फसल कटाई के बाद विपणन योजना
योजना के बारे में
फसल कटाई के बाद विपणन अवसंरचना के निर्माण के लिए मेघालय सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा "फसल कटाई के बाद विपणन योजना" शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसान समूहों/किसान संघों/एसएचजी किसानों की सहकारी समितियों/एफ. आई. जी./एफ. पी. ओ. आदि को पिक-अप ट्रक/मिनी ट्रक/टाटा मोबाइल जैसी निकासी सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है। कृषि उपज को बाजार तक पहुँचाने के लिए।
लाभ
- सहायता का प्रारूपः फसल कटाई के बाद विपणन, श्रेणीकरण इकाइयों आदि के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण सहायता और हक का प्रकार (यदि कोई हो): * * * * एस. एल. नं. * * * * हकदारी * * * * सहायता की बकाया राशि * * 1 कृषि उपज को बाजार में ले जाने के लिए किसान समूहों/किसान संघों/एसएचजी किसानों की सहकारी समितियों/एफ. आई. जी./एफ. पी. ओ. आदि को पिकअप ट्रक/मिनी ट्रक/टाटा मोबाइल जैसी निकासी सुविधाएं। (50 प्रतिशत अनुदान) 2 ग्राम स्तर के किसानों को फसल कटाई के बाद के प्रबंधन पर प्रशिक्षण। 189 रुपये/दिन/किसान। (दैनिक भत्ता)
पात्रता
- आवेदक को मेघालय का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक को कृषि में लगे एक वास्तविक किसान होना चाहिए। 3. आवेदक के पास कम से कम 0.20 हेक्टेयर या उससे अधिक की स्वामित्व वाली या पट्टे पर दी गई भूमि होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- आवेदन प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * * योग्य प्रामाणिक किसान सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं/आवेदन लिख सकते हैं। * * चरण 02: आवेदन के साथ, सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 03: * * सीडी ब्लॉक/बागवानी सर्कल के बागवानी विकास अधिकारी के निकटतम कार्यालय में दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। लाभार्थी (ओं) के चयन का तरीका वास्तविक किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। किससे संपर्क करना हैः * * 1. क्षेत्रीय अधिकारी, बागवानी विभाग 2. [जिला बागवानी अधिकारी] (https://megagriculture.gov.in/PUBLIC/contacts_horticulture.aspx) 3. बागवानी विकास अधिकारी।
आवश्यक दस्तावेज़
पासपोर्ट आकार की तस्वीर
पहचान प्रमाण
बैंक पासबुक/खाता विवरण
अपनी या पट्टे पर दी गई भूमि होने का प्रमाण दस्तावेज
आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य फसल कटाई के बाद विपणन अवसंरचना का निर्माण करना है।
- किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?
कृषि और किसान कल्याण विभाग, मेघालय सरकार
- सहायता का स्वरूप क्या है?
फसल कटाई के बाद विपणन, श्रेणीकरण इकाइयों आदि के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण।
- सहायता/सेवा किस प्रकार की होती है?
- किसान समूहों/किसान संघों/एसएचजी किसानों की सहकारी समितियों/एफ. आई. जी./एफ. पी. ओ. आदि को पिकअप ट्रक/मिनी ट्रक/टाटा मोबाइल जैसी निकासी सुविधाएं। बाजार में कृषि उपज के परिवहन के लिएः ₹ 2,00,000-प्रति समूह या एसएचजी। (50 प्रतिशत सब्सिडी) 2. फसल कटाई के बाद के प्रबंधन पर ग्राम स्तर के किसानों का प्रशिक्षणः 189 रुपये/दिन/किसान। (दैनिक भत्ता)
- इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
कृषि में लगे वास्तविक किसान, जिनके पास कम से कम 0.20 हेक्टेयर या उससे अधिक की अपनी या पट्टे पर दी गई भूमि है, आवेदन करने के पात्र हैं।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
प्रामाणिक किसान सीडी ब्लॉक/बागवानी सर्कल के निकटतम बागवानी विकास अधिकारी के माध्यम से सादे कागज में आवेदन कर सकते हैं।
- लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया क्या है?
वास्तविक किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- किससे संपर्क करें?
- क्षेत्रीय अधिकारी, बागवानी विभाग 2. जिला बागवानी अधिकारी 3. बागवानी विकास अधिकारी
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