लकड़ी/फाइबर प्रबलित प्लास्टिक/इस्पात यंत्रीकृत नौकाओं की खरीद के लिए सब्सिडी
योजना के बारे में
लकड़ी/फाइबर प्रबलित प्लास्टिक/इस्पात यंत्रीकृत नौकाओं की खरीद के लिए सब्सिडी योजना पुडुचेरी सरकार के मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग द्वारा समुद्री मत्स्य पालन के विकास के लिए सब्सिडी घटकों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता के तहत एक उप-घटक है। यह योजना लकड़ी/फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक/इस्पात यंत्रीकृत नौकाओं की खरीद के लिए सब्सिडी का विस्तार करके समुद्री मछली उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
लाभ
- नए मछली पकड़ने वाले जहाज की खरीद के लिए बैंक वित्त से जुड़े जाल के साथ 47 फीट से अधिक की कुल लंबाई वाली यंत्रीकृत नाव के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी.-नए मछली पकड़ने वाले जहाज की खरीद के लिए बैंक वित्त से जुड़ी जाल के साथ कुल 45 से 54 फीट की लंबाई वाली इस्पात यंत्रीकृत नाव के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी.-मौजूदा यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाली नाव के रूपांतरण/आधुनिकीकरण के लिए प्रति नाव अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी (इकाई लागत ₹ <ID4).-टूना के लिए 43 फीट और उससे अधिक आकार की मौजूदा यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाली नाव के आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी
पात्रता
आवेदक या तो मछुआरा समुदाय से संबंधित होना चाहिए या पूर्णकालिक आधार पर मछली पकड़ने/मछली के व्यापार के व्यवसाय में पेशेवर रूप से लगे लोगों में से एक होना चाहिए/संभावित उद्यमी।-आवेदक को सब्सिडी/अनुदान बढ़ाने के लिए आवेदन करते समय केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कम से कम पांच साल की निरंतर अवधि के लिए रहना चाहिए।-आवेदक को मछुआरा सहकारी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया होना चाहिए और उसकी आयु 23 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।-आवेदक को विभाग द्वारा जारी वृद्धावस्था पेंशन का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।-आवेदक को सरकारी/सरकारी उपक्रमों/मछुआरा सहकारी समिति में कार्यरत नहीं होना चाहिए।-आवेदक को विभाग/मछुआरा सहकारी समिति को भुगतान करने के लिए कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
चरण 1: इच्छुक आवेदक को मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://fisheries.py.gov.in/sub-offices) पर जाना चाहिए। * * चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की [निर्धारित प्रारूप] (https://fisheries.py.gov.in/sites/default/files/subsidies-application007.pdf) की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- आधार कार्ड।
- चुनाव फोटो पहचान पत्र (पहचान के प्रमाण के लिए)।
- राशन कार्ड (पते के प्रमाण के लिए)।
- जन्म प्रमाण पत्र (आयु के प्रमाण के लिए)।
- मछुआरों/मछुआरा महिला सहकारी समिति के अध्यक्ष/प्रशासक से सदस्यता प्रमाण पत्र (मछुआरों के मामले में)।
- मछली पकड़ने या मछली व्यापार व्यवसाय (मछली व्यापारियों के मामले में) में पूर्णकालिक जुड़ाव को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़।
- केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में पांच साल से कम की निरंतर अवधि का संकेत देने वाला निवास प्रमाण पत्र (निवास क्षेत्र के उप तहसीलदार से)।
- मछुआरा सहकारी समिति के सदस्य के रूप में नामांकन प्रमाण पत्र।
- वृद्धावस्था पेंशन के प्राप्तकर्ता नहीं होने की घोषणा।
- सरकारी/सरकारी उपक्रमों/मछुआरा सहकारी समितियों में कार्यरत नहीं होने की घोषणा।
- यह प्रमाणित करने वाली घोषणा कि आवेदन के समय आवेदक पर विभाग/मछुआरा सहकारी समितियों का कोई बकाया नहीं है।
- समुद्री मछली पकड़ने के अनुभव का प्रमाण (न्यूनतम 5 वर्ष) (पुरुष आवेदकों के लिए)।
- ग्राम पंचायत (महिला आवेदकों के लिए) द्वारा जारी पर्याप्त मछली पकड़ने के व्यापार अनुभव का प्रमाण।
- सक्षम प्राधिकरण (उद्यमियों के लिए) द्वारा जारी मत्स्य पालन व्यापार अनुभव प्रमाण पत्र।
- बैंक/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण मंजूरी के लिए ऋण मंजूरी आदेश/स्वीकृति।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या बकाया राशि वाले आवेदक सब्सिडी के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं?
