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पीडब्ल्यूडी के लिए विशेष नौकरियां-लिपिक सहायक

#नौकरी#पीडब्लूडी#क्लर्क#विकलांग व्यक्ति#रोजगार#अक्षम व्यक्ति

योजना के बारे में

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के समाज कल्याण और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को अस्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए विशेष नौकरी-लिपिक सहायक योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, 11 पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को विकलांग व्यक्तियों और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने-अपने द्वीपों के जिला पंचायत कार्यालयों में 89 दिनों के आवर्तन के आधार पर लिपिक सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

लाभ

  1. विकलांग व्यक्ति अपने-अपने द्वीपों के जिला पंचायत कार्यालयों में कार्यरत हैं। 1. ₹11,000/- का मासिक वेतन। * * नोटः * * रोजगार 89 दिनों के आवर्तन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

पात्रता

  1. आवेदक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का स्थानीय निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक के पास न्यूनतम 40 प्रतिशत अक्षमता होनी चाहिए और शारीरिक रूप से लिपिकीय कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। 1. आवेदक अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक को एस. एस. एल. सी. या उच्चतर योग्यता उत्तीर्ण होना चाहिए। 1. आवेदक को टाइपराइटिंग/कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

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    • चरण 1: * * योग्य आवेदक अपने संबंधित द्वीपों के ग्राम (द्वीप) पंचायत कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र एकत्र कर सकते हैं। चरण 2: आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें और सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों को संलग्न करें। * * चरण 3: * * ग्राम (द्वीप) पंचायत कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय में संबंधित अधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन पत्र जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पहचान प्रमाण
  2. निशक्तता प्रमाणपत्र
  3. आवासीय प्रमाण
  4. एसटी प्रमाणपत्र
  5. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  6. उम्र का प्रमाण
  7. स्व-घोषणा
  8. यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के तहत नौकरी की अवधि कितनी लंबी है?

प्रति नियुक्ति 89 दिनों के लिए बारी-बारी से नौकरी की पेशकश की जाती है।

क्या कोई अतिरिक्त कौशल आवश्यकताएँ हैं?

टाइपराइटिंग या कंप्यूटर ज्ञान होना वांछनीय है लेकिन चयन के लिए अनिवार्य नहीं है।

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

आवेदकों को अपने संबंधित ग्राम (द्वीप) पंचायत कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय में अपने फॉर्म और दस्तावेज जमा करने होंगे।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

उम्मीदवारों को विकलांग प्रमाण पत्र, एसटी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

चयन प्रक्रिया कैसे आयोजित की जाती है?

चयन पात्रता मानदंड और योग्यता पर आधारित होता है।

क्या मुझे इस योजना के माध्यम से स्थायी नौकरी मिलेगी?

नहीं, यह योजना केवल 89 दिनों के आवर्तन के आधार पर अस्थायी रोजगार प्रदान करती है।

क्या अन्य राज्यों के उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित लक्षद्वीप के स्थानीय निवासी ही पात्र हैं।

क्या किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए कोई आरक्षण या वरीयता है?

हां, यह योजना विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित दिव्यांगजनों के लिए है।

क्या महिला उम्मीदवार लिपिक सहायक पद के लिए आवेदन कर सकती हैं?

हां.

क्या 40 प्रतिशत से कम अक्षमता वाला उम्मीदवार आवेदन कर सकता है?

नहीं, पात्र होने के लिए आवेदकों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अक्षमता होनी चाहिए।

क्या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं?

हां, एस. एस. एल. सी. और उससे ऊपर के आवेदक पात्र हैं।

हम इस योजना के बारे में अधिक जानकारी या सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

आवेदकों को विस्तृत जानकारी के लिए अपने संबंधित द्वीपों में ग्राम (द्वीप) पंचायत कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय जाना चाहिए।

व्यवसाय और उद्यमितालक्षद्वीप

25 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी योजना

1. इस योजना के तहत पात्र उद्यमियों को भूमि, मशीनरी और निर्माण सहित उद्यम की कुल लागत का 25 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 6.25 लाख रुपये तक सीमित होगी।

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शिक्षा और अध्ययनलक्षद्वीप

लक्षद्वीप छात्रवृत्ति योजना

पाठ्यक्रमों का नाम स्कॉलरशिप अमाउंट प्री-डिग्री पाठ्यक्रम, पोस्ट मैट्रिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, कला, विज्ञान, वाणिज्य, बी. एड., एल. एल. बी. आदि…

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समाज कल्याण और सशक्तिकरणलक्षद्वीप

विकलांग व्यक्ति/बी. पी. एल. को विवाह सहायता

- यह योजना बी. पी. एल. श्रेणी से संबंधित दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी पहली शादी के लिए ₹30,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। > * * संवितरण का ढंगः * * राशि सीधे लाभार्थी के…

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कौशल और रोज़गारलक्षद्वीप

दिव्यांगों के लिए विशेष नौकरियां-सहायक

1. विकलांग व्यक्तियों को उनके संबंधित द्वीपों के जिला पंचायत कार्यालयों में सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। 1. ₹9,900/- का मासिक वेतन। * * नोटः * * रोजगार 89 दिनों के…

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