एस. जी. डी. के तहत पंजीकृत होने पर संबंधित से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा

  12. शारीरिक अक्षमता प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

कौन पात्र नहीं है

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

"नाई की दुकान के नवीनीकरण अनुदान" योजना क्या है?

इस योजना में पारंपरिक नाई की समस्याओं को कम करने के लिए पारंपरिक नाई की दुकान के कार्य वातावरण और सामग्री में सुधार की परिकल्पना की गई है।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य अपनी दुकानों का आधुनिकीकरण करके पारंपरिक नाई समुदायों की गरिमा को बढ़ाना, सेवारत पेशेवरों के जीवन स्तर में सुधार करना, इस पेशे को अपनाने वाले लोगों की मदद करने के लिए सरकार की चिंता और प्रयासों के बारे में जन जागरूकता फैलाना और स्वच्छ बुनियादी ढांचा प्रदान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है।

इस योजना का कार्यान्वयन विभाग कौन सा है?

पिछड़े समुदाय विकास विभाग, केरल सरकार

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?

केरल के अन्य पिछड़े समुदाय से संबंधित पारंपरिक नाई इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

इस योजना के तहत पात्र नाई को कितना अनुदान दिया जाएगा?

इस योजना के तहत एक लाभार्थी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला अधिकतम अनुदान ₹25,000/- है

लाभार्थी किस उद्देश्य के लिए अनुदान का उपयोग कर सकता है?

अनुदान का उपयोग उपकरण और फर्नीचर, कीटाणुनाशक, निर्जंतुकीकरण उपकरण, डिस्पोजेबल तौलिए खरीदने और मौजूदा दुकान की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।

क्या यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के नाई के लिए है?

हां, नाई की दुकान ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए।

इस योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड क्या है?

सभी स्रोतों से आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 1,00,000-से अधिक नहीं है

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम अनुभव क्या है?

आवेदक के पास कम से कम दस साल का कार्य अनुभव होना चाहिए और वर्तमान में पेशे में भी संलग्न होना चाहिए।

आवेदक की अधिकतम आयु सीमा क्या है?

आवेदक की आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस योजना के तहत कोई आवेदक कैसे आवेदन कर सकता है?

आवेदक सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत को जमा कर सकता है।

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