नहीं, सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए आवेदन के समय आवेदकों पर विभाग/मछुआरा सहकारी समितियों का कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
- इन नियमों में बीमा कंपनियों की क्या भूमिका है?
बीमा कंपनियां, जैसा कि उल्लेख किया गया है, मछली पकड़ने वाली नौकाओं को समुद्री जोखिमों के लिए कवरेज प्रदान करने के लिए अधिकृत संस्थाएं हैं, जो नियमों के अनुसार पंजीकृत मशीनीकृत नाव संचालकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- क्या मछली के व्यापार में लगा हुआ व्यक्ति सब्सिडी के लिए योग्य हो सकता है?
हां, मछली व्यापारियों सहित मछली पकड़ने या मछली व्यापार व्यवसायों में लगे व्यक्ति इन नियमों के तहत सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
- क्या आवेदक 60 वर्ष से अधिक आयु के हो सकते हैं और फिर भी अर्हता प्राप्त कर सकते हैं?
नहीं, इन नियमों के तहत सब्सिडी और अनुदान के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- फील्ड इन्क्वायरी का काम शुरू होने के बाद पात्र लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट करने की समय सीमा क्या है?
योग्य लाभार्थियों को क्षेत्र जांच कार्य शुरू होने के 60 दिनों के भीतर चुना जाता है, जिससे एक त्वरित और कुशल चयन प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
- पुडुचेरी क्षेत्र के लिए विभागीय चयन समिति में कौन शामिल है?
समिति में मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक (कल्याण), पुडुचेरी राज्य मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड के सचिव और उप निदेशक (मशीनीकरण) शामिल हैं।
- आवेदनों की वास्तविकता कैसे सत्यापित की जाती है?
आवेदनों की मत्स्य पालन उप-निरीक्षक के पद से कम के अधिकारी द्वारा क्षेत्र जांच की जाती है, जिसमें योजना लागू करने वाले अधिकारी, आमतौर पर एक सहायक निदेशक या मत्स्य पालन उप निदेशक द्वारा सत्यापन और सिफारिशें की जाती हैं।
- इन नियमों के तहत किसे "पंजीकृत नाव" माना जाता है?
पंजीकृत नौकाएँ उन यंत्रीकृत नौकाओं को संदर्भित करती हैं जो पुडुचेरी में मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग द्वारा पंजीकृत और निर्दिष्ट संख्याएँ हैं।
- जाल सहित 45 से 54 फीट के बीच की कुल लंबाई वाले नए मछली पकड़ने वाले जहाज की खरीद के लिए सब्सिडी प्रतिशत क्या है?
सब्सिडी इकाई लागत का 50 प्रतिशत है, जो अधिकतम ₹ 11,00,000 के अधीन है।
- ₹ 5,00,000 की इकाई लागत के साथ मौजूदा मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव के रूपांतरण/आधुनिकीकरण के लिए सब्सिडी प्रतिशत क्या है?
सब्सिडी इकाई लागत का 50 प्रतिशत है, अधिकतम ₹ 2,50,000 तक।
- क्या टूना लंबी अस्तर श्रेणी में सब्सिडी के लिए पात्र मशीनीकृत नौकाओं के लिए एक विशिष्ट समग्र लंबाई की आवश्यकता है?
ट्यूना लंबी अस्तर श्रेणी में सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए मशीनीकृत नाव का आकार 43 फीट और उससे अधिक होना चाहिए।
- ₹ 10,00,000 की इकाई लागत के साथ मौजूदा मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव के आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम सब्सिडी राशि क्या है?
आधुनिकीकरण के लिए सब्सिडी की सीमा ₹ 5,00,000 है, जो इकाई लागत का 50 प्रतिशत है।
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