राज्य चिकित्सा छात्रवृत्ति (एमबीबीएस और संबद्ध पाठ्यक्रमों, नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना)
योजना के बारे में
"राज्य चिकित्सा छात्रवृत्ति" एक छात्रवृत्ति योजना है, जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, नागालैंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत एमबीबीएस और संबद्ध पाठ्यक्रमों, नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
लाभ
इस योजना के तहत छात्रों को उस पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिसमें वे नामांकित हैं।
पात्रता
इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए एक छात्र को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिएः आवेदक/छात्र को नागालैंड का निवासी होना चाहिए। 1. केवल एन. ई. ई. टी./एन. एस. ई. ई./राज्य विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयनित और चिकित्सा, नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों से गुजर रहे छात्र आवेदन करने के पात्र होंगे। 1. पाठ्यक्रम की निर्दिष्ट अवधि (रिपीटर्स) के भीतर अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में विफल रहने वाले छात्र अतिरिक्त वजीफे के हकदार नहीं होंगे।
आवेदन कैसे करें
Online
सभी योग्य छात्र कॉमन स्कॉलरशिपोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगेः [https://scholarship.nagaland.gov.in] (https://scholarship.nagaland.gov.in) * * चरण 1: पंजीकरण * -पंजीकरण करने के लिए, नागालैंड के आधिकारिकॉमन स्कॉलरशिपोर्टल पर जाएँः [https://scholarship.nagaland.gov.in] (https://scholarship.nagaland.gov.in)- * एक खाता बनाएँः * * यदि आवेदक एक नया उपयोगकर्ता है, तो 'रजिस्टर' विकल्प पर क्लिक करें। ओ. टी. पी. प्राप्त करने और मोबाइल को सत्यापित करने के लिए आधार से जुड़ा अपना मोबाइल नंबर प्रदान करें। एक बार मोबाइल सत्यापित हो जाने के बाद, अपना नाम, ईमेल पता जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करें और एक अद्वितीय पासवर्ड बनाएँ। आगे बढ़ने के लिए 'रजिस्टर' बटन पर क्लिक करें। * * चरण 02: अपने खाते में लॉग इन करें * - * एक बार जब आपका मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाए, तो पंजीकरण के दौरान आवेदक द्वारा बनाए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने छात्रवृत्ति खाते में लॉग इन करें। * * चरण 03: उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल भरें * - * व्यक्तिगत विवरणः * * नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, बैंक खाते के विवरण आदि सहित अपनी व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करें। चरण 04: छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें * *-अपनी छात्रवृत्ति योजना, संस्थान, संस्थान राज्य, संस्थान, जिले का चयन करें और आगे बढ़ें। - * * शैक्षणिक जानकारीः * * अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण प्रदान करें, जैसे कि स्कूल/कॉलेज का नाम, पाठ्यक्रम, अध्ययन का वर्ष आदि। * * चरण 05: दस्तावेज़ अपलोड करें * - * आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करेंः * * जिस छात्रवृत्ति के लिए आवेदक आवेदन कर रहे हैं, उसके आधार पर आवेदकों को सहायक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। आम तौर पर आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैंः * * चरण 06: सत्यापित करें और जमा करें * - अपने आवेदन की समीक्षा करें * * आवेदकों द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी और आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि सब कुछ सटीक और पूर्ण है। - * * आवेदन जमा करेंः * * एक बार जब आवेदक आपके आवेदन से संतुष्ट हो जाते हैं, तो 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें। * * चरण 07: अपने आवेदन को ट्रैक करें * - * आवेदन ट्रैकिंगः * * अपना आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक पोर्टल पर इसकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैंः [https://scholarship.nagaland.gov.in] (https://scholarship.nagaland.gov.in)-अपने खाते में लॉग इन करें और नियमित रूप से अपने आवेदन की स्थिति पर अपडेट की जांच करें। * * नोट 1: * * विभाग केवल पोर्टल (ऑनलाइन) के माध्यम से आवेदन स्वीकार करेगा। * * नोट 02: निदेशालय को हार्डकॉपी में प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे लागू नहीं माना जाएगा। * * नोट 3: * अधूरे/अस्पष्ट दस्तावेजों वाले आवेदनों को संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा। * * नोट 04: जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। * * नोट 05: * * जमा करने पर एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या उत्पन्न होगी। आवेदकों को बाद के वर्षों में नवीनीकरण के लिए इस संख्या को नोट करना आवश्यक है। * * नोट 06: * * आवेदक द्वारा प्रदान किए गए गलत/निष्क्रिय बैंक खाता संख्या/विवरण के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त न होने के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। * * नोट 07: * * आवेदकों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे गलत बयान/घोषणाएं/दस्तावेज आदि देते हैं। या अन्यथा धोखाधड़ी के माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर, उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा और उसकी पढ़ाई की पूरी अवधि के लिए इस योजना या किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। यदि पहले ही भुगतान किया जा चुका है तो छात्रवृत्ति राशि भी वसूल की जाएगी। * * नोट 08: ई-फॉर्में अधूरी/गलत प्रविष्टियाँ या आवश्यक दस्तावेजों का अधूरा/गलत अपलोड अस्वीकृति के अधीन होगा। जमा करने के बाद सुधार/सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा।
