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प्राकृतिक मृत्यु लाभ योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी)

#मृत्यु#निर्माण कार्य#कार्यकर्ता#वित्तीय सहायता#डीबीटी

योजना के बारे में

प्राकृतिक मृत्यु लाभ योजना पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से, जीवन बीमा निगम (एल. आई. सी.) के माध्यम से दिए गए 70,000 रुपये के अलावा, मृतक निर्माण कार्यकर्ता के नामांकित व्यक्तियों/आश्रितों को 70,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से नामांकित व्यक्ति/आश्रित के बैंक खाते में जमा की जाती है। आवेदन ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं।

लाभ

वित्तीय सहायताः ₹70,000/-। वितरण का समयः आवेदन के 1 महीने के भीतर। वितरण का तरीका-बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.)।

पात्रता

आवेदक को मृत निर्माण श्रमिक का नामित/आश्रित होना चाहिए।-निर्माण कार्यकर्ता को भारत का नागरिक होना चाहिए।-मृतक, अपने जीवनकाल में, पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में एक निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।-मृतक, अपने जीवनकाल में, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए।-मृतक, अपने जीवनकाल में, निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों के दौरान 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुका होना चाहिए।-मृतक, अपने जीवनकाल में, निधि में नियमित रूप से योगदान देना चाहिए था।-मृतक, अपने जीवनकाल में, एक वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए बोर्ड को योगदान के भुगतान में चूक नहीं करना चाहिए था।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: * * मृतक के मनोनीत व्यक्ति को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक संपदा, थट्टनचावडी, पुडुचेरी-605009) के कार्यालय में जाना चाहिए और आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए जिसे विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। या मृतक के नामांकित व्यक्ति को 'कल्याण लाभ के लिए आवेदन' अनुभाग में दिए गए आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप का प्रिंट लेना चाहिए। नागरिक चार्टर का 69] (https://labour.py.gov.in/sites/default/files/citizens-charter-2020.pdf)। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: मृतक के नामांकित व्यक्ति को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संबंधित प्राधिकारी को जमा करना चाहिए। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन पत्र जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। * * नोटः * * आवेदन निर्माण कार्यकर्ता की मृत्यु की तारीख से दो महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

  • लाभार्थी पहचान पत्र।
  • अंतिम सदस्यता नवीकरण प्रतिलिपि।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • मृतक के लिए नामांकित व्यक्ति के संबंध का प्रमाण।
  • राशन कार्ड।
  • बैंक विवरण।
  • आधार कार्ड।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान करती है?

यह योजना मृतक निर्माण श्रमिक के नामित या आश्रितों को जीवन बीमा निगम (एल. आई. सी.) के माध्यम से दिए गए अन्य 70,000 रुपये के अलावा 70,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वित्तीय सहायता के वितरण के लिए समय सीमा क्या है?

₹70,000 की वित्तीय सहायता आवेदन के एक महीने के भीतर वितरित की जाती है।

लाभार्थियों को वित्तीय सहायता कैसे वितरित की जाती है?

वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से नामांकित व्यक्ति या आश्रित के बैंक खाते में जमा की जाती है।

प्राकृतिक मृत्यु लाभ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया में अंतिम सदस्यता नवीकरण प्रतिलिपि क्या विशिष्ट भूमिका निभाती है?

अंतिम सदस्यता नवीकरण प्रतिलिपि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करती है, जो निधि में मृत कर्मचारी के निरंतर योगदान को दर्शाती है।

क्या योजना के तहत वित्तीय सहायता मृतक निर्माण श्रमिक के नामित या आश्रित के अलावा किसी और द्वारा प्राप्त की जा सकती है?

नहीं, वित्तीय सहायता विशेष रूप से नामित या मृत निर्माण कार्यकर्ता के आश्रित के लिए उपलब्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इच्छित लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हो।

क्या योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, या यह पूरी तरह से एक ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया है?

यह योजना केवल ऑफ़लाइन आवेदन स्वीकार करती है। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों को निर्दिष्ट अधिकारियों को भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता है।

यह योजना मृतक लाभार्थी के नामांकित व्यक्ति के लिए संबंध प्रमाण की आवश्यकता को कैसे संभालती है?

इस योजना में नामांकित व्यक्ति के लिए संबंध का एक वैध प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि दुरुपयोग को रोकने के लिए पारिवारिक संबंध स्थापित किया गया है।

जिन आवेदकों के पास प्रश्न हैं या जिन्हें आवेदन प्रक्रिया के दौरान सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए संचार के कौन से माध्यम उपलब्ध हैं?

आवेदक सहायता या स्पष्टीकरण के लिए पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।

क्या आवेदन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों का स्व-सत्यापन आवश्यक है?

हां, अनिवार्य दस्तावेजों का स्व-सत्यापन आवश्यक है यदि यह योजना के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है।

क्या मुझे इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होगा?

नहीं, आवेदक आश्वस्त रह सकते हैं कि पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। इस योजना के लिए आवेदन करने से संबंधित कोई शुल्क नहीं है।

क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?

दिशानिर्देशों में योजना लाभों के वितरण में देरी की स्थिति में मुआवजे के लिए किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि देरी के लिए मुआवजा योजना के ढांचे का हिस्सा नहीं है।

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