राज्य विकलांग पेंशन
योजना के बारे में
समाज कल्याण और जनजातीय मामलों के विभाग ने राज्य विकलांग पेंशन योजना शुरू की है जिसे मिजोरम सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह पूरी तरह से अंधे या बिस्तर पर पड़े 200 पात्र व्यक्तियों को ₹350 की मासिक पेंशन प्रदान करता है।
लाभ
- विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹350/- प्रति माह की वित्तीय सहायता
पात्रता
- आवेदक मिजोरम का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को अक्षमता के कारण पूरी तरह से अंधा या बिस्तर पर पड़ा होना चाहिए। 1. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) परिवार से होना चाहिए
आवेदन कैसे करें
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- चरण 1: * * आवेदक सादे कागज पर आवेदन पत्र लिखते हैं। चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन को जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। <बीआर>
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- यू. डी. आई. डी./दिव्यांगता प्रमाणपत्र
- बी. पी. एल. स्थिति का प्रमाण (पारिवारिक राशन कार्ड)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (खाता धारक का नाम और खाता संख्या दिखाने वाला पहला पृष्ठ)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- राज्य विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
मिजोरम के निवासी जो पूरी तरह से अंधे या बिस्तर पर हैं और बी. पी. एल. श्रेणी में आते हैं।
- मासिक पेंशन राशि क्या है?
पात्र प्राप्तकर्ताओं को प्रति माह 350 रुपये मिलते हैं।
- इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं?
यह योजना 200 तक योग्य व्यक्तियों की सहायता करती है।
- मैं योजना के लिए कैसे आवेदन करूं?
आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय डी. एस. डब्ल्यू. ओ. को सादे कागज पर आवेदन जमा किए जा सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
यू. डी. आई. डी./दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, बी. पी. एल. स्थिति प्रमाण और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- क्या आंशिक विकलांग लोग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल वही पात्र हैं जो पूरी तरह से अंधे या बिस्तर पर हैं।
- क्या योग्यता के लिए कोई आयु सीमा है?
यह योजना मुख्य रूप से विकलांग व्यक्तियों पर केंद्रित है, न कि आयु प्रतिबंधों पर।
- अगर जिला कोटा पहले ही भरा जा चुका है तो क्या होगा?
कोटा के भीतर उपलब्धता होते ही आवेदनों को रोक कर रखा जाएगा और संसाधित किया जाएगा।
- आवेदन का सत्यापन कैसे किया जाता है?
डी. एस. डब्ल्यू. ओ. प्रत्येक आवेदक के दस्तावेजों और पात्रता की स्थिति का सत्यापन करता है।
- क्या पेंशन सीधे मेरे बैंक में हस्तांतरित की जाती है?
हां, धन आमतौर पर आवेदन से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है।
- मंजूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
समय सत्यापन प्रक्रिया और जिला कोटा उपलब्धता के आधार पर भिन्न होता है।
- शिकायत निवारण प्रक्रिया क्या है?
मुद्दों को प्रत्येक जिले में नियुक्त शिकायत अधिकारी को निर्देशित किया जा सकता है।
- क्या परिवार के एक से अधिक सदस्यों को पेंशन मिल सकती है?
यह योजना व्यक्तिगत आवेदकों के लिए है जो मानदंडों को पूरा करते हैं।
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