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"समुद्री मत्स्य पालन के विकास के लिए सब्सिडी घटकों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता" के तहत फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक कट्टामरन/वल्लम/लकड़ी के नवा/समुद्री प्लाईवुड डोंगी की खरीद के लिए सब्सिडी

#सब्सिडी#नाव#मछुआरा#वित्तीय सहायता#खरीद

योजना के बारे में

फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक कट्टामरन/वल्लम/लकड़ी की नाव/समुद्री प्लाईवुड डोंगी की खरीद के लिए सब्सिडी योजना पुडुचेरी सरकार के मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग द्वारा समुद्री मत्स्य पालन के विकास के लिए सब्सिडी घटकों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत एक उप-घटक है। यह योजना मछुआरों को जाल के साथ फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक वल्लम की खरीद के लिए सब्सिडी देकर समुद्री मछली उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

लाभ

  • राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/बैंक से अपने वित्त/ऋण घटक से जुड़े फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक कटमरैन और जाल के साथ समुद्री प्लाईवुड डोंगी के मामले में अधिकतम 50,000 रुपये प्रति इकाई के साथ 50 प्रतिशत सब्सिडी.-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/बैंक से अपने वित्त/ऋण घटक से जुड़े जाल के साथ फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक वल्लम के मामले में अधिकतम 500 रुपये प्रति इकाई के साथ 50 प्रतिशत सब्सिडी.-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/बैंक से अपने वित्त/ऋण घटक से जुड़े जाल के साथ लकड़ी के नावा के संबंध में अधिकतम 40,000 रुपये प्रति इकाई के साथ 50 प्रतिशत सब्सिडी.-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/बैंक से अपने वित्त/ऋण घटक से जुड़े आंतरिक बिल्ली की खरीद के लिए अधिकतम 5000 रुपये प्रति इकाई के साथ 50 प्रतिशत सब्सिडी

पात्रता

आवेदक या तो मछुआरा समुदाय से संबंधित होना चाहिए या पूर्णकालिक आधार पर मछली पकड़ने/मछली के व्यापार के व्यवसाय में पेशेवर रूप से लगे लोगों में से एक होना चाहिए/संभावित उद्यमी।-आवेदक को सब्सिडी/अनुदान बढ़ाने के लिए आवेदन करते समय केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कम से कम पांच साल की निरंतर अवधि के लिए रहना चाहिए।-आवेदक को मछुआरा सहकारी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया होना चाहिए और उसकी आयु 23 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।-आवेदक को विभाग द्वारा जारी वृद्धावस्था पेंशन का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।-आवेदक को सरकारी/सरकारी उपक्रमों/मछुआरा सहकारी समिति में कार्यरत नहीं होना चाहिए।-आवेदक को विभाग/मछुआरा सहकारी समिति को भुगतान करने के लिए कोई बकाया नहीं होना चाहिए। संघ/मछुआरा सहकारी समितियाँ समय-समय पर संशोधित सहायता के मानदंडों/पैटर्न के अनुसार।

आवेदन कैसे करें

Offline

चरण 1: इच्छुक आवेदक को मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://fisheries.py.gov.in/sub-offices) पर जाना चाहिए। * * चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की [निर्धारित प्रारूप] (https://fisheries.py.gov.in/sites/default/files/subsidies-application007.pdf) की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
  • आधार कार्ड।
  • चुनाव फोटो पहचान पत्र (पहचान के प्रमाण के लिए)।
  • राशन कार्ड (पते के प्रमाण के लिए)।
  • जन्म प्रमाण पत्र (आयु के प्रमाण के लिए)।
  • मछुआरों/मछुआरा महिला सहकारी समिति के अध्यक्ष/प्रशासक से सदस्यता प्रमाण पत्र (मछुआरों के मामले में)।
  • मछली पकड़ने या मछली व्यापार व्यवसाय (मछली व्यापारियों के मामले में) में पूर्णकालिक जुड़ाव को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़।
  • केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में पांच साल से कम की निरंतर अवधि का संकेत देने वाला निवास प्रमाण पत्र (निवास क्षेत्र के उप तहसीलदार से)।
  • मछुआरा सहकारी समिति के सदस्य के रूप में नामांकन प्रमाण पत्र।
  • वृद्धावस्था पेंशन के प्राप्तकर्ता नहीं होने की घोषणा।
  • सरकारी/सरकारी उपक्रमों/मछुआरा सहकारी समितियों में कार्यरत नहीं होने की घोषणा।
  • यह प्रमाणित करने वाली घोषणा कि आवेदन के समय आवेदक पर विभाग/मछुआरा सहकारी समितियों का कोई बकाया नहीं है।
  • समुद्री मछली पकड़ने के अनुभव का प्रमाण (पुरुष आवेदकों के लिए)।
  • ग्राम पंचायत द्वारा जारी मछली पकड़ने के व्यापार अनुभव का प्रमाण (महिला आवेदकों के लिए)।
  • बैंक/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण मंजूरी के लिए ऋण मंजूरी आदेश/स्वीकृति।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या पुरुष आवेदकों के लिए समुद्री मछली पकड़ने के अनुभव की शर्तों को माफ किया जा सकता है, और किन परिस्थितियों में?