Online - via CSC
यदि आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहता है, तो वह निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सी. एस. सी.) पर जा सकता है। सी. एस. सी. में कर्मचारी एक सहज अनुभव सुनिश्चित करते हुए आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे। * * चरण 1: * * हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क करके निकटतम सी. एस. सी. का पता लगाएं। * * चरण 02: * * सी. एस. सी. में व्यक्तिगत रूप से जाएँ और कर्मचारियों को उस सेवा के बारे में सूचित करें जिसके लिए आवेदक आवेदन करना चाहता है। सी. एस. सी. कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करें। * * चरण 04: सी. एस. सी. कर्मचारी आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक का मार्गदर्शन करेंगे, आवेदक को फॉर्म भरने में मदद करेंगे, और आवेदक की ओर से आवेदन जमा करेंगे।
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- आधार कार्ड
- संबंधित संस्थान से अग्रेषित पत्र
- नामांकन पत्र की एक प्रति (एनएसईई/एनईईटी/राज्य विभागीय परीक्षा)
- आधार कार्ड की एक प्रति
- एस. बी. आई. खाता संख्या की एक प्रति (बैंक पासबुका पहला पृष्ठ या विवरण स्पष्ट रूप से खाता संख्या और खाताधारकों के नाम को दर्शाता है)
- स्वदेशी प्रमाणपत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जाति/समुदाय प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- विकलांग प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
**नोट 1:**सभी दस्तावेज़ स्व-सत्यापित होने चाहिए। अनाधिकृत दस्तावेजों को जमा करने से आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा।
**नोट 02:**बैंक खाता संख्या केवल आवेदक की होनी चाहिए। केवल भारतीय स्टेट बैंके बैंक खाते ही स्वीकार किए जाएंगे।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- राज्य चिकित्सा छात्रवृत्ति क्या है?
राज्य चिकित्सा छात्रवृत्ति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, नागालैंड सरकार द्वारा एमबीबीएस और संबद्ध पाठ्यक्रमों, नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है।
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
आवेदक नागालैंड के निवासी होने चाहिए और एन. ई. ई. टी./एन. एस. ई. ई./राज्य विभागीय परीक्षा के माध्यम से चुने जाने के बाद चिकित्सा, नर्सिंग या पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकित होना चाहिए।
- राज्य चिकित्सा छात्रवृत्ति के तहत कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं?
छात्रवृत्ति में एमबीबीएस और संबद्ध पाठ्यक्रम, नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- क्या रिपीटर छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं?
नहीं, पाठ्यक्रम की निर्दिष्ट अवधि (रिपीटर्स) के भीतर अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में विफल रहने वाले छात्र अतिरिक्त वजीफे के हकदार नहीं हैं।
- आवेदन करने के लिए सामान्य निर्देश क्या हैं?
सभी दस्तावेज़ स्व-सत्यापित होने चाहिए, और आवेदन निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। हार्डकॉपी प्रस्तुतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- किस बैंका खाता संख्या प्रदान की जानी चाहिए?
केवल भारतीय स्टेट बैंके बैंक खाते स्वीकार किए जाएंगे और खाता संख्या आवेदक की होनी चाहिए।
- अगर गलत बैंक विवरण के कारण छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं होती है तो क्या होगा?
आवेदक द्वारा दिए गए गलत या निष्क्रिय बैंक खाते के विवरण के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त न होने के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- गलत जानकारी देने के क्या परिणाम होते हैं?
यदि कोई आवेदक गलत बयान, घोषणाएं या दस्तावेज देता है, तो उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा और इस या किसी अन्योजना के तहत कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। छात्रवृत्ति राशि, यदि पहले से ही भुगतान की गई है, तो भी वसूल की जाएगी।
- योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
सभी योग्य छात्र सामान्य छात्रवृत्ति पोर्टलः https://scholarship.nagaland.gov.in के माध्यम से आवेदन करेंगे
- अगर समय सीमा के बाद आवेदन जमा किए जाते हैं तो क्या होगा?
अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- क्या अन्य राज्यों के आवेदक इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल नागालैंड के निवासी ही आवेदन करने के पात्र हैं।
- क्या पात्रता के लिए कोई विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताएँ हैं?
आवेदकों का चयन अपने संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए एन. ई. ई. टी./एन. एस. ई. ई./राज्य विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया गया होना चाहिए।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं?
आवेदक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
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