कौशल विकास योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
योजना के बारे में
कौशल विकास योजना पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा बनाई गई एक कल्याणकारी योजना है। बोर्ड में लाभार्थियों के रूप में नामांकित निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बोर्ड मेसर्स लेबर नेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स जी एंड जी स्किल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इस योजना को लागू कर रहा है। आवेदन ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं।
लाभ
निर्माण श्रमिकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
पात्रता
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।-आवेदक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ एक निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।-आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।-आवेदक ने निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों के दौरान 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की होनी चाहिए।-लाभार्थी को बोर्ड में योगदान देना चाहिए। निधि-आवेदक को एक वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए बोर्ड में योगदान के भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक निर्माण श्रमिक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक संपदा, थट्टनचावडी, पुडुचेरी-605009) के कार्यालय में जाना चाहिए और आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए जिसे विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: इच्छुक निर्माण श्रमिक को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संबंधित प्राधिकरण को जमा करना चाहिए। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन पत्र जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- अंतिम सदस्यता बिल।
- बोर्ड आईडी कार्ड।
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- बैंक पास बुक।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "कौशल विकास योजना (आर. पी. एल.)" के तहत निर्माण श्रमिकों को क्या लाभ मिलते हैं?
इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण मिलता है।
- इस योजना के तहत पात्रता के लिए आयु सीमा क्या है?
निर्माण कार्य में संलग्न होने के पिछले 12 महीनों के दौरान आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पंजीकरण प्रपत्र में पासपोर्ट आकार की तस्वीर की आवश्यकता क्यों है?
छायाचित्र आवेदक की दृश्य पहचान के रूप में कार्य करता है।
- पंजीकरण प्रपत्र में घोषणा का क्या महत्व है?
घोषणा कार्यस्थल का उल्लेख करते हुए एक निर्माण श्रमिक के रूप में आवेदक की स्थिति की पुष्टि करती है।
- यदि किसी निर्माण श्रमिक के पास आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए?
वे कल्याण बोर्ड कार्यालय में संबंधित प्राधिकारी से निःशुल्क प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- जमा करने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त रसीद या पावती आवेदन में कैसे योगदान करती है?
रसीद जमा करने के प्रमाण के रूप में कार्य करती है और इसमें आवश्यक विवरण जैसे तिथि और समय, ट्रैकिंग और संदर्भ की सुविधा शामिल है।
- इस योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ जमा किया जाना चाहिए?
आवेदन पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक संपदा, थट्टनचावडी, पुडुचेरी-605009) के कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- क्या आप इस योजना के लिए शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विवरण दे सकते हैं?
शिकायत निवारण के बारे में जानकारी पृष्ठ संख्या पर पाई जा सकती है। नागरिक चार्टर का 131: https://labour.py.gov.in/sites/default/files/citizens-charter-2020.pdf।
- क्या निर्माण श्रमिकों के लिए बोर्ड के साथ पंजीकरण करने का कोई वित्तीय दायित्व है?
हां, पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण के दौरान, निर्माण कार्यकर्ता को 25 रुपये का पंजीकरण शुल्क और 100 रुपये का वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड तीन साल में एक बार नवीकरण शुल्क के रूप में ₹300 एकत्र करता है।
- जमा करने के बाद एक आवेदक अपने आवेदन की स्थिति का पता कैसे लगा सकता है?
आवेदक एक रसीद या पावती का अनुरोध कर सकते हैं जिसमें आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या हो। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर स्थिति अद्यतन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करके उपलब्ध हो सकते हैं।
- क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा है?
इस योजना के लिए आवेदन पूरे वर्ष स्वीकार किए जाते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई उद्घाटन तिथि या समापन तिथि नहीं है।
- क्या इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान हैं?
विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, इस योजना के दिशानिर्देशों में पीडब्ल्यूडी के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं।
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