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स्वर्णिमा

#अन्य पिछड़ा वर्ग#महिलाएँ#रोजगार#ऋण#ओ. बी. सी

योजना के बारे में

सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वर्णमा योजना को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली और राज्य निगम द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। यह योजना स्व-रोजगार गतिविधियों का समर्थन करने और वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) की महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा किए गए कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करती है। & ए. एम. पी.; एल. टी.; बी. आर. & जी. टी.; & ए. एम. पी.; बी. आर. & जी. टी.; & ए. एम. पी.; बी. आर. & जी. टी.; & ए. एम. पी.; बी. आर. & जी. टी.; & ए. एम. पी.; बी. आर. & जी. टी.; & ए. एम. पी.; बी. आर. & जी. टी.; & ए. एम. पी.; बी. आर. & जी. टी.; & ए. एम. पी.; बी. आर. & जी. टी.; & ए. एम. पी.; बी. आर. & जी. टी.; & ए. एम. पी

लाभ

  • प्रति स्व-सहायता समूह (एसएचजी) परियोजना के लिए ₹1.00 तक की वित्तीय सहायता, जिसमें प्रति लाभार्थी ₹25,000 आवंटित किए गए हैं (प्रति एसएचजी 20 सदस्यों तक)।-वित्तपोषण शेयरों में केंद्रीय निगम से 95 प्रतिशत और राज्य निगम से 5 प्रतिशत शामिल हैं।-किसी भी लाभार्थी योगदान की आवश्यकता नहीं है।-प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की कम ब्याज दर।-वित्तीय योजना को आसान बनाने के लिए 3 साल तक की पुनर्भुगतान अवधि।

पात्रता

  1. आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) श्रेणी से होना चाहिए। 1. आवेदक को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय-ग्रामीण क्षेत्रः 98,000 रुपये से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। - शहरी क्षेत्रः ₹ 1,20,000 से कम या उसके बराबर।

आवेदन कैसे करें

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    • चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को महाराष्ट्र चमड़ा उद्योग विकास निगम (एल. आई. डी. सी. ओ. एम.) के जिला कार्यालय (कार्यालय समय के दौरान) जाना चाहिए, और संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: निर्धारित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। * * नोटः * * सुनिश्चित करें कि आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर जमा किया गया है, यदि कोई हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. 2-पासपोर्ट आकार की तस्वीर (एक तरफ हस्ताक्षरित)।
  3. महाराष्ट्र राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।
  4. बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, पता, आईएफएससी, आदि)।
  5. आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं/12वीं की मार्कशीट, आदि)।
  6. जिला कार्यालय द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वर्णिमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

यह योजना ओ. बी. सी. महिला लाभार्थियों को स्व-रोजगार गतिविधियाँ शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

स्वर्णिमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित महिला लाभार्थी, जो महाराष्ट्र में अधिवासित हैं, जिनकी आयु 18-50 वर्ष के बीच है और आय मानदंडों को पूरा करती हैं, पात्र हैं।

स्वर्णिमा योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि उपलब्ध है?

स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए लाभार्थी 5 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के तहत दिए गए ऋण पर ब्याज की दर क्या है?

ब्याज दर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

लाभार्थियों को ऋण राशि कैसे वितरित की जाती है?

ऋण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि क्या है?

ऋण चुकौती की अवधि 3 वर्ष है।

क्या इस योजना के तहत पात्रता के लिए कोई आय सीमा है?

हां, परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹98,000 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹ 1,20,000 से कम होनी चाहिए।

आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

आवश्यक दस्तावेजों में पहचान का प्रमाण, अधिवास का प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं।

क्या यह योजना सभी स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए उपलब्ध है?

हां, लेकिन स्व-रोजगार के प्रकार को योजना दिशानिर्देशों के तहत विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

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