लघु और सीमांत किसानों को लघु कृषि उपकरणों की खरीद के लिए एकमुश्त सहायता (ओटीए-एसएफआई)
योजना के बारे में
पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग द्वारा कृषि कार्यों के लिए आवश्यक हाथ से संचालित छोटे कृषि उपकरणों की खरीद में किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से 12 फरवरी, 2013 को फार्म यांत्रिकीकरण अम्ब्रेला योजना के तहत "छोटे और सीमांत किसानों को छोटे कृषि उपकरणों की खरीद के लिए एकमुश्त सहायता (ओटीए-एसएफआई)" की शुरुआत की गई थी। विशेषताएँः हाथ से संचालित उपकरणों जैसे स्प्रेयर, हाथ से संचालित धान थ्रेशर, कोनो वीडर, वीडर, ड्रम-सीडर, सोलर लाइट ट्रैप, चैफ कटर, सीड बिन, सीड ट्रे, सीडर आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और बैटरी संचालित स्प्रेयर और पानी आदि ले जाने के लिए पीवीसी पाइप। ओटीए-एसएफआई के तहत। संचालन का क्षेत्रः यह योजना कोलकाता जिले को छोड़कर पूरे राज्य में समान रूप से लागू है। & प्रा. & प्रा. & प्रा.;
लाभ
- सहायता का प्रारूपः * *-अधिकतम ₹10,000/- या खरीदे गए हाथ से संचालित मशीनरी/उपकरण के कुल सांकेतिक मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो। उपलब्ध उपकरणः * * * * * *-हाथ से संचालित विभिन्न मशीनरी/उपकरणों की एक सूची [अनुलग्नक-III] में दी गई है। //माटिरकाथा. नेट/रेल्स/एक्टिव _ स्टोरेज/ब्लॉब्स/रीडायरेक्ट/आईजेएफसीएमएफपीएचएमआईओन्सिबडब्ल्यूवीजेडसी2एफएनजेडएसआई6आईकेजेबीएएचबीबीए1एलडीआईआईवीजेडएक्सएचडब्ल्यूआईजेजी9आईएक्स2एलकेइन19-6ई05ए52एएफ58बी7एफबीएफए749ए5डी71बी15309ए5101ईए/एफएमएस _ ऑपरेशनल% 20जीआईडीएल्स _ 2024 _ 25. पी. डी. एफ. डिस्पोजिशन = अटैचमेंट) (पेज नंबर 37)। लाभार्थी का ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले एस. पी. एम. टी. द्वारा सांकेतिक मूल्य के साथ अनुलग्नक-III में उल्लिखित विभिन्न कृषि मशीनरी/उपकरणों के उपलब्ध मॉडल माटिरकथा पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे। सूची से मशीनरी/उपकरणों का संयोजन सब्सिडी सीमा के भीतर खरीदा जा सकता है। लेकिन, एक ही वस्तु के अधिकतम दो उपकरणों को आवेदक द्वारा चुना जा सकता है। हालांकि, पानी ले जाने के लिए बैटरी संचालित स्प्रेयर और पीवीसी पाइप भी इस घटक के तहत पात्र होंगे। * * नोटः *-सरकार द्वारा कोई मशीन/उपकरण नहीं खरीदा जाएगा। सरकार बैंक ऋण के साथ एफ. एस. एस. एम. के तहत लाभार्थियों द्वारा उनकी पसंद के अनुसार खरीद पर केवल बैक एंडेड सब्सिडी जारी करेगी। ओ. टी. ए.-एस. एफ. आई. के लिए लाभार्थियों को डी. बी. टी. मोड के माध्यम से सब्सिडी जारी की जाएगी।-सब्सिडी केवल विभागीय पोर्टल में सूचीबद्ध अनुमोदित कृषि मशीनरी निर्माताओं और विक्रेताओं से कृषि मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए लागू होगी।-एक लाभार्थी या उसका जीवनसाथी इस दिशानिर्देशों के तहत राज्य से ओ. टी. ए.-एस. एफ. आई. के तहत किसी भी प्रकार की मशीनरी के लिए अंतिम सब्सिडी जारी करने के 4 (चार) साल पूरे होने से पहले नए सिरे से आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
पात्रता
- कृषक बंधु (नई) योजना के तहत पंजीकृत व्यक्तिगत किसान। या, एस. के. यू. एस./पी. ए. सी. एस./एफ. पी. ओ./एफ. पी. सी./एफ. आई. जी./एस. एच. जी. विधिवत श्रेणीबद्ध/एल. ए. एम. पी. एस. आदि जैसे समूह जो किसी भी सरकारी संस्थान/विभाग द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त हैं।-आवेदन के समय लाभार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
आवेदन कैसे करें
Online
- पंजीकरण प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * * आधिकारिक एफ. एम. एस. [पोर्टल] (https://wbfms.matirkatha.net/applicants/sign_up) पर जाएँ और "नया पंजीकरण" पर क्लिक करें। * * चरण 02: "आवेदक पंजीकरण" प्रपत्र में सभी अनिवार्य विवरण भरें। * * चरण 03: * * सभी विवरणों को सत्यापित करें और "साइन अप" पर क्लिक करें। > * * आवेदन प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * * आधिकारिक एफएमएस [पोर्टल] (https://wbfms.matirkatha.net/applicants/sign_up) पर जाएँ और "लॉग इन" पर क्लिक करें। * * चरण 02: * * मतदाता कार्ड संख्या, पासवर्ड दर्ज करें और सीज़न चुनें और फिर "लॉग इन" पर क्लिक करें। * * चरण 03: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण भरें। चरण 04: ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, स्वीकृति रसीद के साथ आवेदन की प्रिंट आउट की हार्ड प्रतियां, हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर और अन्य निर्धारित दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित ब्लॉक के कृषि सहायक निदेशक के कार्यालय में जमा करने होंगे। * * चरण 05: * * आवेदक को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा करने के बाद लेकिन संबंधित ब्लॉक के कृषि सहायक निदेशक के कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करने से पहले निर्दिष्ट क्षेत्र में एक बार संपादन का विकल्प मिलेगा। हार्ड कॉपी जमा करने के बाद किसी भी संपादन विकल्प की अनुमति नहीं दी जाएगी। * * चरण 06: * * ऑनलाइन आवेदन में उत्पन्न क्रम संख्या को सभी मामलों में संदर्भित किया जाना है। हेल्प लाइन डेस्क * * 8336957298 (10.00 सुबह से शाम 6 बजे तक) * * नोटः * * लाभार्थी किसानों/उद्यमियों का ऑनलाइन आवेदन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, विभागीय वेबसाइट में उचित विज्ञापन के बाद माटिरकथा/एफ. एम. एस. पोर्टल पर करना होगा। <बीआर>
