आम आदमी बीमा योजना (महाराष्ट्र)
- * * प्राकृतिक मृत्यु लाभः अंतिम तिथि से पहले प्राकृतिक मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को ₹30,000 का भुगतान किया जाता है। * * आकस्मिक मृत्यु लाभः दुर्घटना के कारण मृत्यु के…
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महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं, जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध हैं।
पृष्ठ 1 / 5 — 85 योजनाएं
- * * प्राकृतिक मृत्यु लाभः अंतिम तिथि से पहले प्राकृतिक मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को ₹30,000 का भुगतान किया जाता है। * * आकस्मिक मृत्यु लाभः दुर्घटना के कारण मृत्यु के…
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संबंधित आई. टी. आई. के माध्यम से 10 महीने के लिए 40/- रुपये से 100/- रुपये प्रति माह रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है।
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आम, काजू, अमरूद, सपोटा, कस्टर्ड सेब, अनार, पेपर लेमन, नारियल, इमली, अंजीर, आंवला, कोकम, कटहल, जामुन, संतरा, मोसाम्बी जैसी 16 बारहमासी फलों की फसलों के रोपण के लिए किसानों को डी…
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<br> Elements of the Scheme - Under this scheme, three components are included as follows. Component No.1 – Establishment of agriculture and food processing units, their…
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सीएमईजीपीबी लाभार्थी के योगदान (परियोजना लागत) के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां सब्सिडी की दर (परियोजना लागत) क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान) शहरी ग्रामीण श्रेणी 10%15% 25 प्रतिशत…
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1) किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 2) एक व्यक्तिगत किसान को देय सब्सिडी न्यूनतम रु. 14433/- और अधिकतम रु. 75000/- खेत के तालाब के आकार के आधार पर।
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- * * वजीफा ₹500/- प्रति माह
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- स्नातक छात्रों के लिए प्रति वर्ष 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता
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* * वित्तीय सहायता के लिएः * *-सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम-₹20,000/--स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम-₹25,000/- नोटः * * लाभ अधिकतम दो बच्चों और पंजीकृत पुरुष…
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> * * चिकित्सा डिग्रीः ₹ 1,00,000-- इंजीनियरिंग डिग्रीः ₹ 60,000/- के लिए वित्तीय सहायता
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10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता।
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- 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता। * * लाभ अधिकतम दो बच्चों और एक पंजीकृत कर्मचारी की पत्नी पर लागू होता है।
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* * वित्तीय सहायताः * *-पहली से सातवीं कक्षाः ₹2,500/--8वीं से 10वीं कक्षाः ₹5,000/-
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- एक महिला बच्चे के लिए ₹ 1,00,000 की निश्चित जमा राशि। * लड़की के 18 साल की होने तक सावधि जमा राशि बैंक में रहेगी।
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- * * ₹ 2,00,000 की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा एक पंजीकृत कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान की जाती है जिसकी प्राकृतिक मृत्यु के कारण मृत्यु हो जाती है
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* * इसके लिए वित्तीय सहायता-सामान्य डिलीवरी-₹15,000/- सर्जिकल डिलीवरी-₹20,000/-
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विधवा या विधुर को 5 साल तक ₹24,000/- प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता।
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- 75 प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी विकलांगता के लिए पंजीकृत कर्मचारी को बोर्ड द्वारा ₹ 2,00,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
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