पुरुष आवेदकों के लिए समुद्री मछली पकड़ने के अनुभव की आवश्यकता को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है; यह पात्रता के लिए एक अनिवार्य मानदंड है।

जाल के साथ अंतर्देशीय कटमरैन के लिए इकाई लागत क्या है, और यह प्रदान की गई अधिकतम सब्सिडी से कैसे संबंधित है?

जाल के साथ अंतर्देशीय कटमरैन के लिए इकाई लागत 10,000 रुपये है, और सब्सिडी 5,000 रुपये प्रति इकाई तक सीमित है।

क्या फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक वल्लम के लिए सब्सिडी राशि में कोई लचीलापन है, और आवेदक का वित्तीय योगदान क्या भूमिका निभाता है?

फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक वल्लम के लिए सब्सिडी की सीमा ₹ 1,00,000 प्रति इकाई है, जो बिना किसी लचीलेपन के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/बैंक से आवेदक के अपने वित्त या ऋण घटक से जुड़ी है।

क्या आप शिल्प और शुद्ध लागत का 50 प्रतिशत जमा करने से जुड़ी शर्तों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, और कौन सी संस्थाएं इस जमा राशि को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं?

आवेदकों को शिल्प और शुद्ध लागत का 50 प्रतिशत संघ/विपणन संघ/मछुआरा सहकारी समितियों के पास जमा करना आवश्यक है, जो सहायता के निर्दिष्ट मानदंडों/पैटर्न का पालन करते हैं।

मत्स्य व्यापार के अनुभव के संदर्भ में महिला आवेदकों के लिए ग्राम पंचायत प्रमाणन का क्या महत्व है?

महिला आवेदकों को पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए न्यूनतम पांच साल के मछली व्यापार के अनुभव की पुष्टि करने के लिए ग्राम पंचायत से प्रमाणन की आवश्यकता होती है।

फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक कटमरैन के लिए सब्सिडी राशि कैसे निर्धारित की जाती है, और क्या इस दर में लचीलापन है?

फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक कटमरैन के लिए सब्सिडी की सीमा 50,000 रुपये प्रति इकाई है, और दर को सरकार द्वारा समय-समय पर समायोजित किया जा सकता है।

लकड़ी के नाव के लिए सब्सिडी के संबंध में, क्या सहायता के पैटर्न में कोई विशिष्ट शर्तें या संशोधन हैं?

लकड़ी के नाव के लिए सब्सिडी आवेदक के अपने वित्त या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/बैंक से ऋण घटक के अधीन है, सहायता के मानदंडों/पैटर्न के अनुसार जिसे समय के साथ संशोधित किया जा सकता है।

क्या आप जाल के साथ अंतर्देशीय कटमरैन की खरीद के लिए सब्सिडी के विवरण और समय के साथ होने वाले किसी भी बदलाव की व्याख्या कर सकते हैं?

जाल के साथ अंतर्देशीय कटमरैन के लिए सब्सिडी 5,000 रुपये प्रति इकाई (इकाई लागत 10,000 रुपये) निर्धारित की गई है, और सब्सिडी की दर सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जा सकती है।

शिल्प और शुद्ध लागत का कितना प्रतिशत आवेदक को जमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और यह जमा कहाँ किया जाना चाहिए?

आवेदक को सहायता के निर्दिष्ट मानदंडों/पैटर्न का पालन करते हुए शिल्प और शुद्ध लागत का 50 प्रतिशत संघ/विपणन संघ/मछुआरा सहकारी समितियों के पास जमा करना आवश्यक है।

लकड़ी के नाव के संदर्भ में, अधिकतम सब्सिडी क्या उपलब्ध है, और इसे आवेदक के वित्तीय योगदान से कैसे जोड़ा जाता है?

लकड़ी के नाव के लिए अधिकतम सब्सिडी 40,000 रुपये प्रति इकाई है, जो आवेदक के अपने वित्त या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/बैंक से ऋण घटक से जुड़ी है।

क्या आप इस सब्सिडी की मांग करने वाले पुरुष आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, विशेष रूप से समुद्री मछली पकड़ने के अनुभव के संदर्भ में?

पुरुष आवेदकों को मालिकों द्वारा प्रमाणित मशीनीकृत या मोटर चालित/गैर-मोटर चालित पारंपरिक शिल्प में कम से कम 5 वर्षों का समुद्री मछली पकड़ने का अनुभव प्रदर्शित करना चाहिए।

फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक कटमरैन के लिए प्रदान की जाने वाली अधिकतम सब्सिडी क्या है, और इस सब्सिडी तक पहुँचने के लिए कौन सी शर्तें जुड़ी हुई हैं?

फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक कटमरैन के लिए अधिकतम सब्सिडी ₹50,000 प्रति इकाई है, जो आवेदक के अपने वित्त या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/बैंक से ऋण पर निर्भर करती है।

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