राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष-चिकित्सा सहायता
योजना के बारे में
राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष-चिकित्सा सहायता योजना अप्रैल 1999 में राजस्थान में मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत शुरू की गई थी। अकाल, बाढ़, अत्यधिक बारिश, आग और आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण असमय मरने वालों के आश्रित मदद करते हैं। उपचार की जानकारी के लिए-राज्य के प्रमुख सरकारी/मुख्यमंत्री राहत कोष से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में सहायता स्वीकार की जाती है। सरकारी अस्पतालों में 50 लाख रुपये की अधिकतम 40 प्रतिशत राशि और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में 90,000 रुपये की अधिकतम 30 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, स्वीकार की जाती है और संबंधित अस्पताल को भेजी जाती है।
पात्रता
- आवेदक गैर-बी. पी. एल. होना चाहिए-परिवार की वार्षिक आय 2 एल. पी. ए. से अधिक होनी चाहिए-ए. बी. एम. जी. आर. एस. बी. वाई. (आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना) में सूचीबद्ध नहीं होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेज़
- आय प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि *
- पता प्रमाण प्रतिलिपि *
- रशन कार्ड
- चिकित्सक द्वारा उपचार का अनुमान
- मेडिकल सर्टिफिकेट
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
गैर-बी. पी. एल. व्यक्ति जिनकी पारिवारिक आय कम से कम 2 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष-अकाल, बाढ़, अत्यधिक बारिश, आग और आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण असमय मरने वालों के आश्रितों के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत अप्रैल 1999 में शुरू की गई चिकित्सा सहायता योजना।
- अस्पताल में इलाज के लिए यह कैसे मदद करेगा?
राज्य के प्रमुख सरकारी/मुख्यमंत्री राहत कोष से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में सहायता स्वीकार की जाती है। सरकारी अस्पतालों में 50 लाख रुपये की अधिकतम 40 प्रतिशत राशि और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में 90,000 रुपये की अधिकतम 30 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, स्वीकार की जाती है और संबंधित अस्पताल को भेजी जाती है।
- यह योजना चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में कैसे मदद करती है?
- डिमांड ड्राफ्ट या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर द्वारा एक बार का पूरा भुगतान। और मूक बच्चों की कोक्लियर प्रत्यारोपण सर्जरी-राजस्थान राज्य में, 6 साल की उम्र तक के मूक-बधिर बच्चे, जिनके परिवार की आय रु। 2 लाख सालाना, 3. थैलेसीमिया प्रमुख रोग उपचार के लिए सहायता-मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 प्रतिशत सहायता दी जाती है। 50. 7 लाख 4. गंभीर बीमारियों (कैंसर, गुर्दा और मूत्र, हृदय रोग) से पीड़ित व्यक्ति को वित्तीय सहायता दी जाती है।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
- आवेदक गैर बी. पी. एल. 2 होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2 एल. पी. ए. 3 से अधिक होनी चाहिए। एबीएमजीआरएसबीवाई में सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
- आय प्रमाणपत्र प्रतिलिपि * 2। पता प्रमाण प्रतिलिपि * 3। रशन कार्ड 4. चिकित्सक द्वारा उपचार का अनुमान 5. मेडिकल सर्टिफिकेट
- इस योजना के लिए कैसे करें आवेदन
- मुख्यमंत्री राहत कोष राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट https://cmrf.rajasthan.gov.in पर जाएँ। 2. होमपेज पर "चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें। 3. आपको एक नए पृष्ठ पर भेजा जाएगा जहाँ आपको "ऑनलाइन आवेदन करें" विकल्प का चयन करना होगा। 4. अपना नाम, पता, संपर्क विवरण, चिकित्सा स्थिति और आवश्यक उपचार जैसे आवश्यक विवरण भरें। 5. आवश्यक दस्तावेज जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र, डॉक्टर की रिपोर्ट और बिल अपलोड करें। 6. एक बार जब आप सभी विवरण भर लेते हैं, तो "जमा करें" बटन पर क्लिक करें। 7. आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके और इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री राहत कोष कार्यालय में जमा करके ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
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