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विभाग के उत्कृष्टता केंद्र में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए बागवानी कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण योजना

#बागवानी प्रशिक्षण#कौशल विकास#किसान

योजना के बारे में

कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग, गुजरात द्वारा विभाग के उत्कृष्टता केंद्र में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए बागवानी कौशल विकास के लिए शुरू की गई प्रशिक्षण योजना, प्रशिक्षण के माध्यम से आवश्यक बागवानी कौशल से लैस करके भूमिहीन कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए बनाई गई है। पूरे गुजरात में आयोजित, प्रशिक्षण कम से कम तीन दिनों से लेकर अधिकतम पांच दिनों तक चलता है और इसमें अनुभवात्मक शिक्षण दौरे, प्रशिक्षण किट, वजीफा, विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले सत्र और बहुत कुछ जैसे मॉड्यूल शामिल हैं।

लाभ

      • वजीफाः * * ₹250/- प्रति प्रशिक्षु-* * अन्य सुविधाएंः * * भोजन की सुविधा, प्रशिक्षण साहित्य किट, अनुभवात्मक शिक्षा यात्रा, प्रशिक्षु किट, आदि।

पात्रता

आवेदक निम्नलिखित में से कोई भी होना चाहिएः 1. सभी किसान। 1. खेतिहर मजदूर। 1. बागवानी विशेषज्ञ। 1. भूमिहीन कृषि मजदूर-आवेदक को गुजरात का निवासी होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

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    • चरण 1: * * बागवानी उप निदेशक के जिला कार्यालय से एक सादे कागज का आवेदन पत्र प्राप्त करें। * * चरण 2: * * सटीक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। चरण 3: उद्यानिकी उप निदेशक के जिला कार्यालय में फॉर्म जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड।
  2. बैंक पास बुक/रद्द चेक।
  3. राशन कार्ड।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

"विभाग के उत्कृष्टता केंद्र में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए बागवानी कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण योजना" योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य गुजरात में भूमिहीन कृषि मजदूरों को उनके कौशल को बढ़ाने और कृषि और सहयोग विभाग के तहत उत्कृष्टता केंद्रों में विशेष शिक्षा के माध्यम से बेहतर आजीविका के अवसरों को सक्षम करने के लिए संरचित, व्यावहारिक बागवानी प्रशिक्षण प्रदान करना है।

इस बागवानी कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के लिए कौन आवेदन करने के योग्य है?

यह योजना विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो गुजरात में रहने वाले भूमिहीन कृषि मजदूर हैं और किसी भी सामाजिक श्रेणी से संबंधित हैं।

लाभार्थियों को कितना वजीफा दिया जाता है?

लाभार्थियों को वजीफे के रूप में ₹250/- की राशि मिलती है।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को कौन सी सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाती है?

प्रशिक्षण के दौरान, प्रतिभागियों को भोजन की सुविधा, एक प्रशिक्षण साहित्य किट, एक प्रशिक्षु किट, अनुभवात्मक शिक्षा यात्राओं तक पहुंच और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित सत्र प्रदान किए जाते हैं, जो सभी योजना के माध्यम से वित्त पोषित होते हैं।

इस योजना में नामांकित प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने समय तक चलता है?

इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम तीन दिनों से लेकर अधिकतम पांच दिनों तक होती है, जिसके दौरान प्रतिभागी बागवानी प्रथाओं से संबंधित गहन कौशल विकास सत्रों में शामिल होते हैं।

इस योजना के लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण सत्र कहाँ आयोजित किए जाते हैं?

प्रशिक्षण सत्र मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं जो गुजरात राज्य के भीतर कृषि और सहयोग विभाग के तहत काम करते हैं।

क्या इस प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन में कोई श्रेणी-वार अंतर हैं?

जबकि योजना की समग्र संरचना सुसंगत बनी हुई है, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य श्रेणियों के लाभार्थी शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को समान वित्तीय संरचना और समर्थन प्राप्त होता है।

क्या कृषि भूमि रखने वाले व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, यह योजना विशेष रूप से भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए बनाई गई है, और किसी भी प्रकार की कृषि भूमि के मालिक व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

क्या महिलाएं भी इस बागवानी प्रशिक्षण योजना से लाभान्वित होने की पात्र हैं?

हां, यह योजना लिंग-समावेशी है और महिलाओं सहित सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए खुली है, जो सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

क्या इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा या शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है?

नहीं, इस योजना के लिए कोई न्यूनतम आय या शैक्षिक योग्यता निर्दिष्ट नहीं है, क्योंकि यह सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों के उत्थान के लिए बनाई गई है, चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि या औपचारिक शिक्षा कुछ भी हो।

बागवानी कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

इच्छुक भूमिहीन खेत मजदूरों को बागवानी उप निदेशक के जिला कार्यालय में एक सादे कागज का आवेदन पत्र लिखना होगा, इसे सटीक विवरणों के साथ भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे और उसी कार्यालय में जमा करना होगा।

आवेदन पत्र के साथ किन दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है?

आवेदकों को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक या रद्द किए गए चेक, राशन कार्ड और विधिवत भरे गए सादे कागज के आवेदन पत्र की एक प्रति जमा करनी होगी।

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