ट्रांसजेंडर उत्थान कोष-ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए कॉलेज/उच्च/तकनीकी शैक्षिक शुल्क वापसी
योजना के बारे में
ट्रांसजेंडर उत्थान कोष-ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए कॉलेज/उच्च/तकनीकी शैक्षिक शुल्क वापसी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बीच उनके शैक्षिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, ट्रांसजेंडर छात्रों को उनके स्कूल, कॉलेज, उच्चतर या तकनीकी शिक्षा शुल्क का रिफंड मिलता है।
लाभ
शैक्षणिक शुल्क वापसीः उच्च या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले स्कूलों, कॉलेजों या तकनीकी संस्थानों में नामांकित ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफरः-सत्यापन के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
पात्रता
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को ट्रांसजेंडर समुदाय से होना चाहिए। 1. आवेदक को उच्च या तकनीकी पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए। 1. आवेदक को राजस्थान में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या तकनीकी शिक्षा संस्थान में नामांकित होना चाहिए। 1. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹ 8,00,000-से अधिक नहीं होनी चाहिए
आवेदन कैसे करें
Offline
- आवेदन जमा करनाः * * *-आवेदक को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। - शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख को पूरा आवेदन पत्र जमा करें। संस्थागत सत्यापनः शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख आवेदन का सत्यापन करता है और इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय को भेजता है। अनुमोदन प्रक्रियाः जिला कार्यालय दस्तावेजों का सत्यापन करता है और एक महीने के भीतर आवेदन को मंजूरी/अस्वीकार कर देता है। संवितरणः मंजूरी मिलने पर छात्रवृत्ति राशि आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़
- ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र
- विद्यालय नामांकन प्रमाणपत्र
- पिछले वर्ष की मार्कशीट
- आधार कार्ड
- माता-पिता/अभिभावक आय प्रमाण पत्र
- अधिवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
राजस्थान में रहने वाली ट्रांसजेंडर छात्रा ने एक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लिया।
- इस योजना के तहत कौन से खर्च शामिल हैं?
प्राथमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए परीक्षा शुल्क।
- क्या पात्रता के लिए आय की कोई सीमा है?
हां, आवेदक की पारिवारिक आय प्रति वर्ष ₹ 8,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- रिफंड की प्रक्रिया कैसे की जाएगी?
सत्यापन के बाद, राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- रिफंड को संसाधित होने में कितना समय लगता है?
जिला कार्यालय आवेदन जमा करने के एक महीने के भीतर सत्यापन पूरा कर लेगा।
- क्या राजस्थान के बाहर के छात्र आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल राजस्थान के निवासी ही पात्र हैं।
- क्या कोई न्यूनतम शैक्षणिक आवश्यकता है?
हां, आवेदक को पिछले शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम योग्यता अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मदद के लिए मैं किससे संपर्क कर सकता हूँ?
अपने शैक्षणिक संस्थान या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से संपर्क करें।
- आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र, नामांकन प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट, आधार, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक।
- मैं इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
अपने शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से आवेदन जमा करें, जो इसे जिला सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्यालय को भेज देगा।
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