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण (ई. पी. आई. सी./मतदाता पहचान पत्र),
- व्यक्तिगत आवेदन के लिए आवेदक और जीवनसाथी का आधार,
- बैंक खाते का विवरण (सक्रिय),
- सक्रिय मोबाइल नंबर,
- भूमि विवरण,
- कृषक बंधु आई. डी. सं. (विजिट करें)यहाँअपनी कृषक बंधु आईडी की जाँच करने के लिए),
- मशीनरी/उपकरण/उपकरण का नाम,
- विभागीय पोर्टल से निर्माता आदि का नाम चुना जाना है।
कौन पात्र नहीं है
एक लाभार्थी या उसका जीवनसाथी किसी भी कृषि मशीनीकरण योजना (एफएसएसएम, ओटीए-एसएफआई, एफएमबी/एफएमएच और) के तहत किसी भी प्रकार की मशीनरी के लिए अंतिम सब्सिडी जारी करने के 4 (चार) साल पूरे होने से पहले नए सिरे से आवेदन करने का पात्र नहीं होगा। एएमपी; सी. एच. सी.) इन दिशानिर्देशों के तहत राज्य से।-राज्य सरकार, सांविधिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों, नगर निगमों/नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों आदि का एक कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग द्वारा "छोटे और सीमांत किसानों को छोटे कृषि उपकरणों (ओ. टी. ए.-एस. एफ. आई.) की खरीद के लिए एकमुश्त सहायता" का उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक हाथ से संचालित छोटे कृषि उपकरणों की खरीद में सहायता करना है।
- किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?
पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
कृषक बंधु (नटुन) योजना के तहत पंजीकृत व्यक्तिगत किसान। या, एस. के. यू. एस./पी. ए. सी. एस./एफ. पी. ओ./एफ. पी. सी./एफ. आई. जी./एस. एच. जी. जैसे समूह विधिवत श्रेणीबद्ध/एल. ए. एम. पी. एस. आदि किसी भी सरकारी संस्थान/विभागों द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त हैं।
- इस योजना का लाभ कैसे उठाया जाए?
प्रामाणिक किसान प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, विभागीय वेबसाइटः https://wbfms.matirkatha.net/applicants/sign_up में उचित विज्ञापन के बाद माटिरकथा/एफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, स्वीकृति रसीद के साथ आवेदन की प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी, हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर और अन्य निर्धारित दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित ब्लॉक के कृषि सहायक निदेशक के कार्यालय में जमा करने होंगे।
- लाभार्थियों के चयन का तरीका क्या है?
ग्राम पंचायत के भीतर सभी आवेदकों को समान अवसर देने के लिए सॉफ्टवेयर रखरखाव में लगे आईटी कर्मियों की मदद से डीएलएससी द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए वैध आवेदनों की कम्प्यूटरीकृत लॉटरी/यादृच्छिक चयन (जीपी वार) किया जाएगा।
- क्या इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क या शुल्क है?
नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
- क्या कोई आयु सीमा है?
आवेदन के समय लाभार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- क्या महिला आवेदकों के लिए कोई प्राथमिकता है?
नहीं।
- क्या इस योजना के लिए पात्र होने के लिए किसानों के लिए कोई आय मानदंड है?
नहीं, इस योजना के लिए पात्र होने के लिए किसानों के लिए कोई विशिष्ट आय मानदंड नहीं है।
- क्या राज्य सरकार/सांविधिक निकायों/सरकारी उपक्रमों का कोई कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन करने के योग्य है?
किसान की तस्वीर, आवेदक का बैंक विवरण (खाता संख्या, आईएफएससी कोड), पहचान पत्र और विभाग द्वारा निर्देशित कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक दस्तावेज हैं।
- लाभार्थी को सब्सिडी कैसे जारी की जाएगी?
संबंधित लाभार्थियों के बैंक ए/सी को डी. बी. टी. मोड के माध्यम से सब्सिडी जारी की जाएगी।
- सहायता का स्वरूप क्या है?
अधिकतम ₹10,000/- या खरीदे गए हाथ से संचालित मशीनरी/उपकरण के कुल सांकेतिक मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।
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आकस्मिक लाभ
5 या अधिक दिनों के लिए अस्पताल में भर्तीः अधिकतम 10,₹000/- तक। - * * दुर्घटना के कारण अक्षमताः * * अधिकतम ₹50,00/- तक। स्थायी अक्षमता के लिए पेंशनः ₹750/- प्रति माह। स्थायी…
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