वध से बचे गोवंश को सहायता योजना
योजना के बारे में
पशुपालन विभाग, राजस्थान द्वारा 'वध से बचे गोवंश को सहायता योजना' का उद्देश्य अवैध वध या तस्करी से बचाए गए मवेशियों का कल्याण सुनिश्चित करना है। पंजीकृत गौशालाओं (गौशालाओं), नगर निकायों, पंचायती राज संस्थानों या अन्य अनुमोदित संगठनों को ऐसे मवेशियों की देखरेख का काम सौंपा जाता है। उनके चारे और देखभाल के लिए अभिरक्षा की अवधि या एक वर्ष तक, जो भी कम हो, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
लाभ
- बड़े मवेशियों के लिए ₹40/दिन और छोटे मवेशियों के लिए ₹20/दिन की वित्तीय सहायता-अधिकतम एक (1) वर्ष या अभिरक्षा अवधि, जो भी कम हो, के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता
- पंजीकृत गौशालाएं/नंदी शालाएं/कांज हाउस/स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थान/अन्य अनुमोदित संस्थान जो गाय की तस्करी/वध से बचाई गई गायों की देखभाल कर रहे हैं।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र एकत्र करें। चरण 2: विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज (एफ. आई. आर. की प्रति और अनुमोदन) संलग्न करें। * * चरण 3: * * जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा करें। * * चरण 4: * * आवेदन की समीक्षा की जाएगी और जिला स्तर की गोपालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। * * चरण 5: मंजूरी मिलने पर, संगठन को धन वितरित किया जाएगा। योजना संपर्क विवरणः नोडल अधिकारी का नाम और पदनामः डॉ. कौशल कुमार वर्मा; संयुक्त निदेशक और जीटी; फोन नंबरः 9414207430 & जीटी; ईमेलः [email protected]
आवश्यक दस्तावेज़
- पशु बचाव से संबंधित एफ. आई. आर. की प्रति।
- सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्रतिलिपि।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "वध से बचे गोवंश को सहायता" का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य अवैध वध या तस्करी से बचाए गए मवेशियों की देखभाल और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
गोशाला, नंदीशाला, कांजी हाउस, नगर निकाय या पंचायती राज संस्थान जैसे पंजीकृत संगठन जिनके पास तस्करी या अवैध वध से बचाए गए मवेशियों की अभिरक्षा है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- इस योजना के तहत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है?
यह योजना बड़े मवेशियों के लिए 40 रुपये प्रति दिन और छोटे मवेशियों के लिए 20 रुपये प्रति दिन की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि उनके चारे और रखरखाव का समर्थन किया जा सके।
- सहायता प्राप्त करने की अधिकतम अवधि क्या है?
सहायता अधिकतम एक वर्ष की अवधि या मवेशियों की अभिरक्षा अवधि, जो भी कम हो, के लिए प्रदान की जाती है।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवेदकों को मवेशियों के बचाव और एक सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन से संबंधित प्राथमिकी की एक प्रति प्रदान करनी चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?
आवेदन पत्र जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन की प्रक्रिया कैसे की जाती है?
जमा करने के बाद जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा आवेदनों की समीक्षा और अनुमोदन किया जाता है। अनुमोदन पर, वित्तीय सहायता संगठन को वितरित की जाती है।
- क्या व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह विशेष रूप से पंजीकृत संगठनों के लिए है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- सहायता राशि की गणना कैसे की जाती है?
सहायता राशि की गणना बचाए गए मवेशियों की संख्या और बड़े और छोटे मवेशियों के लिए निर्दिष्ट दैनिक दर के आधार पर की जाती है।
- क्या आवेदन जमा करने की कोई विशिष्ट समय सीमा है?
जबकि कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, बचाए गए मवेशियों की अभिरक्षा लेने के तुरंत बाद आवेदन जमा किए जाने चाहिए।
- योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आवेदक किससे संपर्क कर सकते हैं?
योजना के संबंध में अधिक जानकारी और सहायता के लिए आवेदक पशुपालन विभाग के जिला संयुक्त निदेशक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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