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निजी तालाबों का जिरनोद्दार की योजना

#मछुआरा किसान#उत्पादकता#तालाब

योजना के बारे में

बिहार सरकार के पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा 'निजी तालाबों का जीवनदाता की योजना' की शुरुआत की गई थी। यह योजना विशेष रूप से अत्यंत पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संसाधनों का आवंटन करती है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए समावेशी विकास और समर्थन सुनिश्चित होता है। इस योजना के तहत निजी तालाबों के 150.00 हेक्टेयर के नवीनीकरण का लक्ष्य है। उद्देश्यः जल धारण क्षमता बढ़ानाः मछली उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निजी तालाबों की जल धारण क्षमता बढ़ाना। मछली किसानों के लिए आर्थिक लाभः निजी मछली किसानों को उनके तालाबों के विस्तार/नवीनीकरण के माध्यम से लाभ प्रदान करें। तालाब बहाली का मॉडलः पुराने निजी तालाबों का नवीनीकरण (पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत नवीनीकरण नहीं किया गया)।

लाभ

निम्नलिखित श्रेणी-विशिष्ट लक्ष्यों के साथ 150 हेक्टेयर निजी तालाबों का नवीनीकरणः * *-अन्य श्रेणी के लाभार्थीः 86 हेक्टेयर-अत्यंत पिछड़ी जातियाँः 27 हेक्टेयर-अनुसूचित जातियाँः 30 हेक्टेयर-अनुसूचित जनजातियाँः 7 हेक्टेयर अनुदान विवरणः * *-इकाई लागतः ₹ 6,00,000-प्रति हेक्टेयर। - अनुदानः अन्य श्रेणियों के लिए 30 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ी जातियों/अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए 40 प्रतिशत। * * नोटः * * कार्य पूरा होने के आधार पर दो किश्तों में सब्सिडी का वितरण।

पात्रता

  1. आवेदक को मछली किसान होना चाहिए। 1. आवेदक निजी तालाब का मालिक या पट्टेदार होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Online

      • पंजीकरण प्रक्रियाः * * * * * चरण-1: * * आवेदक [आधिकारिक वेबसाइट] (https://fisheries.bihar.gov.in/Default.aspx) पर जाता है और आवेदन करने के लिए वित्तीय वर्ष की सभी योजनाओं (2024-25), [यहाँ क्लिक करें] (https://fisheries.bihar.gov.in/Accordion.aspx) के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। * * चरण-02: * * [मत्स्य पालन योजनाओं के लिए पंजीकरण] का चयन करें (https://misfisheries.bihar.gov.in/RegisterFisheries.aspx) और * * चरण-03: * * श्रेणी का चयन करेंः व्यक्तिगत और पंजीकरण के लिए आवेदक के सभी बुनियादी विवरणों को पूरा करें, जिसमें श्रेणी, जाति, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, पता, बैंक विवरण आदि शामिल हैं। * * चरण-04: * * एक वैध 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओ. टी. पी. भेजने के लिए क्लिक करें। चरण-05: दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओ. टी. पी. भेजा जाएगा। * * चरण-06: * * ओ. टी. पी. दर्ज करें; ओ. टी. पी. के सत्यापन के बाद, आपको एक पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त होगा। * * चरण-07: * * 'लॉग इन' पर क्लिक करें और पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करें आवेदन पत्र भरने की प्रक्रियाः * * * * * * * चरण-1: * * आवेदक [आधिकारिक वेबसाइट] (https://fisheries.bihar.gov.in/Default.aspx) पर जाता है और आवेदन करने के लिए वित्तीय वर्ष की सभी योजनाओं (2024-25), [यहाँ क्लिक करें] (https://fisheries.bihar.gov.in/Accordion.aspx) के लिए 'आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं' पर क्लिक करता है। * * चरण-02: * * क्लिक करें & quot; यदि आप पहले से ही पंजीकृत हैं, तो [यहाँ लॉग इन करें] (https://misfisheries.bihar.gov.in/login.aspx) & quot;। * * चरण-03 * *: शीर्ष मेनू पर मत्स्य योजना विकल्प के तहत योजना का नाम चुनें। * * चरण-04: * * आवेदक को निम्नलिखित विवरण प्रदान करने की आवश्यकता हैः-व्यक्ति (आवेदक/समूह नेता) का विवरण-स्थायी पता-बैंक खाते का विवरण-भूमि/तालाब का विवरण * * चरण-05 * *: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। * * चरण-06: * * जमा करें बटन पर क्लिक करें और साथ ही आवेदन पत्र का प्रिंट लें और इसे संलग्नक के साथ जिला मत्स्य पालन कार्यालय में जमा करें। नोटः आवेदन के साथ संलग्न [शपथ पत्र प्रपत्र] (https://misfisheries.bihar.gov.in/Docs/Specialpackagesapat.pdf) और [सहमति प्रपत्र] (https://misfisheries.bihar.gov.in/Docs/specialpackagesahmati.pdf) भी डाउनलोड करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र।
  • दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें (स्व-सत्यापित)।
  • एक विशिष्ट स्थलचिह्न के साथ प्रस्तावित तालाब की स्पष्ट तस्वीर।
  • भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र या पट्टा समझौता (पट्टे पर दी गई भूमि के लिए न्यूनतम 9 वर्ष)।
  • अद्यतन राजस्व रसीद।
  • बैंक खाता संख्या, शाखा, आईएफएससी कोड विवरण।
  • अत्यंत पिछड़ी जातियों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र।
  • हलफनामे में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत तालाब का नवीनीकरण नहीं किया गया है।
  • प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त तालाबों के लिए शपथ पत्र, यदि लागू हो।
  • पट्टे पर दिए गए तालाबों के लिए पट्टा समझौता (₹1000/- गैर-न्यायिक टिकट पर)।
  • तालाब क्षेत्र का भूमि मानचित्र।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादकता बढ़ाने और निजी मछली किसानों का समर्थन करने के लिए निजी तालाबों का नवीनीकरण करना है।

