छात्रवृत्ति योजना-उत्तराखंड कृषि उत्पादन और विपणन बोर्ड, उत्तराखंड
योजना के बारे में
छात्रवृत्ति योजना को उत्तराखंड सरकार के कृषि विभाग के तहत उत्तराखंड कृषि उत्पादन और विपणन बोर्ड द्वारा लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड के छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और बाजार श्रमिकों के बेटों और बेटियों को कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, बागवानी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। <बीआर>
लाभ
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, बागवानी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्र; आर. एम. पी (पीजी) महाविद्यालय, गुरुकुल नरसन, हरिद्वार; वी. सी. एस. जी. उत्तराखंड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भारसर, पौड़ी गढ़वाल; और बागवानी महाविद्यालय, वी. सी. एस. जी. उत्तराखंड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी, छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, बाजार मजदूरों और उनके आश्रितों के बेटों और बेटियों को इन क्षेत्रों में उनकी उच्च शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रदान की जाती हैं
पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक छात्र होना चाहिए। 1. आवेदक किसी छोटे या सीमांत किसान, कृषि मजदूर, या मंडी मजदूर, या उनके आश्रित का बेटा या बेटी होना चाहिए। 1. आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 3,00,000-से अधिक नहीं होनी चाहिए
आवेदन कैसे करें
Offline
- आवेदक को संबंधित मंडी समिति से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें कहा गया हो कि वे संबंधित मंडी क्षेत्र से हैं।-योग्य छात्रों को विश्वविद्यालय या कॉलेज में आवेदन करना होगा।-मेधावी छात्रों का चयन विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा
आवश्यक दस्तावेज़
- किसी योग्य महाविद्यालय में नामांकन का प्रमाण
- संबंधित मंडी समिति से प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया है कि आवेदक संबंधित मंडी क्षेत्र का है।
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण
- शैक्षिक योग्यता दस्तावेज/प्रमाण पत्र
- आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तराखंड के छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और उनके आश्रितों सहित बाजार मजदूरों के बेटे और बेटियां पात्र हैं।
- पात्र होने के लिए अधिकतम पारिवारिक आय क्या है?
आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 3,00,000-से अधिक नहीं होनी चाहिए
- इस योजना के तहत कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं?
कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और बागवानी में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम।
- इस योजना के तहत कौन से संस्थान शामिल हैं?
- गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
- आर. एम. पी (पीजी) महाविद्यालय, गुरुकुल नरसन, हरिद्वार
- वी. सी. एस. जी. उत्तराखंड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भारसर, पौड़ी गढ़वाल
- बागवानी महाविद्यालय, वी. सी. एस. जी. उत्तराखंड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी
- एक आवेदक पात्रता कैसे साबित कर सकता है?
आवेदक को संबंधित मंडी समिति से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें कहा गया हो कि वे संबंधित मंडी क्षेत्र से संबंधित हैं।
- छात्रवृत्ति के लिए कोई कैसे आवेदन करता है?
योग्य छात्रों को सीधे उस विश्वविद्यालय या कॉलेज में आवेदन करना चाहिए जहां वे अपना पाठ्यक्रम जारी रखना चाहते हैं।
- छात्रों का चयन कैसे किया जाता है?
मेधावी छात्रों का चयन संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा गठित एक समिति के माध्यम से किया जाता है।
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