राजश्री छत्रपति शाहू महाराज योग्यता छात्रवृत्ति
योजना के बारे में
राजश्री छत्रपति शाहू महाराज योग्यता छात्रवृत्ति योजना सामाजिक न्याय और विशेष सहायता, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसे विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक मानकों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है जो अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और मान्यता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालयों या कॉलेजों में 11वीं कक्षा में प्रवेश लेते हैं।
लाभ
- छात्रवृत्ति दरः * * *-कक्षा 11: ₹300/- प्रति माह। 12वीं कक्षाः ₹300/- प्रति माह। अवधिः * * *-दस महीने * * * नोटः * * कुल ₹3,000 प्रति शैक्षणिक वर्ष। <बीआर>
पात्रता
- लड़का/लड़की अनुसूचित जाति का होना चाहिए। 1. आवेदक को जूनियर कॉलेजों और कॉलेजों में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहा होना चाहिए। 1. आवेदक को 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 1. पिछड़े वर्ग के छात्र जिन्हें जूनियर कॉलेज/कॉलेज में 11वीं कक्षा में प्रवेश दिया गया है, वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं
आवेदन कैसे करें
Offline
आवेदन प्रक्रियाः * * * * * चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को संबंधित जूनियर कॉलेज या कॉलेज में जाना चाहिए और विशेष रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित जूनियर कॉलेज या कॉलेज के प्राचार्य को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित जूनियर कॉलेज या कॉलेज के प्राचार्य से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिन्हें आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। प्राचार्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करनाः मान्यता प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रत्येक वर्ष जून के अंत तक विशेष जिला समाज कल्याण अधिकारी को योग्य छात्रों की एक संकलित सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। <बीआर>
आवश्यक दस्तावेज़
- जाति प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।
- कक्षा 10थमार्क शीट।
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।
- कॉलेज प्रवेश प्रमाण पत्र (मान्यता प्राप्त जूनियर कॉलेज या कॉलेज)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है?
महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के छात्र जिन्होंने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं।
- छात्रवृत्ति राशि कितनी है?
छात्रवृत्ति रुपये प्रदान करती है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दस महीनों के लिए 300 रुपये प्रति माह। प्रति वर्ष 3,000।
- क्या इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा है?
नहीं, इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- मैं छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
आवेदन उस कनिष्ठ महाविद्यालय या महाविद्यालय के प्राचार्य के पास जमा किए जाने चाहिए जहाँ आपको निर्धारित प्रारूप में प्रवेश दिया जाता है।
- आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवश्यक दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, कक्षा 10 वीं की मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और कॉलेज प्रवेश प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है?
प्रत्येक वर्ष जून के अंत तक संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन जमा किए जाने चाहिए।
- क्या छात्र इस छात्रवृत्ति को अन्य छात्रवृत्ति के साथ प्राप्त कर सकते हैं?
हां, इस छात्रवृत्ति का लाभ भारत सरकार सहित अन्य छात्रवृत्ति के अलावा भी लिया जा सकता है।
- छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया क्या है?
छात्रवृत्ति दो किश्तों में वितरित की जाती हैः 26 जुलाई तक जून-जुलाई और अगले वर्ष की 3 जनवरी तक अगस्त-जनवरी।
- क्या छात्रवृत्ति दूसरे वर्ष के लिए नवीनीकृत है?
हां, 12वीं कक्षा तक जारी रहने वाले छात्र जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे एक और वर्ष के लिए छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कर सकते हैं।
- क्या छात्रवृत्ति वितरण के लिए कोई विशेष समारोह हैं?
हां, जून-जुलाई के लिए छात्रवृत्ति 26 जुलाई को और अगस्त-सितंबर के लिए 22 सितंबर को संबंधित कॉलेजों में एक समारोह में वितरित की जाती है।
- अगर किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो क्या होगा?
संबंधित विशेष जिला समाज कल्याण अधिकारी से तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए और वे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कोई भी योग्य छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।
- क्या छात्रवृत्ति प्रक्रिया में देरी के लिए कोई जुर्माना है?
हां, यदि प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत या अनुमोदित नहीं किए जाते हैं, तो विशेष जिला समाज कल्याण अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
- क्या सभी विषयों (कला, वाणिज्य, विज्ञान) के छात्र आवेदन कर सकते हैं?
हां, छात्रवृत्ति उन सभी धाराओं के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए खुली है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- योजना के प्रचार को कौन संभालता है?
समाज कल्याण निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, इस योजना के राज्य स्तरीय प्रचार और जागरूकता के लिए जिम्मेदार हैं।
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