पेंशन योजना-लोक कलाकार
योजना के बारे में
पेंशन योजना तमिलनाडु सरकार के कला और संस्कृति विभाग द्वारा शुरू की गई थी। तमिलनाडु लोक कलाकार पेंशन योजना का उद्देश्य उन वृद्ध और विकलांग लोक कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने लोक कलाओं के प्रचार और संरक्षण के लिए अपने जीवन की महत्वपूर्ण अवधि समर्पित की है। आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं।
लाभ
- ₹300/- प्रति माह की पेंशन।
पात्रता
- आवेदक एक पंजीकृत लोक कलाकार होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 1. कलाकार ने कम से कम पाँच साल तक अपने पेशे में लगातार काम किया होना चाहिए। 1. विकलांग लोक कलाकार (बीमार और काम करने में असमर्थ) जो 60 वर्ष से कम उम्र के हैं लेकिन लगातार पांच वर्षों से बोर्ड में पंजीकृत हैं, वे पेंशन के लिए पात्र हैं।
आवेदन कैसे करें
Offline
- आवेदन प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को (कार्यालय के घंटों के दौरान) [क्षेत्रीय कार्यालय] (https://www.tn.gov.in/rti/proactive/inftour/handbook_folkartistboard.pdf) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र VIII और VIIIA के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध उन कर्मचारियों से करना चाहिए जिन्हें विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक निदेशक/उप निदेशक को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। * * चरण 4: * * सहायक निदेशक/उप निदेशक से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिन्हें आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। चयन प्रक्रियाः बोर्ड पेंशन के लिए प्रत्येक आवेदन की जांच करेगा और दावे को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। - बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है। - किसी दावे को अस्वीकार करने से पहले, बोर्ड आवेदक को प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें।
- लोक कलाकार का मूल पंजीकरण कार्ड।
- पंजीकरण और अंतिम नवीनीकरण के लिए मूल रसीद।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया, जो उसके नाम और मुहर के तहत सिविल सर्जन के पद से कम नहीं होना चाहिए) (यदि विकलांग है)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के तहत पेंशन के लिए कौन पात्र है?
पंजीकृत लोक कलाकार जिन्होंने साठ वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो लगातार पांच वर्षों से पंजीकृत हैं जो बीमारी के कारण विकलांग हो गए हैं।
- पेंशन की कितनी राशि प्रदान की जाती है?
पेंशन राशि ₹300/- प्रति माह है।
- पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
सिविल सर्जन (विकलांग आवेदकों के लिए) के पद से कम के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र, पंजीकरण कार्ड।
- पेंशन आवेदनों पर बोर्ड कैसे निर्णय लेता है?
बोर्ड प्रत्येक आवेदन की जांच करता है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, जिससे आवेदक को अस्वीकृति से पहले प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है।
- क्या साठ वर्ष से कम आयु का कलाकार पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है?
हां, अगर वे लगातार पांच साल की अवधि के लिए पंजीकृत हैं और बीमारी के कारण विकलांग हैं।
- आवेदन कहाँ भेजा जाना चाहिए?
आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कला और सांस्कृतिक केंद्र को भेजा जाना चाहिए।
- यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो क्या होगा?
आवेदक को अंतिम अस्वीकृति से पहले प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया जाएगा।
- इस योजना के लिए अपीलीय प्राधिकरण कौन है?
ए. डेनियल प्रेमनाथ, सचिव, तमिलनाडु लोक कलाकार कल्याण बोर्ड।
- क्या कोई आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है?
ऑनलाइन आवेदन के बारे में विवरण दस्तावेज़ में नहीं दिया गया है।
- यदि मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो क्या मैं अपील कर सकता हूं?
हां, अपीलीय प्राधिकरण के माध्यम से, ए. डेनियल प्रेमनाथ।
तमिलनाडु में और भी योजनाएं
दुर्घटना राहत योजना
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आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग-छात्रावासः विशेष मार्गदर्शक
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आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभागः प्रत्येक विषय के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार
- * * प्लस 2 परीक्षा के लिएः ₹2,000/-। - * * 10वीं परीक्षा के लिएः * * ₹1,000/
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