कौन आवेदन करने के योग्य है?

वैध दस्तावेजों के साथ निजी तालाब मालिक या पट्टेदार।

इस योजना के क्या लाभ हैं?

जल धारण क्षमता में वृद्धि, मछली उत्पादन में वृद्धि और तालाब संरक्षण में सुधार।

सब्सिडी की राशि क्या है?

अन्य श्रेणियों के लिए 30 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ी जातियों/अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए 40 प्रतिशत।

सब्सिडी कैसे वितरित की जाती है?

दो किश्तों में, नवीनीकरण कार्य के पूरा होने के आधार पर।

इस योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?

विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करके।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

पहचान प्रमाण, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/पट्टा समझौता और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

क्या तालाबों के चयन पर कोई प्रतिबंध है?

हां, पिछले पांच वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत पुनर्निर्मित तालाब पात्र नहीं हैं।

तालाब का चयन कैसे किया जाता है?

जिला मत्स्य अधिकारी द्वारा समीक्षा किए गए और चुने गए ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर।

तालाब के नवीनीकरण से मछली किसानों को कैसे लाभ होगा?

जल धारण क्षमता को बढ़ाकर और मछली उत्पादकता को बढ़ाकर।

इस योजना में समिति की क्या भूमिका है?

समिति लाभार्थी चयन, सब्सिडी भुगतान और योजना कार्यान्वयन की देखरेख करती है।

क्या प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त तालाबों को नवीनीकरण के लिए चुना जा सकता है?

हां, एक शपथ पत्र और स्थानीय प्रशासन से अनुमोदन के साथ।

योजना में आवेदन करने की समय सीमा क्या है?

चयन के लिए मासिक कट-ऑफ तिथियों के साथ आवेदनों की दैनिक समीक्षा की जाती है।

क्या छोटे और सीमांत मछली किसानों के लिए कोई प्रावधान है?

हां, इस योजना से न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर और अधिकतम 0.5 हेक्टेयर के तालाबों वाले छोटे और सीमांत मछली किसानों को लाभ होता है।

तालाब के जीर्णोद्धार के लिए मॉडल क्या हैं?

पुराने निजी तालाबों के लिए मॉडल-1, सरकारी योजनाओं के तहत निर्मित तालाबों के लिए मॉडल-2।

इस योजना के लिए किन वित्तीय शक्तियों को सौंपा गया है?

योजना की लागत पांच करोड़ से कम है, जिसे वित्त विभागीय संकल्प-3758 की वित्तीय शक्ति के तहत अनुमोदित किया गया है।

सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया क्या है?

स्थल निरीक्षण रिपोर्ट और उप मत्स्य निदेशक समिति से अनुमोदन के आधार पर।

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की वेबसाइट या मत्स्य पालन निदेशालय कार्यालय पर।

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