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प्राकृतिक मृत्यु राहत-तेलंगाना

#वित्तीय सहायता#निर्माण कार्यकर्ता#प्राकृतिक मृत्यु

योजना के बारे में

प्राकृतिक मृत्यु राहत-टी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. योजना तेलंगाना भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, एल. ई. टी. एंड एफ. (श्रम) विभाग तेलंगाना द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसी मृत श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु के मामले में नामित व्यक्ति, आश्रितों या कानूनी उत्तराधिकारियों को राहत राशि प्रदान करना है। यह योजना 01.05.2018 से प्रभावी है और इसका उद्देश्य अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने और अतिरिक्त राहत प्रदान करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ मृत श्रमिकों के परिवारों का समर्थन करना है।

लाभ

      • राहत राशि ₹ 1,00,000-नामांकित व्यक्ति, आश्रितों या कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रदान की जाती है

पात्रता

  1. आवेदक को मृत निर्माण श्रमिक का नामित, आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए। 1. मृतक तेलंगाना भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ एक पंजीकृत इमारत और अन्य निर्माण श्रमिक होना चाहिए। 1. मृतक श्रमिक की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु के कारण होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण-1: * * इच्छुक आवेदक [आधिकारिक वेबसाइट] (https://tbocwwb.telangana.gov.in/index.html) पर जाता है और मेनू विकल्पों के शीर्ष पर & quot; [डाउनलोड] (https://tbocwwb.telangana.gov.in/new_downloads.html) & quot; पर क्लिक करता है। * * चरण-2: * * अब योजना के नाम के अनुरूप डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। * * चरण-3 * *: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण-4: * * श्रम विभाग में संबंधित अधिकारी को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। * * चरण-5: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
  • बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत पंजीकरण कार्ड (सत्यापित प्रति)।
  • घरेलू राशन कार्ड/आधार कार्ड (कर्मचारी द्वारा अपने पंजीकरण में घोषित नामित/आश्रित के प्रमाण के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया)।
  • चालान प्रतिलिपि का नवीनीकरण करें।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • अग्रिम मुद्रांकित रसीद।
  • 1सेंटबैंक पासबुक का पृष्ठ (सत्यापित प्रति)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

यह योजना पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों पर लागू होती है जिनकी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई है।

इस योजना के तहत कितनी राहत दी जाती है?

राहत राशि ₹ 1,00,000-है

राहत राशि किसे मिलती है?

राहत राशि मृतक कर्मचारी के नामित, आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान की जाती है।

क्या यह योजना आकस्मिक मृत्यु पर लागू होती है?

नहीं, यह योजना केवल प्राकृतिक मौतों पर लागू होती है।

क्या अंतिम संस्कार का खर्च इस योजना के अंतर्गत आता है?

हां, अगर अंतिम संस्कार से पहले अंतिम संस्कार के खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें राहत राशि में शामिल किया जाएगा।

बढ़ी हुई राहत राशि की प्रभावी तिथि क्या है?

बढ़ी हुई राहत राशि 01.05.2018 से लागू होती है।

क्या राहत राशि का दावा नामित व्यक्ति के अलावा कोई और कर सकता है?

यदि कोई नामित या आश्रित घोषित नहीं किया जाता है, तो कानूनी उत्तराधिकारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जमा करके राशि का दावा कर सकता है।

राहत राशि कैसे वितरित की जाती है?

राहत राशि ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सीधे नामांकित व्यक्ति, आश्रित या कानूनी उत्तराधिकारी के बैंक खाते में वितरित की जाती है।

क्या इस योजना के लिए आवेदन करने से जुड़ी कोई लागत है?

नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई लागत नहीं है।

क्या इस योजना को अन्य क्षतिपूर्ति योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है?

हां, यह राहत किसी भी अन्य मुआवजे या राहत योजनाओं के अलावा है जिसका कर्मचारी हकदार हो सकता है।

क्या इस योजना के लिए कोई आय मानदंड हैं?

नहीं, इस योजना में आय का कोई मानदंड नहीं है।

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